िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 222292929292) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार,,,, 22229999 जूनजूनजूनजून 2012201220122012 विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
29 जून 2012
सं॰ एल0जी॰-1-03/2010/लेज-333—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 04 जून 2012 कोे अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । बिनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 जून 2012 [बिहार अधिनियम 11, 2012] रजिस्ट्रीकरण (बिहाररजिस्ट्रीकरण (बिहाररजिस्ट्रीकरण (बिहाररजिस्ट्रीकरण (बिहार संषोधन) संषोधन) संषोधन) संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2010, 2010, 2010, 2010 बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-म्भ।-म्भ।-म्भ।- (1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (बिहार संषोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत प्रवृा होगा। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण 2222.... रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।-
अधिनियम, 1908 (अधिनियम, 16, 1908) की धारा-8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी-
''''''''8- उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी- (1) राज्य सरकार एक या अधिक उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे पदाधिकारियों के र्काव्यों का निर्धारण कर सकेगी।
(2) ऐसे सभी उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे।
(3) राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की कुछ या सभी र्काव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ''''''''
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का 3333.... रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 की उप-धारा (1) का खंड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा-
''''''''(घ) अचल संपाि के पट्टे; एवं '''''''' रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संषोधन।- ''रजिस्ट्रीकरण 4444.... रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संषोधन।-
अधिनियम, 1908 की धारा-18 का खंड (ग) विलोपित किया जाएगा।''
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण 5555.... रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संषोधन।-
अधिनियम, 1908 की धारा-28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
'''''''' परन्तु ऐसे दस्तावेज जिला मुख्यालय के अवर निबंधक, जिसका कार्यालय निबंधक के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है और जिसके जिला के क्षेत्राधिकार में दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण सम्पाि अवस्थित हो, भले ही वह एक या एक से अधिक उप जिले में अवस्थित हो, के समक्ष भी उपस्थापित किए जा सकेंगे। '''''''' रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संषोधन।- ''''''''रजिस्ट्रीकरण 6666.... रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संषोधन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संषोधन।-
अधिनियम, 1908 की धारा-30 का कोष्ठक सहित अंक ''''''''(1)'''''''' विलोपित किया जाएगा।''''''''
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29 twu 2012
सं॰ एल॰जी॰-1-03/2010/334/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून 2012 को अनुमत रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्देद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 जून 2012
[Bihar Act 11, 2012]
REGISTRATION (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2010
AN
ACT
TO AMEND THE REGISTRATION ACT, 1908
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty one year of the Republic of
India as follows: --
1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Registration (Bihar Amendment) Act, 2010.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Substitution of Section-8 of Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).— Section-8 of the Registration Act, 1908 shall be substituted as follows: -
"8- Deputy Inspector General of Registration and Other Officers- (1) the State Government may also appoint one or more Deputy Inspector General of Registration and Assistant Inspector General of Registration and may prescribe the duties of such officers.
(2) Every such Deputy Inspector General of Registration and Assistant Inspector General of Registration shall be subordinate to the Inspector General of Registration.
(3) The State Government may also authorise such officers to perform all or some of the duties of Inspector General of Registration."
3. Substitution of clause (d) of sub-section (1) of Section-17 of Registration Act, 1908 (Act
16, 1908).-- Clause (d) of sub-section (1) of Section-17 shall be substituted as follows: --
"(d) leases of immovable property; and" 4. Amendment of clause (c) of Section-18 of Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).—
"Clause (c) of Section 18 shall be deleted."
5. Amendment of Section-28 of the Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).— In Section-28 of
the Registration Act, 1908 the following proviso shall be added as follows: --
"Provided that such documents may also be presented in the office of the sub-registrar of the district headquarters whose office has been amalgamated with the office of Registrar under Section-7 and within whose district the whole of the property to which such document relates is situate irrespective of its being situated in one or more sub-districts of the district."
6. Amendment of Section-30 of the Registration Act, 1908 (Act 16, 1908).-– "Bracket along
with figure "(1)" of Section-30 of Registration Act, 1908 shall be deleted."
By order of the Governor of Bihar, BINOD KUMAR SINHA, Secretary to the Government.
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 292-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in