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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 July 2012

Published 10 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-10.316
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

19 जून 2012

सं0 के/कारा/न्याय-111/08-2650—श्री मनोज कुमार चौधरी, काराधीक्षक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों यथा मंडल कारा, मधेपुरा में बंदी खाद्यान में कटौती एवं वित्तीय अनियमितता, बंदियों के स्वास्थ्य जाँच में लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, प्रशासनिक विफलता, बंदी पारिश्रमिक भुगतान नहीं किये जाने, कारा में व्याप्त गंदगी, दिनांक 23.01.07 को कारा के बंदी त्रिवेणी मंडल का पलायन तथा इससे संबंधित पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना एवं पूरक आरोप यथा विभागीय अधिसूचना सं0 5543, दिनांक 22.05.08 द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं करने, धारित पद का प्रभार सौपकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना सं0 1383, दिनांक 19.03.09 द्वारा श्री मनोज कुमार चौधरी, काराधीक्षक को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, बिहार निर्धारित किया गया।

2. श्री चौधरी के विरुद्ध गठित कुल 13 आरोपों में से संचालन पदाधिकारी द्वारा 09 आरोप प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 4666, दिनांक 19.10.10 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के आलोक में प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हएु अनिवार्य सेवानिवृति का वृहत दण्ड दिए जाने का निर्णयलिया गया। तदनुसार वृहत्‌ दण्ड देने से पूर्व नियमानुसार कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 1428, दिनांक 30.03.2011 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु विहित जाँच-पत्र में सूचनाएँ अंकित कर भेजी गई। दिनांक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 जुलाई 2012 27.01.12 को सम्पन्न आयोग के पूर्ण पीठ की कार्यवाही की प्रति के साथ आयोग के पत्रांक 2800, दिनांक 03.02.2012 द्वारा परामर्श दिया गया है कि प्रस्तावित दंड आनुपातिक नहीं है, अतः आयोग विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमत नहीं है। 3. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर असहमति के उपरान्त विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त श्री मनोज कुमार चौधरी निलंबित काराधीक्षक को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है :-

(i) श्री चौधरी को काराधीक्षक के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत किया जाता है।

(ii) निलम्बन अवधि में उनकी मुख्यालय में उपस्थिति अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

लक्ष्मी प्रसाद चौहान,

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 316-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-10.316/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-10.316.