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डा0 आफताब आलम मल्लिक, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बीहट, बेगूसराय दिनांक 02.04.2003 से जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय को अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु आवेदन देकर उक्त कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 234, दिनांक 02.04.2003 के अनुपालन में अवकाश पर जाने के पश्चात् डा0 मल्लिक द्वारा अवकाश वृद्धि संबंधी न तो कोई आवेदन दिया गया और न ही वे अपने कर्त्तव्य पर योगदान दिए। इस प्रकार बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य से लगातार पॉंच वर्षों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए डा0 मल्लिक के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 76 नि0गो0 दिनांक 02.04.2009 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।
2. विभागीय कार्यवाही में समर्पित जॉंच प्रतिवेदन में जॉंच पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि डा0 मल्लिक को सभी वैधानिक तरीके से सूचना दी गयी कि वे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन वे जॉंच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने कोई पक्ष रखा। इस कारण जॉंच पदाधिकारी ने अपने जॉंच प्रतिवेदन में डा0 मल्लिक के विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है ।
3. इस प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्राांक 441 नि0गो0, दिनांक 06.12.2010 द्वारा डा0 मल्लिक से द्वितीय कारण पृच्छा/प्रतिवेदन की मांग की गयी। परन्तु वह पत्रा बिना हस्तगत हुए डाक विभाग द्वारा लौटा दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 12.03.2011 को '' हिन्दुस्तान'' दैनिक समाचार पत्रा में इस संबंध में सूचना प्रकाशित की गयी कि वे द्वितीय कारण पृच्छा का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2012 में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आपको सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में एकतरफा निर्णय ले लिया जायेगा। इसके बावजूद डा0 मल्लिक द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा का जबाव/प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया । 4. प्रमाणित पाये गये उपर्युक्त आरोप के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत सांगोपांग विचार करते हुए राज्य सरकार ने डा0 आफताब आलम मल्लिक, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिहट, बेगूसराय, पशुपालन सेवा वर्ग-2 (समूह-'ख') जिनका जन्म तिथि 15.02.1959, सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 03.04.1991, सेवा-निवृति की तिथि 28.02.2019 को बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अन्तर्गत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। तद्नुसार डा0 आफताब आलम मल्लिक को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है। इस संकल्प के निर्गमोपरान्त इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियॉं सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 260-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in