(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22224444 (cid:31)ये(cid:31)ये(cid:31)ये(cid:31)येंठंठंठंठ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222255557777) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 11114444 जूनजूनजूनजून 2012201220122012 iFk fuekZ.k foHkkx
——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 'kqf)&i='kqf)&i='kqf)&i='kqf)&i= 18 vizhy 201218 vizhy 201218 vizhy 201218 vizhy 2012 सं0 निग/सारा-10-आरोप-म0नि0-07/10-4284 (एस)—माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 23516/ 2011 में पारित न्यायादेश दिनांक 31.01.12 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3834 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-3835 (एस) दिनांक-03.04.12 द्वारा श्री गंगा शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल गया, सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पुनर्गठन कोषांग, पटना के विरूद्ध संसूचित दंडादेश को निरस्त करने हेतु कंडिका-4 (क) एवं (ख) में निम्नरूपेण तथ्य अंकित किया गया :-
(क) श्री शरण के विरूद्ध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरांत पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक-8550 (भ0) दिनांक-06.10.09 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दंडादेश अधिसूचना संख्या 9414 (एस) दिनांक 19.08.11 को निरस्त किया जाता है।
(ख) श्री शरण के विरूद्ध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवदेन के उपरांत से नियमानुकूल नये सिरे से ससमय अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से किया जा रहा है।
उक्त कंडिका-4 (क) एवं (ख) के स्थान पर इसे निम्नरूपेण पढ़ा जाए :-
4. (क) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दंडादेश अधिसूचना संख्या 9414 (एस) दिनांक 19.08.11 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 जून 2012 (ख) श्री शरण से किये गये द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक-8550 (भ0) दिनांक 06.10.09 को अपने स्तर से निरस्त करते हुए श्री शरण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवदेन के उपरांत से नियमानुकूल नये सिरे से ससमय अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से किया जा रहा है। 2. अधिसूचना संख्या 3834 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-3835 (एस) दिनांक 03.04.12 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 257-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in