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सं॰ टी1 /स्था(2)नि0-95/2011-101—सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-7132/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित न्यायादेष एवं दिनांक 26-09-2011 को रिफलेक्षन कम प्लानिंग की विभागीय बैठक में न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन आदेष के आलोक में वर्ष 2009 में व्यवसायिक अनुदेषक के संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन के अन्तर्गत ड्राईंग ट्रेड के मेधा सूची के अनुपस्थित उम्मीदवार के मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की जॉंच के उपरान्त उपस्थित एवं सही पाये गये उम्मीदवार श्री दिनेष पासवान, पिता-श्री सुन्देष्वर पासवान, जन्म तिथि 03-03-1978, जाति- अनुसूचित जाति, गृह जिला-मुजफ्फरपुर को राज्य के अधीनस्थ विभिन्न औधोगिक प्रषिक्षण संस्थानों में रिक्त व्यवसाय अनुदेषक के पदों के विरुद्ध अनुषंसित मानदेय 1-पटना शहर(बी0-1)-19800, अन्य शहर की श्रेणी 18400, अवर्गीकृत स्थान-18000 एवं ग्रामीण क्षेत्र-17800 के आधार पर उनके योगदान की तिथि से (संलग्न विवरणी अनुसार) अगले एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है ।
2. इनका मुख्यालय (वत्र्तमान पदस्थापन स्थल) निदेषालय नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण पक्ष),बिहार, पटना का कार्यालय होगा ।
3. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना कारण बतायें/प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है ।
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता/जाति/अनुभव एवं अन्य प्रमाण-पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुषासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । 5. योगदान के समय उम्मीदवार को अपने शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने की पुष्टि हेतु असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
6. उम्मीदवार को विवाह में दहेज-तिलक नहीं लेने-देने अथवा विवाहित होने की स्थिति में नहीं लिये/ दिये का घोषणा पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 26 अूील 2012 8. उम्मीदवार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आषय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है । 9. वैसे उम्मीदवार जो पूर्व में किसी सरकारी विभाग/कार्यालय में कार्यरत होंं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति, विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर योगदान पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी/निजी नौकरी/नियोजन में वत्र्तमान में नहीं है।
11. उम्मीदवार को योगदान के समय मैट्रिक(दसवीं पास), आई0टी0आई0/डिप्लोमा/डिग्री का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम पदाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (क्रिमीलेयर में नहीं होने सहित ) एवं अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एक फ्लैट फाईल में मुख्यालय में समर्पित करना होगा ताकि प्रमाण-पत्रों की जॉंच संबंधित संस्थान से मुख्यालय द्वारा कराई जा सके ।
12. उम्मीदवार के चरित्र की जॉंच/किसी अपराधिक मामले में सजायाफ्त नहीं होने की जॉंच के निमित्त संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र प्रतिवेदन की मांग मुख्यालय द्वारा की जाएगी । 13. उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र की जॉंच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रमाण-पत्र की छाया प्रति के साथ संपुष्टि हेतु भेजा जाएगा ।
14. उम्मीदवार को प्रथम योगदान/पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
15. पदस्थापन स्थल पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी/प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान नियुक्ति पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति पत्र के फोटोग्राफ एवं नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवापुस्त से सुनिष्चित करेंगे । योगदान स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी/प्राचार्य प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर योगदान तीन माह के लिये औपबंधिक रुप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्तिकत्र्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मियों/व्यवसायिक अनुदेषकों की वेतन निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि संपुष्टि नहीं हो जाती है ।
16. इन नियोजित कर्मियों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी । उन्हें सरकारी सेवक को अनुमान्य आकस्मिक अवकाष मात्र अनुमान्य होगा ।
17. संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसायिक/अंग्रेजी अनुदेषक सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे । संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा ।
18. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी । इस हेतु कोई आदेष निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
19. संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी । 20. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जाने वाले उम्मीदवार के बीच विहित-प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जाएगा ।
21. यह नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राषि एकमुष्त देकर समाप्त की जा सकेगी ।
22. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग,बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01-04-2003 के प्रावधानों के तहत प्रषासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाषनार्थ आदेष दिया जाता है ।
आदेश से, उपेन्द्र कुमार, निदेषक ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 187-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in