(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 161161161161) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 18181818 अूीलअूीलअूीलअूील 2012201220122012 सं0 1/सी0-1019/2011 (खंड-1)-सा0प्र0-4900
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
2 अप्रील 2012
सनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर-राज्य असैनिक विषयः-भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर-राज्य असैनिक विषयः-भारतीय प्रशा सनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर-राज्य असैनिक सनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर-राज्य असैनिक विषयः-भारतीय प्रशा विषयः-भारतीय प्रशा
सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में। सेवा के पदों को उपसमाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।
माननीय कैट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ0ए0 संख्या-221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या-2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः-
1. उक्त संकल्प की कंडिका-1 के द्वितीय पारा में अंकित- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 अूील 2012 पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा-4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्रा में आ सकते हैं''
के स्थान परके स्थान परके स्थान परके स्थान पर
'बिहार वन सेवा', 'बिहार आरक्षी सेवा' एवं 'राज्य प्रशासनिक सेवा' से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000-13,500/-रुपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड-3, रु0 15,600-39,100ग्रेड पे0-रु0 5,400/-) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा-4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्त्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्रा में आ सकते हैं''।
2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।
आदेशः-आदेश है कि सर्व-साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 161-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in