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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22222222 (cid:31)ये(cid:31)ये(cid:31)ये(cid:31)येंठंठंठंठ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222252525252) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 12121212 जूनजूनजूनजून 2012201220122012 जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 16 मई 2012
सं॰ 22/नि0सि0(दर0)-16-05/2009/508—श्री विवेकानन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा के पदस्थापन अवधि में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के वि0 दू0 171.30 से 186.00 के बीच कराये गये पुनस्र्थापन कार्य में अनियमितताओं की जॅाच विभागीय उड़नदस्ता दल से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व निम्न आरोप प्रमाणित पाते हुए उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गयाः-
1. पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल के वि0 दू0 171.00 से 186.00 के बीच पुनस्र्थापन कार्य के प्री लेवल की जॅाच कार्य आरम्भ के बाद कार्य के दौरान किया गया है। जबकि प्री लेवल की जॅाच के पश्चात ही कार्य आरम्भ होना चाहिए।
2. पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को पूर्ण करने हेतु स्पील ओवर मिट्टी कार्य के लिए उपलब्ध आवंटन से आपके द्वारा रू0 30.01 लाख का भूगतान बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के किया गया है।
उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 838 दिनांक 25 अगस्त 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री प्रसाद दिनांक 30 सितम्बर 2009 को सेवा-निवृत हो गये। फलतः विभागीय आदेश सं0 198, दिनांक 10 नवम्बर 2009 (ज्ञापांक 1246 दिनांक 10 नवम्बर 2009) द्वारा पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 43 बी0 में परिवर्तित किया गया एवं विभागीय कार्यवाही जारी रखा गया।
विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। तदुपरान्त प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरापों के लिए 20 प्रतिशत पेंशन पर तीन वर्षो तक रोक'' के दण्ड प्रस्ताव के साथ श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लेते हुये विभागीय पत्रांक 291, दिनांक 8 मार्च 2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 जून 2012 (2) पश्चिमी कोशी परियोजना को पूर्ण करने हेतु स्पील ओभर मिटटी हेतु उपलब्ध आवंटन से बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये ही पुर्नस्थापन कार्य के विरुद्ध रू0 30.01 लाख का भूगतान किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- 1. 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर तीन वर्षो तक रोक। उक्त निर्णय में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। सरकार का उक्त निर्णय श्री विवेकानन्द प्रसाद, सेवा-निवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 252-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in