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सं॰ 22/नि0सि0(वीर0)-07-05/2003/343—श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0डी0- 3415) पूर्वी कोशी तटबंध अवर प्रमण्डल, सुपौल द्वारा उनके उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितताओं के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्व प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के निर्णयोपरान्त विभागीय आदेश सं0 04-सह-पठित ज्ञापांक 22, दिनांक 16 जनवरी 2004 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत करने का निर्णय संसूचित किया गया।
उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प-सह-ज्ञाप सं0 196, दिनांक 29 अप्रील 2004 से सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। श्री सिंह का निलंबन दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 8537, दिनांक 6 जुलाई 1981 के आलोक में सरकार के निर्णयोपरान्त श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादनोपरान्त निलंबन अवधि पर निर्णय लिया जायेगा।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
उक्त आदेश श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 248-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in