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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 June 2012

Published 21 June 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-06-21.271
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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सं0 3ए-3-भत्ता-01/2012 6570657065706570/वि0 /वि0 /वि0 /वि0 /वि0/वि0/वि0/वि0

वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें/ विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें/ अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें/ अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकाें/ पेंशनभोगियों/पारिवापेंशनभोगियों/पारिवापेंशनभोगियों/पारिवापेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रिक पेंशनभोगियों को दिनांक रिक पेंशनभोगियों को दिनांक रिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01010101....01010101....2012 के प्रभाव स2012 के प्रभाव स2012 के प्रभाव स2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की े मंहगाई भत्ता/राहत की े मंहगाई भत्ता/राहत की े मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृतिस्वीकृतिस्वीकृतिस्वीकृति।।।।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-10803 दिनांक 29.11.2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 127 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-

B EII (((( )))) दिनांक 20.04.2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01.01.2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.01.12 से 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत्‌ संशोधन करने का निर्णय लिया है -

(क) दिनांक 01.01.06 के पूर्व दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रतिअपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका हेै, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 जून 2012 को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है । (ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

5. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ही, कोषागार पदाधिकारियों केा यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियो को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंहअरूण कुमार सिंहअरूण कुमार सिंहअरूण कुमार सिंह,,,,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 271-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 June 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-06-21.271/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-06-21.271.