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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 May 2012

Published 30 May 2012

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-05-30.22
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 9999 (cid:29)ये(cid:29)ये(cid:29)ये(cid:29)येंठंठंठंठ 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22222222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 30303030 मईमईमईमई 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु=म> के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद।

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भाग-1-ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-रा(cid:29)यपाल और कायाINयG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 11-18 भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और उRच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:29)य गजट> के उTरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय> के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[ (cid:29)येंठअनुमित िमल चुक[ है। ---

भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मW पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व]ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ_याMद। ---

पूरक

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पूरक-क 19-212 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) छु 6ट(cid:15) और अ9यऔर अ9यऔर अ9यऔर अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

9 मई 2012

एस0ओ0 99, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-239/जे0, दिनांक 21 जनवरी 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अर्जुन नारायण शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 जनवरी 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अर्जुन नारायण शर्मा अधिवक्ता, नोटरी जहानाबाद बार एसोशियेशन 21.01.94 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 जहानाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/92/3644/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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9 मई 2012

एस0ओ0 100, एस0ओ0 99, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/92/3644/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 9th May 2012

S.O 99, dated 30th may 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Narayan Sharma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 239/J dated 21st January 1994 to practice as notary again for the next five years from 21st January 20083 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Arjun Narayan Sharma Advocate, Notary Bar Assosiation Jehanabad 21.01.94 B.Sc L.L.B Jehanabad District

(File no.-A/Not-88/92/3644/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretaty.

,———

9 मई 2012

एस0ओ0 97, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1072/जे0, दिनांक 7 मार्च 1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शशि भूषण, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 7 मार्च 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शशि भूषण अधिवक्ता, नोटरी व्यवहार न्यायालय मधेपुरा। 07.03.1992 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 मधेपुरा जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3645/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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9 मई 2012

एस0ओ0 98, एस0ओ0 97, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3645/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 9th May 2012

S.O 97, dated 30th May 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1072/J, dated 7th March 1992 to practice as notary again for the next five years from 7th March 2011.

4 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shashi Bhusan Advocate, Notary Madhepura 07.03.92 B.Sc L.L.B Madhepura District

(File no.-A/AB-40/91/3645/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretaty.

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22 मई 2012

एस0ओ0 95, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2943/जे0, दिनांक 1 मई 1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कपलेश्वर लाल कर्ण, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 1 मई 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कपलेश्वर लाल कर्ण अधिवक्ता, अररिया 01.05.1989 बी0ए0 एल0एल0बी0 अररिया जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-35/87/3962/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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22 मई 2012

एस0ओ0 96, एस0ओ0 95, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-35/87/3962/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

———

The 22nd May 2012

S.O 95, dated 30th May 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kapleshwar Lal Karn and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2943/J dated 1st May 1989 to practice as notary again for the next five years from 1st May 2011.

5 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Kapleshwar Lal Karn Advocate, Araria 01.05.1989 B.A L.L.B Araria District

(File no.-A/AB-35/87/3962/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretaty.

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योजना एवं विकास विभाग

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अधिसूचना

24 मई 2012

सं॰ स्था01-6/95-1946/यो0वि0—डॉ जितेन्द्र कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे-7600) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को वरीय संयुक्त निदेशक (वेतनमान-37400-67000, ग्रेड पे-8700) के पद पर प्रोन्नति देते हुए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। अधिसूचना निर्गत होने के बाद प्रभार ग्रहण की तिथि से यह प्रोन्नति प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मयंक भूषण पाठक, विशेष सचिव।

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सामान्य प्रशासन विभाग

———

अधिसूचनाएं

16 मई 2012

सं॰ 1/एल॰-84/2005-सा॰प्र॰-7017—श्री रामेश्वर सिंह, भा॰प्र॰से॰ (83), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27 अप्रील 2012 से 10 मई 2012 तक कुल चौदह (14) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

———

15 मई 2012

सं॰ 1/पी॰-369/2007-सा॰प्र॰-6951—श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा॰प्र॰से॰ (86), परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्‌स नियंत्रण सासाईटी, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के अधीन संकाय प्रमुख, ई-गवर्नेस केन्द्र तथा राजस्व, वित्त एवं परियोजना प्रबंधन केन्द्र के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 28 नवम्बर 2011

एस.ओ.सं0-I बी1- 101/2008-3572—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल ने कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 तक के लिए अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक सृजित पद का वर्ष 2011-12 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 31, दिनांक 05 जनवरी 2010 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 पत्र संख्या I/बी1- 101/2008-3573 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)

प्रेषक : आमिर सुबहानी सरकार के सचिव।

सेवा में; महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,15, दिनांक 28 नवम्बर 2011 विषय :- कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के सृजित एक-एक पद का वर्ष 2011-12 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में। प्रसंग : - विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28, दिनांक 05.01.2010

आदेशः - स्वीकृत। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि सरकार ने कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक पद का विाीय वर्ष 2011-12 में कुल अनुमानित व्यय रू. 6,99,626/- (छः लाख निन्नानवे हजार छः सौ छब्बीस रूपये) मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तत्‌संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है। 02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। 03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान ''मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उप-मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0002-जिला प्रभार'' विपत्र कोड-N-2030030010002 के अन्तर्गत विाीय वर्ष-2011-12 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा।

04. इसमें विा विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।

अनुलग्नकः-1

व्यय विवरणी

कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने के फलस्वरूप संभावित व्ययः -

क्र0 सं0 पदनाम पदों की संख्या अपुनरीक्षित वेतनमान वेतनबैंड ग्रेड वेतन कुल वार्षिक व्यय
1 2 3 4 5 6 7
01. अवर निबंधक (राजपत्रित) 01 (एक) 6,500-10,500 9,300-34,800 4,800 3,05,400
02. रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) 01 (एक) 2,550-3,200 4,440-7,440 1,300 91,080
03. आदेशपाल (अराजपत्रित) 01 (एक) संविदा के आधार पर समेकित पारिश्रमिक 7,405 रू. 7,405
योग :- 4,03,885
(1) वेतन :- 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 03. आदेशपाल (संविदा के आधार पर)- 3,05,400 91,080 7,405
(2) महँगाई भाा (51 प्रतिशत) 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 1,55,754 46,451
(3) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत) 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 22,905 6,831
(4) चिकित्सा भाा 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 2,400 2,400
(5) आकस्मिक व्यय 01. कार्यालय का मकान भाड़ा 02. लेखन सामग्री 49,000 10,000
कुल :- 6,99,626
7 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

व्यय का सारांश

01. पदाधिकारी का वेतन, महँगाई भाा एवं अन्य व्यय - 4,86,459 02. रात्रिप्रहरी का वेतन, महँगाई भाा एवं अन्य व्यय - 1,46,762 03. आदेशपाल (संविदा के आधार पर) - 7,405 04. आकस्मिक व्यय - 59,000 ------ कुल :- 6,99,626 ------

(छः लाख निनान्वे हजार छः सौ छब्बीस रूपये मात्र)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी, सचिव।

——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 19 19 19 19 अप्रील 2012अप्रील 2012अप्रील 2012अप्रील 2012

एस.ओ.सं0-II/ई1- 123/2000-1272127212721272—जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अनुशंसा के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल ने मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक सृजित पद का वर्ष 2012-13 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 1344, दिनांक 24.05.2010 के क्रम में निर्गत की जा रही है। 03. इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 958, दिनांक 27.03.2012 को विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, उप-सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 पत्र संख्या II/ई1- 123/2000-1273127312731273----अनुअनुअनुअनु.... निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन) ———

प्रेषक : विजय रंजन सरकार के उप-सचिव। सेवा में, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,15, दिनांक 19 अप्रील 2012 विषय : - मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के सृजित एक-एक पद का वर्ष 2012-13 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में। प्रसंग : - विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1345, दिनांक 24.05.2010 आदेशः - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि सरकार ने मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010-11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक-एक पद का विाीय वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित व्यय रूरूरूरू.... 8,87,121/- (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र 8,87,121/- (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र 8,87,121/- (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र 8,87,121/- (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तत्‌संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है।

02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। 03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान ''''''''मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उप-मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0002-जिला प्रभार'''''''' विपत्र कोड-N-20300 30010002 के अन्तर्गत विाीय वर्ष 2012-13 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा।

04. इसमें विा विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, उप-सचिव।

क्र0 सं0 पदनाम पदों की संख्या अपुनरीक्षित वेतनमान वेतनबैंड ग्रेड वेतन कुल वार्षिक व्यय
1 2 3 4 5 6 7
01. अवर निबंधक (राजपत्रित) 01 (एक) 6,500-10,500 9,300-34,800 4,800 3,22,200
02. रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) 01 (एक) 2,550-3,200 4,440-7,440 1,300 86,880
03. आदेशपाल (अराजपत्रित) 01 (एक) 2,550-3,200 4,440-7,440 1,300 86,880
योग :- 4,95,960
(1) वेतन :- 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 03. आदेशपाल - 3,22,200 86,880 86,880
(2) महँगाई भाा (58 प्रतिशत) 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 03. आदेशपाल - 1,86,876 50,394 50,394
(3) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत) 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 03. आदेशपाल - 24,265 6,516 6,516

अनुलग्नकः-1 व्यय विवरणी मुंगेर जिला अन्तर्गत तारापुर अनुमंडल मुख्यालय में अस्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले गये के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप होने वाले संभावित व्यय। क्र0 सं0

9 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012
(4) चिकित्सा भाा 01. पदाधिकारी - 02. रात्रिप्रहरी - 03. आदेशपाल - 2,400 2,400 2,400
(5) आकस्मिक व्यय 01. कार्यालय का मकान भाड़ा 02. लेखन सामग्री 49,000 10,000
कुल :- 8,87,121

01. पदाधिकारी का वेतन, महँगाई भाा एवं अन्य व्यय - 5,35,741 02. रात्रिप्रहरी एवं आदेशपाल का वेतन, महँगाई भाा एवं अन्य व्यय - 2,92,380 03. आकस्मिक व्यय - 59,000 ------ कुल :- 8,87,121 ------ (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये मात्र)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय रंजन, उप-सचिव।

———

बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार

——— अध्सिूचनाएं

22 मई 2012 सं नि॰प्रा॰/ नि॰ 1-08/2012/ 8067—बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार की अध्सिूचना संख्या 6477, दिनांक 12 मई 2012 द्वारा बिहार सहकारी समितियाँ अध्निियम, 1935 के तहत निबंध्ति सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए सभी प्रखंड विकास पदाध्किारी/ अंचलाध्किारी को अपने क्षेत्रााध्किार के लिए निर्वाचन पदाध्किारी ;सहयोग समितियाँद्ध नियुक्त किया गया है एवं यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य तौर प्रखंड विकास पदाध्किारी ही निर्वाचन पदाध्किारी ;सहयोग समितियाँद्ध होंगे, किन्तु विशेष परिस्थिति में उनकी अनुपस्थिति या कार्य हित में जिला पदाध्किारी -सह- जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;सहयोग समितियाँद्ध की अनुशंसा पर अंचलाध्किारी भी उस कार्य का निर्वहन करेंगे।

सम्प्रति बहुत से प्रखंड विकास पदाध्किारी प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल के प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं। अतएव जिन प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाध्किारी व्यापार मंडल के प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं, उन प्रखंडों में अवस्थित व्यापार मंडल के चुनाव के लिए संबंध्ति अंचल पदाध्किारी निर्वाचन पदाध्किारी होंगे।

प्राध्किार की अध्सिूचना संख्या 6477, दिनांक 12 मई 2012 उपर्युक्त हद तक संशोध्ति माने जायेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माध्वन,

मुख्य चुनाव पदाध्किारी।

———

22 मई 2012

सं नि॰प्रा॰/नि॰ 1-08/2012/ 8068—बिहार सहकारी सोसाईटी ;संशोध्नद्ध अध्निियम, 2011 के धरा-14 ;कद्ध ;1द्ध के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अध्सिूचना संख्या 1273, दिनांक 01 मार्च 2012 द्वारा बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 के अध्ीन निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध् समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम 2008 की धरा-5 ;2द्ध एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार नियमावली 2008 के नियम 6 ;2द्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाध्किारी, पटना सदर को निर्वाचन पदाध्किारी नियुक्त किया जाता है।10 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 3. अनुमंडल पदाध्किारी -सह- निर्वाचन पदाध्किारी राज्य स्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु अपने अध्ीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाध्किारी/ अंचल अध्किारी/ भूमि सुधर उप-समाहर्त्ता/ उप-समाहर्त्ता को उप-निर्वाचन पदाध्किारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाध्किारी -सह- निर्वाचन पदाध्किारी जिला पदाध्किारी -सह- जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;सहयोग समितियाँद्ध, पटना के निर्देशन एवं नियंत्राण में उक्त समितियों का चुनाव संबंध्ी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाध्किारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्राण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माध्वन,

मुख्य चुनाव पदाध्किारी।

——— जल संसाधन विभाग कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय ——— अधिसूचनाएं 30 मार्च 2012 सं0 क0/स्था0-03/2012-181—कृषि विभाग की अधिसूचना सं0 1718, दिनांक 26 मार्च 2012 के आलोक में कॉलम-2 में अंकित पदाधिकारियों का पदस्थापन कॉलम-3 में अंकित अभिकरणों में किया जाता हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम/पदनाम पदस्थापन स्थान
1 2 3
1 श्री संदीप कुमार राय, सहायक कृषि निदेषक (सां0), बिहार कृषि सेवा कोटि-9, (सां0) वर्ग-2 सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना ।
2 श्री मुरली मनोहर घोष, सहायक कृषि निदेषक (सां0), बिहार कृषि सेवा कोटि-9, (सां0) वर्ग-2 किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।

यह पदस्थापन विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 27 मार्च 2012 के अपराह्‌न से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

———

15 मई 2012

सं0 क0/स्था0-26/2001-249—श्री मिन्हाज आलम, (भा0प्र0से0), प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर को अध्यक्ष, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के पद पर दिनांक 10 अप्रील 2012 के पूर्वाह्‌न के प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

11 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----रा(cid:29)यरा(cid:29)यरा(cid:29)यरा(cid:29)यपाल और कायाINयपाल और कायाINयपाल और कायाINयपाल और कायाINयG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।

ÑÑÑÑÑ जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 27 मार्च 2012 सं0 क0/स्था0-03/2008-165—किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/स्था0-03/2008-138 दिनांक-28 जनवरी 2010 द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 28 जनवरी 2012 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978(बिहार अधिनियम-3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत्‌ पुनर्गठन किया जाता हैः-

(क) अध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।
(ख) अभिकरणों के कार्यक्षेत्र मेंपड़नेवालेजिलों के जिलापरिषद्‌ के अध्यक्षः- 1. अध्यक्ष, जिलापरिषद, भागलपुर । 2. अध्यक्ष, जिलापरिषद, बॉंका । 3. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मॅुंगेर । 4. अध्यक्ष, जिलापरिषद, शेखपुरा । 5. अध्यक्ष, जिलापरिषद, लखीसराय । 6. अध्यक्ष, जिलापरिषद,जमुई । 7. अध्यक्ष, जिलापरिषद, खगड़िया ।
(ग) अभिकरण के कार्यक्षेत्र के दो कृषकः-प्रतिनिधि एवंविधानमंडल के चारसदस्य (तीन विधानसभा एवं एक विधानपरिषद से) कृषकप्रतिनिधि 1. श्री राजहंस कुमार मंडल, (पिता-स्व0 सिबूमंडल,) ग्राम-बालदेव, इटहरी, पो0-फुल्लीडुपर, था0-फुल्लीडुपर, जिला-बांका । 2. श्रीसुभाष यादव, श्रीरामपुर, अनबरनगर, भागलपुर ।
विधानमंडलसदस्य 1. श्री सुबोध राय, माननीय स0वि0स0 (सुल्तानगंज), 2. श्री विजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 (लखीसराय), 3. श्री जर्नादनमांझी, माननीय स0वि0स0 (अमरपुर), 4. श्री मनोज यादवमाननीय स0वि0प0 भागलपुर (बांका),
(घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता- अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
(ड़) इस धारा की अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी- 1. अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 2. मुख्य अभियंता (दक्षिण), नलकूप परियोजना, लघु सिंचाई विभाग, पटना। 3. संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर ।
(च) राज्य जल संसाधन विभाग बोर्ड का एक प्रतिनिधि- अध्यक्ष, राज्य जल संसाधन विकास बोर्ड, बिहार, पटना ।
(छ) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनका प्रतिनिधि मुख्य अभियंता (भागलपुर), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ।
(ज) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि- निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।
(झ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र मे कार्य करने ं वाले वाणिज्जिक 1. प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 2. महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि प्राचार्य राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय, सवौर अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ठ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय सलाहकार, के0बी0सी0 कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर।
12 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

4. किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षोकी होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

——— 27 अप्रील 2012 सं0 क0/स्था0-19/2002-229—कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/स्था0-19/2002-142, दिनांक 28 जनवरी 2010 के द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 27 जनवरी 2012 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम-3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत्‌ पुनर्गठन किया जाता हैः-

(क) अध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकासअभिकरण, सहरसा ।
(ख) अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जिलों के जिला परिषद्‌ के अध्यक्षः- 1. अध्यक्ष, जिलापरिषद, सहरसा । 2. अध्यक्ष, जिलापरिषद, कटिहार । 3. अध्यक्ष, जिलापरिषद, पूर्णीया । 4. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मधेपुरा । 5. अध्यक्ष, जिलापरिषद, बेगुसराय । 6. अध्यक्ष, जिलापरिषद, किशनगंज । 7. अध्यक्ष, जिलापरिषद, अररिया । 8. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मधुबनी । 9. अध्यक्ष, जिलापरिषद, दरभंगा । 10. अध्यक्ष, जिलापरिषद, सुपौल ।
(ग) अभिकरण के कार्यक्षेत्र सेविधान मंडल के चार सदस्य (तीन विधानसभा एवं एक विधान परिषद से) तथा दो कृषक प्रतिनिधि विधानमंडल सदस्य 1. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव स0वि0स0, निर्मली । 2. श्री रमेश ऋषिदेव, स0वि0स0,सिंहेश्वर (अ0जा0)। 3. श्री नौसादआलम, स0वि0स0,ठाकुरगंज । 4. मो0 हारूण रसीद, स0वि0प0, ।
कृषक प्रतिनिधि 1. श्री जिवनेश्वर साह, निर्मली, सुपौल । 2. श्री आलोक कुमार, पूर्णिया ।
(घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर ।
(ड़) इस धारा की अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी- 1. संयुक्त कृषि निदेशक, सहरसा । 2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया । 3. मुख्य अभियंता (उ0), लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर ।
(च) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(छ) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि निबंधक सहयोग समितियॉ बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
(ज) अभिकरण के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले वाणिज्जिक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि 1. प्रबंध निदेशक, भूमिविकासबैंक, बिहारअथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी। 2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेटबैंक, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी।
(झ) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि उप कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय, पूसा अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय सलाहकार, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
(ठ) एजेन्सी का प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
13 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप-निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

4. कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए गठित इस बोर्ड की अवधि दो वर्षो की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

——— सं॰ यो05/विविध-49/07-204/मू0नि0 योजना एवं विकास विभाग (मूल्यांकन निदेषालय) ——— संकल्प 23 मई 2012 विषयः राज्य मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन।

राज्य में विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 4210, दिनांक 28 दिसम्बर 2007 द्वारा राज्य मूल्यांकन समिति गठित है। वर्ष 2009 में स्वतंत्र मूल्यांकन निदेषालय के गठन तथा प्रषासनिक परिदृष्य में परिवर्त्तन के फलस्वरूप राज्य सरकार ने राज्य मूल्यांकन समिति को निम्नरूपेण पुनर्गठित करने का निर्णय लिया हैः- 1. मंत्री, योजना एवं विकास विभाग अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त उपाध्यक्ष 3. प्रधान सचिव ,वित्त विभाग सदस्य14 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 4. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग सदस्य सचिव 5. प्रधान सचिव/सचिव, षिक्षा विभाग सदस्य 6. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग सदस्य 7. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य 8. सलाहकार, मूल्यांकन प्रभाग, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य 9. निदेषक, ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना सदस्य 10. निदेषक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय, पटना सदस्य 11. निदेषक/अपर निदेषक मूल्यांकन निदेषालय, पटना सदस्य

2. इस समिति के निम्नांकित कार्य होंगेंंः-

क- विभिन्न विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु परियोजनाओं/कार्यक्रमों का चयन करना।

ख- चयनित परियोजनाओं /कार्यक्रमों के मूल्यांकन की विधि इत्यादि तय करना।

ग- मूल्यांकन प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं अनुमोदन करना।

घ- अनुमोदित मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित सुझावों तथा अनुषंसाओं पर संबंद्ध विभागों द्वारा अनुवर्त्ती कार्रवाई कराना।

3. समिति को सचिवालीय सहायता मूल्यांकन निदेषालय, बिहार से प्राप्त होगी तथा इसका मुख्यालय पटना में रहेगा।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तय करेगी। समिति के सहायतार्थ एक विषेषज्ञ समिति होगी। इसके अतिरिक्त समिति आवष्यकतानुसार उप समितियाँ अथवा तकनीकी परामर्षदातृ समिति गठित कर सकेगी।

5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी विकास आयुक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगें।

6. समिति अपनी बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य किसी पदाधिकारी अथवा विषिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी। 7. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा उसके पूर्व जब भी आवष्यक हो, होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय प्रकाष, प्रधान सचिव।

——— सं॰ 1724/न0वि0एवंआ0वि0 नगर विकास एवं आवास विभाग ——— संकल्प 22 मई 2012 माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य

ार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित, (बिस्कोमान), पटना के चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित, (बिस्कोमान), पटना के च ार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की ार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित, (बिस्कोमान), पटना के च सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित, (बिस्कोमान), पटना के च

सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संंबंध में। सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संंबंध में। सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संंबंध में। सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संंबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग में बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित (बिस्कोमान), पटना से कुल चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सेवा प्रतिनियोजन के आधार पर ली गई थी। प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपनी सेवा समायोजन हेतु विभिन्न समादेश याचिकाएँ दायर की गईं जिसमें वादी के समायोजन की याचना को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा एल0पी0ए0 नं0 795/06, 628/06 एवं एल0पी0ए0 नं0 680/06 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त एल0पी0ए0 याचिकाओं में दिनांक 19 अप्रील 2010 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला पारित किया गया कि उक्त प्रतिनियोजित कर्मियों का प्रतिनियोजन साधारण प्रतिनियोजन नहीं मानते हुये इसकी सेवा स्थानांतरित कर तीन माह के अंदर इनके पुर्नवास या समायोजन के विषय मे निर्णय लिया जाय। जबतक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है तबतक वे15 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 सभी व्यावहारिक उद्‌देश्यों के लिए संबंधित विभाग के कर्मी माने जायेगे। उक्त निर्देश के साथ उक्त सभी एल0पी0ए0 याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकृत करने की कृपा की।

2. उक्त एल0पी0ए0 याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध सरकार के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसे दिनांक 24 जनवरी 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

3. उपरोक्त के आलोक में सम्यक्‌ रूप से विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित फैसलों के अनुपालन में बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संंघ सीमित (बिस्कोमान), पटना से प्रतिनियुक्त निम्नांकित चार सहायक अभियंताआंें एवं एक कनीय अभियंता की सेवा उपर्युक्त एल0पी0ए0 याचिकाओं में पारित माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की तिथि अर्थात्‌ दिनांक 19 अप्रील 2010 से विभाग में समायोजित किया जायः-

(1) श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता,

(2) श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक अभियंता,

(3) श्री सत्येद्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता,

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, (सेवानिवृत),

(5) श्री जयनाथ तिवारी, कनीय अभियंता।

4. यह समायोजन निम्नांकित शत्र्ताें के अधीन होगाः-

(क) अभियंता जिस आरक्षण श्रेणी में आते है तदनुसार ही आरक्षण बिन्दु के आधार पर इसका समायोजन किया जायेगा।

(ख) प्रतिनियुक्ति की तिथि से समायोजन की पूर्व की अवधि को सेवोत्तर लाभ की गणना हेतु राज्य सरकार की सेवा समझी जायेगी।

(ग) समायोजन वर्ष 2005 के बाद के अवधि में हो रहा है, अतः इन्हें नयी पेंशन योजना का ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(घ) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के अनुसार भविष्य निधि कटौती की राशि में अपना अंशदान मिलाकर बिस्कोमान भविष्य निधि कोषांग में जमा करा देगा।

(ङ) समायोजन की तिथि को समायोजित पद का प्रारंभिक स्तर का वेतन इन्हें प्राप्त होगा। यदि यह वेतन उन्हें पहले से प्राप्त वेतन से कम होगा तो विशेष परिस्थिति में उन्हें वेतन संरक्षण देने पर विचार किया जायेगा।

(छ) प्रतिनियुक्ति तिथि को जो अभियंता जिस कोटि में प्रतिनियुक्त थे उसी कोटि में उनका समायोजन किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति की अवधि में यदि बिस्कोमान के द्वारा इन अभिंयताओं को विधिवत प्रोन्नति दी गई होगी तो जाँचोपरान्त प्रोन्नति के अनुसार समायोजन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

ार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित ार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित ार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। किया जाय। किया जाय। किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरविन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ।16 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर। ——— कार्यालय-आदेष 19 अप्रील 2012

सं॰ स्था0-3, बी-13/11-630—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 सुधन साह भूतपूर्व हेल्पर नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के आश्रित पुत्र श्री विजय साह को नलकूप प्रमंडल सीवान के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 1-एस0 4440-7440, ग्रे0पे0 1650 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द्‌ किया जा सकता है।

2. श्री विजय साह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सुधन साह. के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोशण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल सीवान . के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोशण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री विजय साह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोशणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विजय साह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोशणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री विजय साह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।17 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

पर्यटन विभाग

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कार्यालय आदेश

15 मर्ई 2012

सं0 पर्य0/यो0(रा0)-65/2011-36-1418—पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का सभी कार्य कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में पर्यटन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को दिये गए परियोजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से ही करायी जाय। यह आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव ।

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शिक्षा विभाग

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अधिसूचनाएं

9 अप्रील 2012

सं॰10/व-1-16/04 मा0-427—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-4 के प्रावधानों के अधीन निम्नांकित सदस्यों को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना का पुनर्गठन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-5 में निहित प्रावधानों से आच्छादित होगा।

1. अध्यक्ष,

- अध्यक्ष बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना।

2. कुलपति,

- पदेन सदस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

3. विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा,

- पदेन सदस्य शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

4. श्रीमती ज्ञानी मिश्रा, शिक्षिका,

- सदस्य राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना।

5. श्री अरूण कुमार झा, शिक्षक,

- सदस्य संस्कृत विद्यालय, लगमा, जिला-दरभंगा।

6. श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र परमहंस,

- सदस्य गांधी संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, कमला, समस्तीपुर।

7. डा0 सुशील कान्त मिश्र, व्याख्याता,

- सदस्य देवशंकर हलधार चौधरी महाविद्यालय, चॉनपुरा, मधुबनी।

8. डा0 चौठी सदाय, विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष,

- सदस्य धर्मशास्त्र विभाग, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

9. प्रो0 कालका दत्त झा, पूर्व विभागाध्यक्ष,

- सदस्य पी0 जी0, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

10. श्री शोभा कान्त झा, सहायक शिक्षक,

- सदस्य मुक्तेश्वर संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, देवहार, मधुबनी।

11. श्री जय कुमार झा, प्रधान शिक्षक,

- सदस्य 2 मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।18 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

9 अप्रील 2012

सं॰10/व 1-16/04-मा0-426—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा-4 तथा 5 (1) एवं 8 (1) के प्रावधानों के अधीन प्रो0 (डा0) रामदेव प्रसाद को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।

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अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

19 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाएं 24 अप्रील 2012 सं॰ कौन/भी-910/2010-44—विभागीय अधिसूचना संख्या 298, दिनांक 5 अक्तूबर 2009 द्वारा गुप्तेष्वर प्रसाद, बिहार वित्त सेवा संप्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए ''निन्दन'' की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 292/2010 में दिनांक 26 अगस्त 2011 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

——— 23 मई 2012 सं॰ कौन/भी-129/2007-57—विभागीय अधिसूचना संख्या 272, दिनांक 25 जुलाई 2008 द्वारा श्री इन्द्र नारायण झा, वित्त सेवा संप्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, किषनगंज अंचल को अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में अनाधि—त रूप से वाहन चेकिंग करने एवं निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए ''निन्दन'' की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष-2007-08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-7729/2009 में दिनांक 4 अगस्त 2011 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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योजना एवं विकास विभाग

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अधिसूचना

23 मई 2012

सं॰ यो0स्था0/सां0नि0/3-2/2003-1929/यो0वि0—डा0 ओंकारेश्वर प्रसाद, निदेशक, सेवा निवृत्त, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पटना में उनके कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2981 दिनांक 25 सितम्बर 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसके संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त बनाये गये ।20 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012 विभागीय जॉच आयुक्त ने डा0 प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में अपना जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया । संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोप का आरोपवार स्थिति निम्नवत है :-

(1) आरोप संख्या-1(ख) :- (1) आरोप संख्या-1(ख) :- (1) आरोप संख्या-1(ख) :- (1) आरोप संख्या-1(ख) :- यह आरोप आरोपी के द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के अधीन नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण गवन होने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है। विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है। विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है। विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है। (2) आरोप संख्या-2 :- (2) आरोप संख्या-2 :- (2) आरोप संख्या-2 :- (2) आरोप संख्या-2 :- यह आरोप बिना विधिवत प्रभार दिए दिनांक 11.09.2000 से 04.01.2001 की अवधि में श्री जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव से अनियमित ढंग से बिना किसी सक्षम आदेश के रोकड़पाल का काम लिए जाने तथा निजी स्वार्थ साधक पाये जाने पर आदेश संख्या-5 दिनांक 05.01.2001 द्वारा रोकड़पाल के कार्य संपादनार्थ आपके द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है । (3) आरोप संख्या-3(ख) ः- (3) आरोप संख्या-3(ख) ः- (3) आरोप संख्या-3(ख) ः- (3) आरोप संख्या-3(ख) ः- यह आरोप श्री विद्याकान्त झा, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त श्री विष्णु दयाल पंडित, सहायक निदेशक के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्रभार लेने के उपरान्त प्रभार की तिथि को बारम्बार रोकड़पाल द्वारा अन्तः शेष राशि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराने एवं श्री प्रसाद द्वारा 6.00 लाख रुपये से अधिक की राशि की रोकड़ में अनुपलब्धता को अनदेखी करने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने विभागीय जांच आयुक्त ने विभागीय जांच आयुक्त ने विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।इसे अंशतः प्रमाणित पाया है। (4) आरोप संख्या-4(क) :- (4) आरोप संख्या-4(क) :- (4) आरोप संख्या-4(क) :- (4) आरोप संख्या-4(क) :- यह आरोप डाक टिकट के वास्तविक उपयोग की सूचना प्राप्त किए बिना डाक टिकट क्रय हेतु राशि का आहरण करने तथा आहरित राशि में से ` 62,000/-(बासठ हजार) मात्र गवन से संबंधित है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे विभागीय जांच आयुक्त ने इसे विभागीय जांच आयुक्त ने इसे विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।अंशतः प्रमाणित पाया है।अंशतः प्रमाणित पाया है।अंशतः प्रमाणित पाया है। (5) आरोप संख्या-5(ग) :- (5) आरोप संख्या-5(ग) :- (5) आरोप संख्या-5(ग) :- (5) आरोप संख्या-5(ग) :- यह आरोप श्री विष्णु दयाल पंडित के दिनांक 03.06.2003 को लेखा का प्रभार लेने के उपरान्त लेखा संधारण के अद्यतन नहीं किए जाने की सूचना दिए जाने के बावजूद दिनांक 15.08.2003 को रोकड़पाल श्री श्रीवास्तव को बिना रोकड़ का प्रभार दिलाए उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने देने तथा लेखा पदाधिकारी को लेखा की सही जानकारी नहीं होने देने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है । विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गई। प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया साक्ष्य डा0 प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव प्राप्त कारण पृच्छा की सम्यक्‌ समीक्षा के बाद प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डा0 प्रसाद को दंडित करने का निर्णय लिया गया है। प्रावधान के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3166 दिनांक 20.03.2012 से प्राप्त परामर्श के आलोक में डा0 प्रसाद के पेंशनादि से 5 (पाँच) प्रतिशत की राशि कटौती करने का निर्णय लिया जाता है। यह कटौती आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।

——— No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-22/12-3044 VIGILANCE DEPARTMENT ——— DECLARATION 22nd May 2012 (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) WHEREAS, It is alleged that Sri Sushil Kumar Chaudhary, the then Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar), S/o Late Satyanarayan Chaudhary, Permanent Addrss R/o Magardahi, Ward No. 15, Samastipur, P.S. - Samastipur Town, Dist. - Samastipur (Bihar) while holding the post of the Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar), and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 16/12 dated 09-02-2012. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Sushil Kumar Chaudhary, the then Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar), who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

21 (cid:18)बहार गजट, 30 मई 2012

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar sd/-Illegible, Principal Secretary.

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित।

(cid:18)बहार गजट, 11Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 May 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-05-30.22/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-05-30.22.