िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 3-4 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। ---
पूरक
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पूरक-क 5-62 (cid:18)बहार गजट, 27 जून 2012
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएं
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नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
19 जून 2012
सं॰ 2172217221722172—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अधीन श्री अरविन्द कुमार भारती, वरीय उप-समाहत्र्ता, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियाँ के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार, उप-सचिव ।
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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 (cid:18)बहार गजट, 27 जून 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।
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अध्सिूचना
22 जून 2012
सं नि॰प्रा॰/नि॰ 1-01/2011/8984—चूँकि बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 की धरा-14;कद्ध में किये गये संशोध्न एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अध्सिूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अध्निियम के तहत निबंध्ति सहकारी समितियों के प्रबंध्कारिणी समिति, जो अध्क्रिमित हैं या जिनकी कालावध् िसमाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार के नियंत्राण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अध्ीन कराया जाना है।
और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में निबंध्क, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रा संख्या 2614 दिनांक 16.05.2012 द्वारा तत्काल 2 राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों, यथा पंजाब नेशनल बैंक स्टापफ थ्रिफ्रट एवं क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड एवं बिहार एसिक कर्मचारी साख सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन देय होने की सूचना प्राध्किार को दी गई है।
और, चूंकि उक्त दोनों राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समिति में 1 ;एकद्ध अध्यक्ष, 1 ;एकद्ध सचिव, 1 ;एकद्ध कोषाध्यक्ष तथा प्रबंध्कारिणी कमिटी के 10 ;दसद्ध सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें सदस्य के पदों में 2 ;दोद्ध स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए, 2 ;दोद्ध स्थान महिलाओं के लिए, 1 ;एकद्ध स्थान पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 ;एकद्ध स्थान अति पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।
अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 एवं बिहार सहकारिता अध्निियम, 1935 ;यथा संशोध्ति, 2008द्ध की धरा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राध्किार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्राथमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं प्रबंध्कारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.07.2012 ;रविवारद्ध की तिथि नियत करता है तथा संबंध्ति प्राथमिक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अध्निियम/ नियमावली/ प्राध्किार के निदेशों के अध्ीन अपने-अपने प्राथमिक सहयोग समिति के पदधरकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राध्किार द्वारा अपने पत्रा संख्या 8071 दिनांक 23.05.2012 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑपफ-तिथि 30.04.2012 निर्धरित की गयी है एवं उसके आलोक में अनुमंडल पदाध्किारी, सदर पटना-सह-निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा दोनों समितियों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 09.06.2012 को कर दिया गया है ।4 (cid:18)बहार गजट, 27 जून 2012 निर्वाचन पदाध्किारी-सह-अनुमंडल पदाध्किारी, पटना सदर प्राध्किार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.06.2012 ;शुक्रवारद्ध को संलग्न प्रपत्रा-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपरार् िं 2.00 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधनुसार अपरार् िं3-4 बजे से शुरू की जायेगी।
आदेश से,
एन0 एस0 माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।
परिशिष्ट-1
राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012
निर्वाचन कार्यक्रम
| (i) | निर्वाचन पदाध्किारी द्वारा प्रपत्रा-1 में सूचना का प्रकाशन | - | 29.06.2012 ;शुक्रवारद्ध |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं अवध् ि | - | 18.07.2012 ;बुध्वारद्ध 10 बजे पूर्वार् िंसे 12 बजे मध्यार् िंतक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं अवध् ि | - | 18.07.2012 ;बुध्वारद्ध 1 बजे अपरार् िंसे 3 बजे अपरार् िंतक |
| (iv) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/ अवध् ि | - | 18.07.2012 ;बुध्वारद्ध 4 बजे अपरार् िंसे 5 बजे अपरार् िंतक | |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | - | 29.07.2012 ;रविवारद्ध 7 बजे पूर्वार् िंसे 2 बजे अपरार् िंतक |
| (vi) | मतगणना | - | 29.07.2012 ;रविवारद्ध अपरार् िं3-4 बजे से सुविधनुसार |
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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।
(cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 27 जून 2012
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका
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काकाकाकार्यालय जिला पदार्यिालय जिला पदार्यिालय जिला पदार्यिालय जिला पदाधिकारी अररियाधकारी अररियाधकारी अररियाधकारी अररिया (स्थापना प्रशाखा)(स्थापना प्रशाखा)(स्थापना प्रशाखा)(स्थापना प्रशाखा) ——— vkns'k 6 Qjojh 2012
सं॰ 104/स्था॰—सी0डब्लू जे0सी0 संख्या 13526/2009 निर्भय कुमार बनाम, बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 23.08.2011 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता की ओर से दिनांक 13.10.2011 को संलग्न कागजातों के साथ दाखिल किये गये अभ्यावेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री निर्भय कुमार, लिपिक, समाहरणालय अररिया जिन्हें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की अवधि में वर्ष 2005 से 2006 के बीच सेवा अपीलवाद के 23 मामलों को एक माह से लेकर लगभग एक वर्ष की अवधि तक आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थपित नहीं करने और अपीलार्थियों को न्याय से बंचित रखने के आरोप में निलंबन करते हुए विभागिय कार्यवाही चलाई गई थी को विभागिय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव प्राप्त नहीं होने पर उन्हें इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 834/स्था0 दिनांक 04.12.2007 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध श्री निर्भय कुमार ने आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के न्यायालय में सेवा अपील दायर किया था, जिसके खरिज हो जाने के पश्चात श्री कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 13526/2009 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2011 को अंतिम आदेश पारित करते हुए यह स्वीकारा गया कि आवेदक के द्वारा मात्र कुछ वाद अभिलेख समय से आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने को अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासिनता से अधिक नहीं आँका जा सकता है, लिहाजा सिर्फ इसी आरोप के लिए आवेदक को सरकारी सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त करने का निर्णय न सिर्फ काफी कड़ा है, बल्कि कठोर भी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सजा की मात्रा (परिमाण) कम करने का निर्णय अपने मुखर आदेश के आधार पर लेने का जिम्मा जिला पदाधिकारी (Disciplinary authority) पर छोड़ दिया।
बर्खास्त कर्मी श्री निर्भय कुमार के द्वारा अपने अभ्यावेदन में बर्खास्तगी जैसे दण्ड की वजह से अपनी दयनीय शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति को भी अत्यंत ही भावपूर्ण ढ़ंग से वर्णित करते हुए बताया गया है कि वे मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो गये कि उन्हें कई लाईलाज बिमारियों ने इस कदर जकड़ लिया जिससे निकलने के लिए वे आज अंतिम जंग लड़ रहें हैं। वर्त्तमान में वे हाईब्लडप्रेसर, हाईडायवटिज से लेकर HEPT- B एवं Lever Cerosis तक की बिमारी से ग्रसित हो चुके हैं। दो छोटे- छोटे बच्चों के भरण पोषण की विकट समस्या से उबरने के लिए संघर्षरत श्री निर्भय कुमार अपने पुस्तैनी संपत्ति के रूप में प्राप्त दो बीघे जमीन भी बेच चुकें है। उन्होंने बताया कि उनके पास नौकरी के आलावे जीवीका का कोइ्र भी अन्य साधन मौजुद नहीं है आवेदक ने अपने आवेदन के साथ वर्ष 2002 में तत्कालीन आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के द्वारा दिए गये प्रशंसा पत्र को भी संलगन करते हुए, यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वे एक समर्पित एवं कर्मठ सरकारी सेवक रहें हैं, बावजूद इसके उनकी ओर से यह मानवीय चूक जरूर हूई।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री निर्भय कुमार ने अपने अभ्यावेदन में इस तथ्य से साफ इंकार करते हुए ससमय द्वितीय कारण पृच्छा दाखिल करने से संबंधी पारगमन शाखा में दिनांक 30.11.2007 की प्राप्ति रसीद तथा तत्संबंधी स्थापना उपसमाहर्त्ता, अररिया की स्वीकारोक्ति संबंधी पत्र जिसका ज्ञापांक 339 दिनांक 18.11.2008 भी संलग्न किया गया है जो यह प्रमाणित करने का प्रर्याप्त आधार उपलब्ध कराता है कि आवेदक का द्वितीय कारण पृच्छाा समय पर प्राप्त होने के बावजूद6 (cid:18)बहार गजट, 27 जून 2012 कतिपय कारणों से बर्खास्तगी आदेश निर्गत करने के पूर्व उस पर विचार नहीं किया गया, जो कि न सिर्फ इस हेतु निर्धारित विधि सम्मत प्रक्रिया के विरूद्ध, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिंद्धांत के भी प्रतिकूल है।
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 13526/2009 निर्भय कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 20.01.2012 को पारित मुखर आदेश एवं उपर्युक्त संदर्भ पर न्यायसंगत दृष्टिकोण से विचार के साथ-साथ आवेदक की अत्यंत दयनीय मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक स्थिति के मद्देनजर उनके परिवार, विशेषकर अबोध बच्चों की बदहाली पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्री निर्भय कुमार को दिए गये बर्खास्तगी के दण्ड को कम कर निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए पुनः सेवा में बहाल किया जाता है।
1. असंचयि प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की कटौती। 2. बर्खास्तगी अवधि के लिए आवेदक को वेतन एवं किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। 3. बर्खास्तगी अवधि को उनकी सेवा में टूट माना जाएगा।
आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी, अररिया।
——— पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 3 अप्रील 2012 सं0 निग/सारा-I (ग्रा0)-90/02 (अंश)-3831 (एस)—मो0 मदिउज्जमा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, द्वारा कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा के आलोक में मामले के समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा इनसे सरकार को हुई कुल आर्थिक क्षति ` 2,23,000 के परिपेक्ष्य में इनके वेतन से ` 66,900 की वसूली करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आरोप-पत्र अलग से निर्गत किये जाने का आदेश संसूचित किया गया। 2. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2005 (एस) दिनांक 20.04.05 द्वारा इनके पेंशन से 3 प्रतिशत की राशि की कटौती का आदेश संसूचित किया गया। 3. तद्आलोक में विभागीय अधिसूचना (शुद्धि पत्र) संख्या 8034 (एस) दिनांक 25.10.05 द्वारा अधिसूचना संख्या 2005 (एस) दिनांक-20.04.05 को संशोधित करते हुए निम्न आदेश निर्गत किया गया :- (i) इनके पेंशन से तीन प्रतिशत की राशि की कटौती (ii) विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा निर्गत ` 66,900 की वसूली का आदेश बरकरार रहेगा। 4. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 5462/07 मो0 मदिउज्जमा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.11.11 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा मामले को अपील में जाने योग्य नहीं बताया गया। 5. तदनुसार CWJC सं0 5462/07 में दिनांक 09.11.11 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अधिसूचना (शुद्धि-पत्र) संख्या 8034 (एस) दिनांक 25.10.05 द्वारा संसूचित आदेश के दूसरे भाग अर्थात् विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा निर्गत ` 66,900 की वसूली के आदेश, को रद्द किया जाता है।
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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।
(cid:18)बहार गजट, 15Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।