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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 June 2012

Published 13 June 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-06-13.253
Languages
English, Hindi
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विषयः- बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 31.3.12 तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) किये जाने के संबंध में । वित्त विभाग के संकल्प सं0-2768 दिनांक 22.11.2011 द्वारा भविष्य निधि/ अंशदायी/ भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 01.4.2010 से ब्याज की दर 8% (आठ) प्रतिशत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह लागू की गई थी ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं0 5 बी0 (पी0डी0)/ 2011 दिनांक 19.3.12 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताआें के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से 30.11.2011 की अवधि के लिए 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.11 से दिनांक 31.3.12 तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा संकल्प संख्या- एफ0संख्या-5 (1) (वी0पी0डी0), दिनांक 22.5.12 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 जून 2012 दिनांक 31.3.12 तक ब्याज-दर 8.6% ( आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) लागू होगी । 4. जहॉ तक पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्‌/ बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण का प्र्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/ सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सरकार के उप-सचिव A

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 253-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-06-13.253/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-06-13.253.