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सामान्य प्रषासन विभाग ——— संकल्प 22 twu 2012 बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के नियम-5 (क) और 5 (ग) (III) के अन्तर्गत 17 (सत्रह) वर्तमान एवं 31 मार्च 2012 तक सम्भावित स्थायी एवं अस्थायी रिक्तियों के संबंध में अधिवक्ता वर्ग से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-
1. विज्ञापन प्रकाषन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा । (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से एवं हाथोंहाथ निर्धारित अंतिम तिथि की संध्या 6 बजे तक कार्यालय अवधि में सामान्य प्रषासन विभाग में स्वीकार किये जायेंगे । अंतिम तिथि को अवकाष होने की स्थिति में मात्र दूसरे दिन कार्यालय अवधि में आवेदन स्वीकार/मान्य होगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।
(ii) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा जिसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।
2. आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को उम्मीदवार को अधिवक्ता या वकील के रूप में कम से कम सात वर्षों का कानूनी व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए । अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र नीचे अंकित कंडिका-5(i) से (vii) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों द्वारा दिये जायेंगे ।
3. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को जो उम्मीदवार 35 वर्ष उम्र नहीं पुरा किये हैं और जो उम्मीदवार 50 वर्ष उम्र पूरा कर चुके हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।
4. आवेदक की योग्यता का विचारण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ही संगत तिथि होगी ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 जून 2012 5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जानेवाले सभी प्रमाण-पत्रों तथा अभिलेखों की छाया प्रतियाँ तथा आवेदक का दो पासपोर्ट आकर के फोटो जो निम्नांकित पदाधिकारियों में से किसी एक द्वारा अभिप्रमाणित हो, भी संलग्न करने होंगे :-
(i) संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, जहाँ आवेदक वकालत कर रहा है । (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीष या उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करनेवाले पदाधिकारी, जहाँ आवेदक वकालत कर रहा हो ।
(iii) अगर आवेदक जिला न्यायालय में वकालत नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में सम्बद्ध न्यायालय के वरीयतम न्यायिक पदाधिकारी ।
(iv) आवेदन पत्र में उल्लिखित स्थायी एवं अस्थायी पता के अनुसार संबंधित राज्य के बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष ।
(v) अगर आवेदक किसी उच्च न्यायालय में वकालत करता हो तो वैसी स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के निबंधक ।
(vi) यदि आवेदक उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हो तो वैसी स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के किसी भी अधिवक्ता-वर्ग से संबंधित ऐसोसियेषन के प्रेसिडेंट जिसका उम्मीदवार सदस्य है । (vii) आयकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या कोई विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्राधिकार, जहाँ आवेदक उपर्युक्त कोटि के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।
(viii) आवेदन पत्र के साथ 9"x4" आकार के दो स्वपता लिखित लिफाफा जिस पर रु0 25/- (पच्चीस) का टिकट चिपका हो, संलग्न किया जाय ।
6. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र के साथ किसी सिविल सर्जन या उनके समकक्ष अथवा उसके उपर की कोटि के पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र कि वह बिहार उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के कर्त्तव्य का निर्वहन के लिए सक्षम हैं (Fitness Certificate), संलग्न किया जाय ।
7. आवेदन-तिथि के पूर्व गत तीन वित्तीय वर्षों की शुद्ध व्यवसायिक आय (Net professional income) की घोषणा उम्मीदवारों द्वारा की जायेगी ।
8. चयनित उम्मीदवारों द्वारा इस उद्देष्य के लिए गठित मेडिकल बोर्ड को संतुष्ट करना होगा कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में कार्य संपादन करने में शारीरिक रूप से योग्य है ।
9. बिहार उच्च न्यायिक सेवा, 1951 के नियम-4(A) तथा बिहार सरकार के आरक्षण प्रावधान के तहत नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण इस शर्त के साथ नियमानुसार लागू होंगे कि याचिका संख्या 14677/2009 (दयानंद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेष के फलाफल से नियुक्ति प्रभावित होगी ।
ऐसे आवेदन पत्रों पर नियुक्ति/भर्ती के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया, दिषा निर्देष और सिद्धांत अपनाये जायेंगे :-
(1) अधिवक्ता वर्ग से यह सीधी नियुक्तियाँ बिहार उच्च न्यायिक सेवा के स्थायी एवं अस्थायी दोंनों पदो ंके लिए की जायेगी ।
(2) 31.03.2012 तक के कुल रिक्तियाँ परिकलित की जायेगी ।
(3) राज्य के बाहर वकालत करनेवाले उम्मीदवारों के साथ वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो इस राज्य के अन्य उम्मीदवारों के साथ अपनायी जायेगी ।
(4) उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और अन्तर्वीक्षा के आधार पर होगा ।
(5) उच्च न्यायालय अपने स्वविवेक से अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के उद्देष्य से स्क्र्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकेगा । स्क्र्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु प्रासांगिक होगा । ऐसा अंक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित नहीं किया जायेगा ।
(6) स्क्र्रीनिंग टेस्ट, यदि आयोजित होता है तो स्क्र्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर, नियुक्ति के लिए रिक्तयों की लगभग दस-गुणा की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । रिक्तियों की लगभग तीन-गुणा की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 जून 2012 (क) स्क्र्रीनिंग टेस्ट 300 (तीन सौ) अंकों के होंगे । यह वस्तुपरक किस्म के होंगे । सिलेबस में विधि, अंगे्रजी भाषा, तर्कपरक एवं गणित (Reasoning & Mathemetics), सामान्य ज्ञान एवं कम्प्यूटर से संबंधित प्रष्न क्रमषः 45, 20,20,10 एवं 5 प्रतिषत होंगे । (ख) लिखित जाँच (मुख्य परीक्षा) के लिए कुल 250 अंक तथा अन्तर्वीक्षा के लिए 50 अंक होगा।
(ग) उम्मीदवारों को अन्तर्वीक्षा हेतु लिखित जाँच परीक्षा के कुल 250 अंकों में से कम से कम 150 अंक प्राप्त करना होगा ।
(घ) अन्तर्वीक्षा में कुल 50 अंक में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । (ड॰) नियुक्ति पर विचार करने के पूर्व उम्मीदवारों को परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा दोंनों में उत्तीर्ण होना आवष्यक है ।
(7) नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार को जिला न्यायाधीष (प्रवेष बिन्दु) के लिए स्वीकृत वेतनमान और अन्य स्वीकार्य भत्ता देय होगा ।
(8) नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि तक परीक्ष्यमान रूप में रहना होगा । जब तक उम्मीदवारों की सेवा संपुष्ट नहीं हो जाती है तबतक परीक्ष्यमान अवधि जारी रहेगी । वे तब तक संपुष्ट नहीं किये जायेंगे जब तक वे बिहार उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त नहीं पाये जायेंगे । उक्त सेवा में संपुष्ट हो जाने पर परीक्ष्यमान अवधि के रूप में बितायी गयी अवधि को छुट्टी, पेंषन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना हेतु मानी जायेगी । सेवा में बिताई गयी अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा परीक्ष्यमान अवधि के दौरान किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।
(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परीक्षा एवं चयन से संबंधित स्क्र्रीनिंग टेस्ट सहित लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा में कोई अन्यथा स्थिति के लिए अग्रत्तर कार्रवाई/निर्धारण हेतु मुख्य न्यायाधिपति सक्षम प्राधिकार होंगे ।
(10) न्यायपालिका के हित में पटना उच्च न्यायालय को उपर्युक्त सेवा शर्तों में छूट या षिथिल करने का अधिकार होगा ।
(11) आवेदन प्रपत्र के साथ प्रधान सचिव, सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से 500/- (पाँच सौ) रुपये मात्र के क्रॉस्ड पोस्टल आर्डर जो जी0पी0ओ0, पटना में भुग्तेय हो, संलग्न होना चाहिए ।
आदेश-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी 100 प्रति अधोहस्ताक्षरी तथा एक-एक प्रति महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीष को प्रेषित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से अजय कुमार सिन्हा, सरकार के उप-सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 जून 2012 बिहार उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र 1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) -
2. पिता/पति का नाम -
3. आयु -
पासपोर्ट साईज फोटाग्राफ यहाँ चिपकाएँ 4. जन्म तिथि -
5. वर्तमान पता -
6. स्थायी गृह पता -
7. शैक्षणिक योग्यता -
8. अन्य योग्यताएँ/अनुभव -
9. नामांकन (़Enrolment) की तिथि संबंधित प्रमाण-पत्रों के साथ -
10. धारित पद यदि हो, का नाम एवं विवरण -
11. मूल प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा का अभिप्रमाणित फोटो प्रति -
12. (क) यदि उम्मीदवार किसी अपराध में आरोपित है, उसकी अद्यतन स्थिति सहित विस्तृत सूचना - (ख) पूर्व अभियोजन एवं उसके परिणाम से संबंधित विवरणी (मुक्ति/दोषी) -
13. कोई अनुषासनिक कार्रवाई, यदि किसी नियोक्ता (Employer) द्वारा की गई हो (लंबित/ निष्पादित) तत्संबंधी सूचना एवं उसके परिणाम -
14. बार काउन्सिल द्वारा यदि कोई कार्रवाई (लंबित या निष्पादित) की गयी हो, तत्संबंधी सूचना एवं उसके परिणाम -
15. भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या एवं विवरणी -
मैं घोषण करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरणी सत्य एवं सही है और इस विवरणी का कोई अंष यदि गलत पाया गया, तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
तिथि :-
उम्मीदवार का पूर्ण हस्ताक्षर
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 280-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in