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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 July 2012

Published 03 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-03.298
Languages
English, Hindi
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1. इन्हें कार्य भार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 2. कार्यभार ग्रहण के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में दाखिल करना होगा। 3. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि तथा अन्यसंबंधी प्रमाण-पत्र मूल रूप में उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।

4. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति के बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक कारण पृच्छा की सूचना देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा।5. कार्यभार ग्रहण करने समय यह घोषणा-पत्र भी देना होगा की वे विवाह के निमित्त न दहेज लेंगे न देंगे। 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11946, दिनांक 30.11.1984 की कंडिका (3) के अनुसार श्रीमति प्रमिला देवी को यह घोषणा-पत्र भी देना होगा कि मृतक के परिवार के भरण-पोषण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। इसकी अवहेलना होने पर इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही इनकी पारिश्रमिक का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकेगा। 7. दिनांक 01.09.2005 के प्रभाव से पेंशन की नयी स्कीम लागू है, जो इन पर भी लागू होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 जुलाई 2012 8. योग्यता प्रमाण-पत्र का सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 9. श्रीमति प्रमिला देवी की औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि श्रीमति प्रमिला देवी के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। साथ ही इनके पति का नाम विवादित रूप से नियुक्त कर्मियों की सूची में है। जिसकी जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गठित त्रिसचिवीय समिति द्वारा की जा रही है। इनके पति की अनियमित नियुक्ति के संबंध में प्रतिकूल निर्णय होने की स्थिति में इनके अनुकम्पा की नियुक्ति को समाप्त किया जा सकेगा। यदि इनके पति की नियुक्ति सही पायी जाती है तो श्रीमति प्रमिला देवी को अनुकम्पा पर नियुक्ति के कार्य संतुष्टि के आधार पर नियमित किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्त्तों का अनुपालन का दायित्व वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ की होगी।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 298-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-03.298/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-03.298.