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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 May 2012

Published 29 May 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-05-29.229
Languages
English, Hindi
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(1) सुपरवाईजरी ग्रेड-ए॰बी॰ एवं सी॰ मो॰ 1.20 लाख रू॰
(2) हाइली स्कील्ड से क्लेरिकल-3 तक के कर्मियों के लिए मो॰ 1.15 लाख रू॰
(3) क्लेरिकल-4 से स्कील्ड-बी तक के कर्मियों के लिए मो॰ 1.05 लाख रू॰
(4) सेमी स्कील्ड कर्मियों के लिए मो॰ 0.65 लाख रू॰
(5) अनस्कील्ड कर्मियों के लिए मो॰ 0.45 लाख रू॰

इन कर्मियों के वेतन की गणना 1996-97 के अन्तिम वेतन के आधार पर किया जायेगा। सभी कर्मियों की सेवा के सत्यापन एवं Scrutiny के बाद माननीय न्यायमूर्त्ति उदय सिन्हा कमिटी को समर्पित कर्मचारियों के स्टेट्‌स (सीजनल/स्थायी) को ही आधार माना जायेगा।

(ख) स्थायी कर्मीः

(1) भविष्य निधि अंशदानोें के साथ मार्च, 1997 के कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक वेतन भुगतान। (2) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक उपार्जित छुट्‌टी के वेतन का भुगतान। (3) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक ग्रैच्युटी एक्ट के तहत अनुमान्य ग्रैच्युटी का भुगतान। (4) कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2012 तक बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस का भुगतान। (5) कट ऑफ डेट तक सुगर वेज बोर्ड/अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपक्षीय समझौता लागू करने के क्रम में यू॰ पी॰ पैटर्न को बिहार में भी लागू करने की परिपाटी रही है, अतः उसे निगम के स्थायी कर्मियों के लिए भी लागू किया जाना आवश्यक है।

(6) Exit Settlement Plan@Benefit Scheme के तहत स्थायी कर्मियों को निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता हैः-

(1) पाँच वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को चार माह का वेतन। (2) पाँच से दस वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को छः माह का वेतन।

(3) दस वर्षो से अधिक वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को नौ माह का वेतन। इन कर्मियों के वेतन की गणना 31 मार्च, 2012 में देय वेतन के आधार पर किया जायेगा। (ग) कैजुअल/दैनिक मजदूरः

कैजुअल/दैनिक मजदूरों को उनकी कार्य अवधि का बकाया मजदूरी का भुगतान।

(घ) अन्यान्यः

(1) कट ऑफ डेट तक जिन कर्मचारियों के जिम्में उनके द्वारा लिया गया अग्रिम बकाया है, उसकी एक मुश्त कटौती कर्मियों को भुगतान के समय कर ली जायेगी।

(2) इकाई स्तर से ही एक मुश्त भुगतान कर Exit Settlement Plan/Benefit Scheme का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

आदेषः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मृत्युंजय कुमार, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 229-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 May 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-05-29.229/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-05-29.229.