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सं॰ 22/नि0सि0(भाग0)-09-08/2011/400—श्री राम नारायण यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को बाढ़ नियंत्रण कार्य में लापरवाही बरतने, अन्य विफलताएॅ एवं भ्रामक प्रगति प्रतिवेदन देने इत्यादि आरोपों के लिये विभागीय अधिसूचना सं0 749, दिनांक 23 जून 2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1061, दिनांक 19 अगस्त 2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।
(2) श्री यादव, कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति निलंबित के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं वे दिनांक 31 मई 2012 को सेवा-निवृत होने वाले है। फलतः मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री यादव, कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। (3) श्री यादव, कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति निलंबित के विरूद्व प्रक्रियाधीन विभागीय कार्यवाही का निर्णय अलग से लिया जायेगा।
उक्त निर्णय श्री राम नारायण यादव, कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति निलंबित को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 251-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in