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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 203203203203) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 16161616 मईमईमईमई 2012201220122012 श्रम संसाधन विभाग ------- आदेश 8 मई 2012
सं0 5/आर0एल0-302/2011-श्र0सं0-1782—कार्यालय आदेश सं0 33, दिनांक 7.5.2012 ftyk पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, औरंगाबाद के ज्ञापांक-260 मु0/स्था0 दिनांक 10.09.2011 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री अमित कुमार सिंह, पुत्र-स्व0 यशवंत कुमार सिंह, चौकीदार-सह-अनुसेवक, ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र, देव, जिला-औरंगाबाद को चतुर्थ श्रेणी ßसमूह-घÞ के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा वर्ष, 2010 में उत्तीर्ण हैं। अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/ए2-वे0पु0-02/2011-7099 दिनांक 01.08.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 1800 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र, देव, जिला-औरंगाबाद के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री अमित कुमार सिंह की जन्म तिथि 05.08.1991 है। 3. यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री सिंह पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री सिंह को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 मई 2012 8. श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री सिंह को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री सिंह पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, धीरेन्द्र मोहन झा, श्रमायुक्त, बिहार।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 203-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in