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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 31313131 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 207207207207) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 21212121 मईमईमईमई 2012201220122012 श्रम संसाधन विभाग -------- आदेश 16 मई 2012
सं0 2/ई3-13040/2011-श्र0सं0-1871—कार्यालय आदेश सं0 32, पटना, दिनांक 15.05.2012 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक-1157, दिनांक 16.06.2011 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर गठित जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री रविन्द्र कुमार, पुत्र-स्व0 शिव नारायण गोप, भूतपूर्व अनुसेवक, कार्यालय कारखाना निरीक्षक, गया अंचल, गया का कार्यालय को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् रु0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे-1900 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा कारखाना निरीक्षक, भोजपुर अंचल, आरा के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री रविन्द्र कुमार की जन्म तिथि 04.12.1983 है। 3. यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री रविन्द्र कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री रविन्द्र कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 मई 2012 9. श्री रविन्द्र कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री रविन्द्र कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री रविन्द्र कुमार नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है। आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, श्रमायुक्त।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 207-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in