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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 July 2012

Published 10 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-10.314
Languages
English, Hindi
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सं0 बिक्री-कर/विविध-43/2011-5350—बिहार मुल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य के बाहर से माल मंगाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैंः-

2. jkT; ds ckgj ls eky dk vk;kr-(1) इस हेतु आयातक व्यवसायी को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके User Id एवं Password के माध्यम से Login किया जाएगा। ऐसे व्यवसायी जो वर्त्तमान में ई-सेवाओं हेतु निबंधित नहीं है उन्हें राज्य के बाहर से माल मंगवाए जाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाईट पर ई-सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु ऐसे व्यवसायियों को ई-सर्विसेज के अधीन "new user" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलनेवाले आवेदन को भरा जाना होगा। इस आवेदन को भरे जाने के क्रम में ऐसे व्यवसायियों को अपने Password का चयन स्वयं किया जाना होगा एवं इस Password को उन्हें सुरक्षा से संरक्षित रखा जाना होगा।

(2) इसके पश्चात्‌ आयातक व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर ''सुविधा'' Icon को Click करते हुए अपने User Id तथा Password से login किया जायेगा।

(3) Login के उपरांत खुलनेवाले फारम को व्यवसायी द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत Submit Button को Click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वतः विभागीय वेबसाईट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।

(4)(क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनेरेट होगी जिस पर 16 अंको की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट व्यवसायी द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या व्यवसायी द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्त्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।(ख) संप्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को, अथवा सृजित की गई संख्या को, व्यवसायी द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प के अनुसार रद्द किया जा सकेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 जुलाई 2012 (ग) अद्यतन विवरणी दाखिल करने अथवा विवरणी के अनुसार स्वीकृत कर के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में उक्त 16 अंको की पहचान संख्या सिस्टम द्वारा जेनेरेट नहीं की जायेगी। (5) राज्य में प्रविष्टि के जाँच चौकी पर ट्रक में लदे सभी सम्पे्रषणों से संंबंधित 16 अंको की उक्त विशिष्ट पहचान संख्या चालक द्वारा जाँच चौकी पर नियम 41 में यथानिर्दिष्ट अनुश्रवण प्राधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त प्राधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा।

(6) खंड (5) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत ट्रक में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच चौकी पर इसके सत्यापन के उपरांत ट्रक को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जायेगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा।

(7) किसी विभागीय अधिसूचना के आलोक में ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-61 के साथ पठित अधिनियम की धारा-56 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(8) नियम 41 में यथानिर्दिष्ट मार्गस्थ किसी अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में वाहन के चालक अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा 16 अंको की इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या उक्त प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। मार्गस्थ जाँच के क्रम में खंड (7) एवं खंड (8) के प्रावधान, आवश्यक संशोधनों सहित, लागू होंगे। 3. oS/krk- (1) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ निष्क्रिय हो जायेगी। (2) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित दूरियों के परिवहन हेतु तालिका के अनुशांगिक स्तम्भ (3) में उल्लेखित अवधि हेतु वैध होगी-

तालिका

क्रमांक संप्रेषण के उद्‌गम से गंतव्य तक की दूरी वैधता की अवधि
(1) (2) (3)
1 100 किलोमीटर से कम 120 घंटे
2 101 किलोमीटर से अधिक परंतु 500 किलोमीटर से कम 240 घंटे
3 501 किलोमीटर से अधिक परंतु 1000 किलोमीटर से कम 288 घंटे
4 1001 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम 360 घंटे
5 2001 किलोमीटर से अधिक परंतु 3000 किलोमीटर से कम 480 घंटे
6 3000 किलोमीटर से अधिक 600 घंटे

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 314-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-10.314/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-10.314.