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वित्त विभाग
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प्रेषक,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
पटना, बिहार ।
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
हिनू, राँची, झारखंड ।
पटना, दिनांकः 08 जून 2012 विषयः- श्रम संसाधन विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के मूल/कनीय प्रवर/वरीय प्रवर कोटीय वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में ।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक 1081, दिनांक 24 जनवरी 2012 की कंडिका 5 को संशोधित एवं विलोपित करते हुए उक्त कंडिका को निम्नांकित अंश/कंडिका से प्रतिस्थापित समझा जायः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 जून 2012 दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की देय बकाया राशि सभी संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि में जमा की जायेगी तथा उत्क्रमित वेतनमान में निर्धारित वेतन का नकद भुगतान 01 अप्रील 1995 से देय होगा । जो कर्मी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं उन्हें नकद भुगतान किया जायेगा । चूँकि इस वाद के सभी वादी वर्ष 1999 में ही सेवा-निवृत्त हो चुके हैं अतएव उन्हें दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की राशि का नकद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।
विश्वासभाजन
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 247-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in