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आदेष
31 जनवरी 2012
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सं0 टी1/स्थ(2)नि0-187/2010-199 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या 1598 /88 तथा कई अन्य याचिकाओं में पारित न्यायादेष के अनुपालनार्थ मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 27, दिनांक 12-01-2010 द्वारा तत्कालीन अनौपचारिक षिक्षा पर्यवेक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीन लिपिकीय स्तर के स्वीकृत/रिक्त पदो ंके विरुद्ध नई नियुक्ति के माध्यम से समायोजित किये जाने संबंधित निर्णय एवं तत्संबंधी सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5927, दिनांक 18-06-2010 के दिषा-निर्देष के आलोक में निदेषालय नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के पत्रांक 1778, दिनांक 16-04-2010 द्वारा प्रेषित अधियाचना क्रम में मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 2183, दिनांक 17-12-2010 द्वारा अनुषंसित अनौपचारिक षिक्षा पर्यवेक्षक/उम्मीदवार श्री सुनील कुमार, पिता-श्री राम नारायण सिंह, जन्मतिथि 16-01-1964, कोटि-सामान्य, गृह जिला-गया, शैक्षणिक योग्यता-बी0एस0सी0 को राज्य के अधीनस्थ औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान में रिक्त निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के विरुद्ध वेतन बैण्ड 5200-20200 रुपये, ग्रेड पे 1900 रु0 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से समायोजित /नियुक्त किया जाता है ।
2. निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समायोजित /नियुक्त उम्मीदवारं की आयु राज्य सराकर द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक हो गई है, को बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के प्रावधानों के तहत क्षान्त किया जाता है ।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 जुलाई 2012 3. संंबंधित उम्मीदवार अपना योगदान, निदेषक, निदेषालय नियोजन एवं प्रषिक्षण (प्रषिक्षण-पक्ष), बिहार, पटना के कार्यालय में देंगे।
4. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना कारण बतायें /प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है ।
5. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता /जाति / अन्य प्रमाण-पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी/अनुषासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । 6. योगदान के समय उम्मीदवार के अपने शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने की पुष्टि हेतु असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
7. उम्मीदवार को विवाह में दहेज-तिलक नहीं लेने-देने अथवा विवाहित होने की स्थिति में नहीं लिये/दिये का घोषण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
8. नियुक्ति आदेष के एक माह के अन्दर उम्मीदवार को निदेषालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि के उपरान्त बिना स्पष्ट कारण के योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा । ऐसे मामलों में नियुक्ति पदाधिकारी (निदेषक,नियोजन एवं प्रषिक्षण) की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी ।
9. उम्मीदवार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत विहित-प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा ।
10. उम्मीदवार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आषय का शपथ-पत्र देना होगा किवे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त/ नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है ।
11. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी /निजी नौकरी/नियोजन में वत्र्तमान में नहीं है ।
12. उम्मीदवार को योगदान के समय मैट्रिक(दसवीं पास), स्नातक/स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण-पत्र सक्षम पदाधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (किमीलेयर में नहीं होने सहित) एवं अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एक फ्लैट फाईल में मुख्यालय में समर्पित करना होगा ताकि प्रमाण-पत्रों की जॉंच संबंधित संस्थान से मुख्यालय द्वारा कराई जा सके ।
13. उम्मीदवार के चरित्र की जॉंच /किसी अपराधिक मामले में सजायपत नहीं होने की जॉंच के निमित्त संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस प्रतिवेदन /चरित्र प्रतिवेदन की मांग मुख्यालय द्वारा की जाएगी।
14. उम्मीदवार के जाति प्रमाण-पत्र की जॉंच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ संपुष्टि हेतु भेजा जाएगा ।
15. उम्मीदवार की आपसी वरीयता कालान्तर में नियमानुसार की जाएगी ।
16. नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक पर नई अषंदायी पेंषन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17-11-2005) प्रभावी /लागू होगा ।
17. उम्मीदवार को योगदान देने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
18. नव नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक का मुख्यालय में दो प्रतियों में सेवापुस्त खोला जाएगा । नियुक्ति पत्र के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भविष्य में संबंधित पदस्थापन कार्यालय प्रधान (प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान) को भेजी जाएगी ।
19. पदस्थापन स्थल पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी /प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान नियुक्ति पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति पत्र के फोटोग्राफ एवं नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवापुस्त से सुनिष्चित करेंगे। योगदान स्वीकृृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी /प्राचार्य प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर योगदान तीन माह के लिये औपबंधिक रुप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्ति कत्र्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 जुलाई 2012 कर्मियों /व्यवसायिक अनुदेषकों की वेतन निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि संपुष्टि नहीं हो जाती है।
20. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01-04-2003 के प्रावधानों के तहत प्रषासनिक के तहत प्रषासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाषनार्थ आदेष दिया जाता है ।
आदेश से,
उपेन्द्र कुमार, निदेशक, नियोजन एवं प्रषिक्षण।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 303-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in