िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।
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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-रा(cid:30)यपाल और कायाJOयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 4-12 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:30)य गजट? के उUरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ (cid:30)येंठअनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। ---
पूरक
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पूरक-क 13-142 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
भागभागभागभाग----1111
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m|ksx foHkkx
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अधिसूचनाएं
13 अप्रील 2012
सं॰ 3/उ०स्था०(पदस्थापन)05/11-1903—उद्योग विभाग के अधिसूचना संख्या 3701, दिनांक 29 जुलाई 2011 के द्वारा फीडर कैडर से परियोजना प्रबंधक के पद पर नव प्रोन्नत श्री राम प्रपन्न चौधरी को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय में पदस्थापित किया जाता है।
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ¼ह0)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
——— 21 मई 2012 सं॰ 3/उ०स्था०(अवकाश)16/06-2441—श्रीमती सरिता चौधरी, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय(उद्योग विभाग), बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर 2011 से 30 दिसम्बर 2011 तक कुल 08(आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ¼ह0)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
——— निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचना 31 मई 2012 सं0 ई2-2-3/2002-2683—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्री अवधेष कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल को उनके द्वारा समर्पित आवेदनों के आलोक में अपने ससुर जी की चिकित्सा हेतु दिनांक 23 जून 2011 से 22 जुलाई 2011 तक के लिये कुल 30 (तीस) दिनों के तथा अपने ससुर जी के देहावसान के अवसर पर एवं पिताजी की चिकित्सा हेतु दिनांक 16 दिसम्बर 2011 से 15 जनवरी 2012 तक कुल 31 (इकतीस) दिनाें अर्थात् कुल 61 (इकसठ) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।
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fcgkj jkT; fuokZpu izkf/kdkj
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अध्सिूचना
25 मई 2012
सं नि॰प्रा॰/नि॰ 1-08/2012/ 8145—बिहार सहकारी सोसाईटी ;संशोध्नद्ध अध्निियम, 2011 के धरा-14 ;कद्ध ;1द्ध के प्रावधनों के आलोक में सहकारिता विभाग की अध्सिूचना संख्या-1273, दिनांक 1 मार्च 2012 द्वारा बिहार सहकारिता3 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012 अध्निियम, 1935 के अध्ीन निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध् समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार को सौंपा गया है।
2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम 2008 की धरा-5 ;2द्ध एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार नियमावली 2008 के नियम 6 ;2द्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध् उत्पादक समितियों के निर्वाचन के लिए वरीय अपर समाहर्त्ता को नोडल पदाध्किारी नियुक्त किया जाता है।
3. वरीय अपर समाहर्त्ता -सह- नोडल पदाध्किारी जिला पदाध्किारी -सह- जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;सहयोग समितियाँद्ध के निर्देशन एवं नियंत्राण में कार्य करेंगे तथा बिहार राज्य अध्निियम, 2008 की धरा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्राण में निर्वाचन का कार्य करेंगे।
आदेश से,
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।
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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 12Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----रा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यरा(cid:30)यपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयपाल और कायाJOयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
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fcgkj jkT; fuokZpu izkf/kdkj
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अध्सिूचनाएं
24 मई 2012
सं नि॰प्रा॰/नि॰ 1-01/2011/8109—चूँकि बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 की धरा-14;कद्ध में किये गये संशोध्न एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या 1273, दिनांक 1 मार्च 2012 के क्रम में उक्त अध्निियम के तहत निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध्कारिणी समिति, जो अध्क्रिमित हैं या जिनकी कालावध् िसमाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के नियंत्राण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अध्ीन कराया जाना है।
और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राध्किार द्वारा तत्काल 101 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
और, चूंकि प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में 1 ;एकद्ध अध्यक्ष, 1 ;एकद्ध मंत्राी/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंध्कारिणी कमिटी के 11 ;ग्यारहद्ध सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,
अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 एवं बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 ;यथा संशोध्ति, 2008द्ध की धरा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राध्किार एतद् द्वारा तृतीय चरण में परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 101 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्राी/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्यों ;छौड़ाही, बेगुसराय में मात्रा अध्यक्ष पद काद्ध के निर्वाचन हेतु, सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29 जून 2012 ;शुक्रवारद्ध की तिथि नियत करता है तथा संबंध्ति मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अध्निियम/ नियमावली/ प्राध्किार के निदेशों के अध्ीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधरकों को निर्वाचित करें।
तृतीय चरण के लिए संबंध्ति मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाध्किारी प्राध्किार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 जून 2012 ;मंगलवारद्ध को संलग्न प्रपत्रा-1 ;परिशिष्ट-3द्ध में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। तृतीय चरण के लिए मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;स॰स॰द्ध के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 29 जून 2012 ;शुक्रवारद्ध को मतदान समाप्ति की पश्चात् उसी दिन सुविधनुसार अपरार् िं4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 30 जून 2012 ;शनिवारद्ध को सुबह 8ः00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 29 जून 2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीध्े मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 30 जून 2012 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा दी जायेगी।
आदेश से,
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।5 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
परिशिष्ट-1
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012
निर्वाचन कार्यक्रम
तृतीय चरण
| (i) | प्राध्किार की अध्सिूचना | - | 24.05.2012 ;गुरूवारद्ध |
| (ii) | निर्वाचन पदाध्किारियो ं द्वारा प्रपत्रा-1 मं े सूचना का प्रकाशन | - | 05.06.2012 ;मंगलवारद्ध |
| (iii) | नामांकन की तिथि | - | 19.06.2012 ;मंगलवारद्ध |
| (iv) | संवीक्षा की तिथि | - | 20.06.2012 ;बुध्वारद्ध |
| (v) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि | - | 21.06.2012 ;गुरूवारद्ध |
| (vi) | मतदान, अगर आवश्यक हो | - | 29.06.2012 ;शुक्रवारद्ध |
| (vii) | मतगणना | - | 29.06.2012 की संध्या / 30.06.2012 ;शनिवारद्ध |
परिशिष्ट-2
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन-2012
तृतीय चरण का निर्वाचन
| क्र | जिला | प्रखंडों का नाम जहांं मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं |
| 1 | पटना | 1. पटना सदर, 2. पफुलवारी शरीपफ, 3. दनियावां, 4. पुनपुन, 5. बख्तियारपुर, 6. अथमलगोला, 7. बेलछी, 8. मोकामा, 9. पण्डारक |
| 2 | रोहतास | 1. डिहरी, 2. चेनारी |
| 3 | कैमूर | 1. रामगढ़, 2. नुआंव |
| 4 | नालन्दा | 1. सरमेरा, 2. राजगीर, 3. वेन |
| 5 | जहानाबाद | 1. जहानाबाद |
| 6 | औरंगाबाद | 1. वारूण, 2. कुटुम्बा, 3. ओबरा, 4. रपफीगंज |
| 7 | नवादा | 1. नवादा, 2. अकबरपुर, 3. कौआकोल, 4. पकड़ीबरामा |
| 8 | पश्चिम चम्पारण | 1. बगहा-II, 2. मंझौलिया, 3. बैरिया, 4. गौनाहा |
| 9 | पूर्वी चम्पारण | 1. चकिया, 2. पताही, 3. आदापुर, 4. छौड़ादानो, 5. रक्सौल, 6. रामगढ़वा, 7. घोड़ासहन, 8. चिरैया, 9. ढ़ाका, 10. मेहसी, 11. कल्याणपुर, 12. केसरिया, 13. पकरीदयाल, 14. मध्ुबन, 15. तेतरिया, 16. अरेराज, 17. पहाड़पुर, 18. संग्रामपुर, 19. हरसि(ी, 20. बंजरिया, 21. कोरवा, 22. पिपराकोठी, 23. सुगौली, 24. तुरकौलिया |
| 10 | सहरसा | 1. सोनवर्षा |
| 11 | सुपौल | 1. सुपौल, 2. पिपरा, 3. भरौना |
| 12 | पूर्णियाँ | 1. बायसी, 2. बैसा, 3. बड़हरा कोठी, 4. रूपौली |
| 13 कटिहार | 1. बरारी, 2. हसनगंज, 3. प्राणपुर, 4. अमदाबाद, 5. कदबा, 6. विस्पफी | |
| 14 | समस्तीपुर | 1. ताजपुर, 2. मोरवा, 3. सरायरंजन, 4. पूसा, 5. मोहनपुर, 6. सिंघिया, 7. हसनपुर |
| 15 | सिवान | 1. वसन्तपुर, 2. लकड़ी नवीगंज, 3. दरौली, 4. नौतन, 5. जीरादेई, 6. बड़हरिया, 7. हुसैनीगंज, 8. सिसवन, 9. रघुनाथपुर |
| 16 | गोपालगंज | 1. बैकु ंठपुर, 2. हथुआ, 3. उचकागांव, 4. भोरे, 5. कटैया |
| 17 | भागलपुर | 1. शाहकु ंड, 2. कहलगांव, 3. रंगराचौक, 4. गोपालपुर, 5. इस्माइलपुर |
| 18 | जमुई | 1. सिकन्दरा |
| 19 | खगड़िया | 1. बेलदौर |
| 20 | बेगुसराय | 1. तेघड़ा, 2. बछवाड़ा, 3. बलिया, 4. मटिहानी, 5. शाम्हो, 6 छौड़ाही ;मात्रा अध्यक्ष पद काद्ध |
एन0 एस0 माध्वन, मुख्य चुनाव पदाध्किारी
परिशिष्ट-3
मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन
प्रपत्रा-1
सूचना का प्रपत्रा
जिला .........................., प्रखंड.........................के मत्स्यजीवी सहयोग समिति .................................के अध्यक्ष, मंत्राी/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक...................................को किया जाना है,
मैं......................................................................निर्वाचन पदाध्किारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
;निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध
आम सूचना
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -
| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियो ं की संख्या |
| 1. | 2. |
| अध्यक्ष मंत्राी / कोषाध्यक्ष प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्य | 1 ;अनारक्षितद्ध 1 ;अनारक्षितद्ध 11 ;अनारक्षितद्ध |
(ii) नामांकन पत्रा अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..........................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर ;स्थान का नामद्ध सकने की स्थिति में..........................................................को.....................................................पर दाखिल किया जा सकता ;उप निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध ;स्थान का नामद्ध है। नामांकन पत्रा दिनांक .................................................... 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपरा" तक प्रस्तुत किया जा सकता है। ;नामांकन पत्रा दाखिला की तिथिद्ध (iii) नामांकन पत्रा का प्रपत्रा उपरोक्त पदाध्किारियों के कार्यालय से दिनांक...........................से दिनांक........................तक ....... ..........................बजे से.............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
(iv) नामांकन पत्राों की संवीक्षा दिनांक.......................को.............................................पर 11 बजे पूर्वार् िंमें प्रारंभ होगी। ;स्थान का नामद्ध (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................को अपरार् िं2 बजे के पूर्व तक ...............................................पर ;स्थान का नामद्ध दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विध्मिान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राध्किार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चि" का आवंटन भी किया जायेगा।
(vi) सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....................को................बजे पूर्वाह् से..................बजे अपरा" तक होगा। (Vii) मतगणना दिनांक..................को .................बजे से.................................................पर की जायेगी। ;स्थान का नामद्ध
स्थान- निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर तिथि -7 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
29 मई 2012
सं नि॰प्रा॰/नि॰ 1-01/2011/ 8171—चूँकि बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 की धरा 14;कद्ध में किये गये संशोध्न एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या 1273, दिनांक 1 मार्च 2012 के क्रम में उक्त अध्निियम के तहत निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध्कारिणी समिति, जो अध्क्रिमित हैं या जिनकी कालावध् िसमाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के नियंत्राण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अध्ीन कराया जाना है।
और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राध्किार द्वारा 02 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
और, चूंकि प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में 1 ;एकद्ध अध्यक्ष, 1 ;एकद्ध मंत्राी/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंध्कारिणी कमिटी के 11 ;ग्यारहद्ध सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,
अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 एवं बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 ;यथा संशोध्ति, 2008द्ध की धरा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राध्किार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 02 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्राी/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु, सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29 जून 2012 ;शुक्रवारद्ध की तिथि नियत करता है तथा संबंध्ति मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अध्निियम/ नियमावली/ प्राध्किार के निदेशों के अध्ीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधरकों को निर्वाचित करें।
संबंध्ति मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाध्किारी प्राध्किार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 जून 2012 ;मंगलवारद्ध को संलग्न प्रपत्रा-1 ;परिशिष्ट-3द्ध में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;स॰स॰द्ध के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 29 जून 2012 ;शुक्रवारद्ध को मतदान समाप्ति की पश्चात् उसी दिन सुविधनुसार अपरार् िं 4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 30 जून 2012 ;शनिवारद्ध को सुबह 8ः00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 29 जून 2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीध्े मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 30 जून 2012 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा दी जायेगी।ह0/-
आदेश से,
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।8 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
परिशिष्ट-1
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012
निर्वाचन कार्यक्रम
परिहार एवं नूरसराय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए
| (i) | प्राध्किार की अध्सिूचना | - | 29.05.2012 ;मंगलवारद्ध |
| (ii) | निर्वाचन पदाध्किारियो ं द्वारा प्रपत्रा-1 मं े सूचना का प्रकाशन | - | 05.06.2012 ;मंगलवारद्ध |
| (iii) | नामांकन की तिथि | - | 19.06.2012 ;मंगलवारद्ध |
| (iv) | संवीक्षा की तिथि | - | 20.06.2012 ;बुध्वारद्ध |
| (v) | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि | - | 21.06.2012 ;गुरूवारद्ध |
| (vi) | मतदान, अगर आवश्यक हो | - | 29.06.2012 ;शुक्रवारद्ध |
| (vii) | मतगणना | - | 29.06.2012 की संध्या / 30.06.2012 ;शनिवारद्ध |
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।
परिशिष्ट-2
मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन-2012
| क्रमांक | जिला | प्रखंडों का नाम जहांं मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं |
| 1 | सीतामढ़ी | 1. परिहार |
| 2 | नालन्दा | 1. नूरसराय |
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।9 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
परिशिष्ट-3
मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन
प्रपत्रा-1
सूचना का प्रपत्रा
जिला .........................., प्रखंड.........................के मत्स्यजीवी सहयोग समिति .................................के अध्यक्ष, मंत्राी/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक...................................को किया जाना है,
मैं......................................................................निर्वाचन पदाध्किारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
;निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध
आम सूचना
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -
| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियो ं की संख्या |
| 1. | 2. |
| अध्यक्ष मंत्राी / कोषाध्यक्ष प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्य | 1 ;अनारक्षितद्ध 1 ;अनारक्षितद्ध 11 ;अनारक्षितद्ध |
(ii) नामांकन पत्रा अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..........................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर ;स्थान का नामद्ध सकने की स्थिति में..........................................................को.....................................................पर दाखिल किया जा सकता ;उप निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध ;स्थान का नामद्ध है। नामांकन पत्रा दिनांक .................................................... 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है। ;नामांकन पत्रा दाखिला की तिथिद्ध (iii) नामांकन पत्रा का प्रपत्रा उपरोक्त पदाध्किारियों के कार्यालय से दिनांक...........................से दिनांक........................तक ....... ..........................बजे से.............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
(iv) नामांकन पत्राों की संवीक्षा दिनांक.......................को.............................................पर 11 बजे पूर्वार् िंमें प्रारंभ होगी। ;स्थान का नामद्ध (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................को अपरार् िं2 बजे के पूर्व तक ...............................................पर ;स्थान का नामद्ध दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विध्मिान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राध्किार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चि" का आवंटन भी किया जायेगा।
(vi) सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....................को................बजे पूर्वाह् से..................बजे अपरा" तक होगा। (Vii) मतगणना दिनांक..................को .................बजे से.................................................पर की जायेगी। ;स्थान का नामद्ध
स्थान- निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर तिथि -10 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012 31 मई 2012 संनि॰प्रा॰/नि॰-1-10/2012/8810—संलग्न सूची में अंकित प्राथमिक कृषि सहयोग समिति ;पैक्सद्ध के अवक्रमित रहने एवं उनका निर्वाचन देय रहने के कारण उनकी मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑपफ तिथि दिनांक 30 अप्रील 2012 निर्धरित करते हुए मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन से संबंध्ति कार्यक्रम प्राध्किार के पत्राांक 6580 दिनांक 16 मई 2012 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
2. राज्य निर्वाचन प्राध्किार संलग्न सूची में अंकित पैक्सों का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंध्ति पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अध्निियम/ नियमावली/ प्राध्किार के निदेशों के अध्ीन पैक्स के पदधरकों को निर्वाचित करें।
निर्वाचन कार्यक्रम
;1द्ध प्रपत्रा-1 में सूचना का प्रकाशन ः 05.06.2012 ;मंगलवारद्ध
;2द्ध नामांकन पत्रा समर्पित किये जाने की अवध् ि ः 19.06.2012 ;मंगलवारद्ध
;3द्ध संवीक्षा की तिथि ः 20.06.2012 ;बुध्वारद्ध
;4द्ध अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि ः 21.06.2012 ;गुरूवारद्ध
;5द्ध मतदान, अगर आवश्यक हो ः 29.06.2012 ;शुक्रवारद्ध
;6द्ध मतगणना
ः 30.06.2012 ;शनिवारद्ध
3. संबंध्ति पैक्स के निर्वाचन पदाध्किारी प्राध्किार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार प्राध्किार के पत्राांक 343, दिनांक 12 मई 2009 के साथ संलग्न प्रपत्रा-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्राों में संबंध्ति जिला पदाध्किारी एवं आरक्षी अध्ीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा मतदान की अवध् िसुबह 7.00 बजे;पूर्वार्द्धिं से 3.00 बजे;अपरार्द्धिं तक निर्धरित की जा सकती है। लेकिन, इस मतदान अवध् ि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचना ;प्रपत्रा-1द्ध में किया जायेगा।
4. सभी संबंध्ति जिला पदाध्किारी-सह-जिला निर्वाचन पदाध्किारी ;ससद्ध इस संशोध्ति चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन जिला गजट / स्थानीय समाचार पत्राों / पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश से,
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।11 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012
प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति ;पैक्सद्ध की सूची, जिनका निर्वाचन कराया जाना है
| क्र॰ | पैक्स का नाम | प्रखंड का नाम | जिला का नाम |
| 1 | कर्मा पैक्स | दाउदनगर | औरंगाबाद |
| 2 | ध्र्मपुर राम राय पैक्स | देशरी | वैशाली |
| 3 | हरपुर राय पैक्स | हरसि(ी | पूर्वी चम्पारण |
| 4 | बहुआरा पैक्स | बखरी | बेगूसराय |
| 5 | पफुलवरिया पैक्स | त ेघड़ा | बेगूसराय |
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।
——— सामान्य प्रशासन विभाग ——— शुद्धि-पत्र 28 मई 2012 सं॰ 9/विविध-14-26/2011-सा0प्र0-7562—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 242, दिनांक 06 जनवरी 2012 के द्वारा चुमके मंडल (Chumke Mandal) का निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवंटन मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समति, पटना के माध्यमिक परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि उनका नाम चुमकी मंडल है (छायाप्रति संलग्न)। उपर्युक्त आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 242, दिनांक 06 जनवरी 2012 के क्रमांक 20 के स्तंभ III में अंकित चुमके मंडल के स्थान पर चुमकी मंडल पढ़ा जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
——— परिवहन विभाग ——— अधिसूचनाएं 24 मई 2012 laŒ 2@lh-,e-Vh-&46@2011&2067&ifjŒ—जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा- 200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले छः माह के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) में विहित राशि से कम नहीं होगी ।
| Øekad | inkf/kdkjh dk inuke | dk;Z{ks= |
| 1 | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोहनियाँ | मोहनियाँ अनुमंडल |
| 2 | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भभुआ | भभुआ अनुमंडल |
| 3 | प लिस निरीक्षक, मोहनियाँ ु | मोहनियाँ थाना |
| 4 | प लिस निरीक्षक, भभुआ ु | भभुआ थाना |
| 5 | थानाध्यक्ष, मोहनियाँ | मोहनियाँ थाना |
| 6 | थानाध्यक्ष, भभुआ | भभुआ थाना |
2. पुलिस अधीक्षक, कैमूर उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, प्रधान सचिव । ———
24 मई 2012
laŒ 2@lh-,e-Vh-&46@2011&2066&ifjŒ—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 5166, दिनांक 2 दिसम्बर 2011 के क्रम में दिनांक 21 मई 2012 से अगले छः माह की अवधि केे लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है । शमन की राशि उक्त धाराओं (धारा-200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी ।
| Ø0 la0 | inkf/kdkjh dk inuke | dk;Z {ks= |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | थानाध्यक्ष, कोतवाली | कोतवाली थाना क्षेत्र |
| 2. | थानाध्यक्ष, पीरबहोर | पीरबहोर थाना क्षेत्र |
| 3. | थानाध्यक्ष, सुलतानगंज | स लतानगंज थाना क्षेत्र ु |
| 4. | थानाध्यक्ष, हवाई अड्डा | हवाई अड्डा थाना क्षेत्र |
| 5. | थानाध्यक्ष, फतुहा | फतुहा थाना क्षेत्र |
| 6. | थानाध्यक्ष,, दीदारगंज | दीदारगंज थाना क्षेत्र |
| 7. | थानाध्यक्ष, बाईपास | बाईपास थाना क्षेत्र |
| 8. | थानाध्यक्ष, रामकृष्णा नगर | रामकुष्णा नगर थाना क्षेत्र |
| 9. | थानाध्यक्ष, दानापुर | दानापुर थाना क्षेत्र |
| 10. | थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा | पाटलीपुत्रा थाना क्षेत्र |
संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।
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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 12Ñ571+1200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
13 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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23 ebZ 2012
सं॰ कौन/भी-122/03-58—श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, बेतिया अंचल, सम्प्रति सेवा-निवृत्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त द्वारा उक्त पदस्थापनकाल में बरती गयी कतिपय अनियमितता यथा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत विभाग द्वार अधिसूचित 6(छः) प्रतिषत विद्युत शुल्क के स्थान पर 2 (दो) पैसे प्रति युनिट की दर से विद्युत शुल्क की वसूली कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के आरापों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 249, दिनांक 2 सितम्बर 2009 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।
2. जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-86/CCT दिनांक 18 मई 2011 द्वारा इनसे द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-26, दिनांक 11 जुलाई 2011 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री पाण्डेय ने द्वितीय कारणपृच्छा में उल्लेख किया है कि :-
(क) विभागीय अधिसूचना 137, दिनांक 21 अक्तूबर 2002 उन्हें अथवा उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी के पदस्थापनकाल में प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकारी गजट में प्रकाषित अधिसूचना की जानकारी नहीं होने को गलत आदेष पारित करने का आधार बनाया जाना तर्क संगत नहीं है। अतएव उनका अभिकथन अमान्य है।
(ख) पारित कर निर्धारण आदेष का अर्द्ध न्यायिक प्र—ति का आदेष बताते हुए नागरकर बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में संचालित अनुषासनिक कार्रवाई को गलत करार दिया गया, परन्तु वस्तुतः उक्त न्याय निर्णय वर्ष 1999 में पारित किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के त्रिसदस्यीय बेंच द्वारा भारत संघ बनाम दुलीचंद के मामले में दिनांक 21 अप्रील 2006 को पारित न्याय निर्णय में नागरकर मामले में पारित न्याय निर्णय को उलटते हुए अर्द्ध न्यायिक मामले में पारित आदेष के विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई को वैध करार दिया गया है। अतएव उनका अभिकथन अमान्य है।
(ग) आरोपी का यह कथन कि उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं हुई है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि तत्समय उक्त संषाधित नियम के अनुसार 6 प्रतिषत प्रति युनिट के दर से विद्युत शुल्क देय था, जबकि आरोपी द्वारा केवल 2 पैसे प्रति युनिट विद्युत शुल्क निर्धारित करते हुए कर निर्धारण आदेष पारित किया गया, जिससे स्पष्ट रूप से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। इस प्रकार उनका यह तर्क भी अमान्य है।
बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के अनुसार विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में कदाचार के दोषी पाये जाने या सरकारी राजस्व की क्षति हुई हो, तो सरकार पेंषन या पेंषन का कोई भाग स्थायी या अस्थायी रूप से रोक सकती है।14 (cid:18)बहार गजट, 6 जून 2012 4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2343, दिनांक 21 दिसम्बर 2011 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंषन से 5% (पाँच प्रतिषत) की कटौती किए जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति प्राप्त है।
5. अतएव, मामले की भलिभाँति समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत इनके पेंषन से 5% (पाँच प्रतिषत) की कटौती का आदेष दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
——— okf.kT;&dj foHkkx ——— अधिसूचना 24 अप्रील 2012 सं॰ कौन/भी-902/2010-45—विभागीय अधिसूचना संख्या 420, दिनांक 13 अक्तूबर 2008 द्वारा श्री प्रीतम कुमार सिंह, बिहार वित्त सेवा संप्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए ''निन्दन'' की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 326/2010 में दिनांक 26 अगस्त 2011 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 12Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।