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सं0 भा॰व॰से॰(आ॰)-03/2012-1185/प॰व॰—यह कि श्री सुरेन्द्र सिंह, भा॰व॰से॰ (2001), वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना के विरूद्ध कर्त्तव्यपालन में लापरवाही, गलतबयानी एवं अनुषासनहीनता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जानी है। अतः अब राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उप-नियम-1 के खण्ड-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह, भा॰व॰से॰ को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करती हैै।
2. यह भी आदेष दिया जाता है कि इस आदेष के प्रभावी रहने की अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह, भा॰व॰से॰ का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना कार्यालय रहेगा और उक्त अवधि में श्री सिंह, राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।
3. श्री सिंह के निलंबन अवधि में अखिल भारतीय सेवा (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 में विहित प्रावधानों के तहत उन्हें स्वीकार्य निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। ये जीवन निर्वाह भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीष कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 167-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in