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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 May 2012

Published 24 May 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-05-24.216
Languages
English, Hindi

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अधिसूचनाएं

24 मई 2012

सं॰ एल0जी0-1-7/2012/लेजः 319—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 मई 2012 [बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8बिहार अधिनियम 8, 2012, 2012, 2012, 2012]

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम 24, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना। - चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए अनुभवी व्यक्तियों का लाभ लेने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन को अधिक मजबूत एवं कारगर बनाने के लिए चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1) यह अधिनियम चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. बिहार अधिनियम 24,2006 की धारा 19 मंें संशोधन। - बिहार अधिनियम 24,2006 की धारा-19 की उप-धारा (1) का खंड़ (IV) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :-

'' (IV) कुलपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष के कार्यकाल के लिए अथवा 75 (पचहत्तर) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकेंगे और वे आगे 75 (पचहत्तर) वर्ष की आयु तक अगली अवधि के लिए पुनर्नियोजन के पात्र होंगे।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

24 मई 2012

सं॰ एल0जी0-1-7/2012/लेजः 320—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2012 (बिहार अधिनियम 8, 2012) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के ख्ांड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 8, 2012]

The Chanakya National Law University (Amendment) Act, 2012

AN

ACT

To amend The Chanakya National Law University Act,2006

(Bihar Act 24,2006)

Preamble ।- It is necessary to amend certain existing provisions of The Chanakya National Law University Act, 2006 in order to take advantage of experienced persons in the field of law and to further strengthen and streamline the administration of the university.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India, as follows :-

3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 ebZ 2012

1. Short title, Extent and commencement .- (1) This Act may be called the The Chanakya National Law University (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication of notification in the official Gazzette.

2. Amendment in Section- 19 of the Bihar Act 24, 2006. - Clause (IV) of sub-section (1) of Section 19 of the said Act 2006 shall be substituted by the following:-

"(IV) The Vice Chancellor shall hold office for a term of 5 (five) years from the date on which he holds his/her office, or till he/she attains the age of 75 (seventy five) years, whichever is earlier, and he/she shall be eligible for re-appointment for further term till he/she attains the age of 75(seventy five) years."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 216-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 May 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-05-24.216/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-05-24.216.