िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 20202020 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1931931931934444 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 22228888 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 11111111 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-18 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।
---
भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 19-23 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट@ के उVरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क] Oयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। 24-25 पूरक
---
पूरक-क
---
2 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) और अ9यर अ9यर अ9यर अ9य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
——— अधिसूचनाएं
25 मई 2012
एस0ओ0 122, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3070/जे0, दिनांक 13.09.95 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.09.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बिन्देश्वरी प साद सिंह ्र | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ | 13.09.95 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0 ए0/नोट-10/93/4128/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
25 मई 2012
एस0ओ0 123, एस0ओ 122, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-10/93/4128/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 25th May 2012
S.O. 122, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bindeshwari Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3070/J dated 13.09.95 to practice as notary again for the next five years from 13.09.2011.
3 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bindeshwari Prasad Singh | Advocate, Civil Court, Biharsharif | 13.09.95 | B.A L.L.B | Nalanda District |
(File no. A/Not-10/93/4128/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
25 मई 2012
एस0ओ0 124, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3997/जे0, दिनांक 08.09.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश कुमार शाही, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.09.95 से 07.09.98, दिनांक 08.09.98 से 07.09.2001, दिनांक 08.09.2001 से 07.09.2006, दिनांक 08.09.2006 से 07.09.2011 एवं दिनांक08.09.11 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश क मार शाही ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, हिलसा | 08.09.92 | बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 | हिलसा अनुमण्डल |
(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-65/90/4129/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
25 मई 2012
एस0ओ0 125, एस0ओ 124, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-65/90/4129/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 25th May 2012
S.O. 124, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Kumar Shahi and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3997/J dated 08.09.92 to practice as notary from 08.09.95 to 07.09.98, 08.09.98 to 07.09.2001, 08.09.2001 to 07.09.2006, 08.09.2006 to 07.09.2011 and again next five years from 08.09.2011.
4 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Kumar Shahi | Advocate, Civil Court, Hilsa | 08.09.92 | B.A(Hon's) L.L.B | Hilsa Sub-division |
(File no. A/AB-65/90/4129/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
25 मई 2012
एस0ओ0 126, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-134/जे0, दिनांक 08.01.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अरूण कुमार महतो, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.01.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण क मार महतो ु | अधिवक्ता, अनुमण्डलीय न्यायालय बीरपुर (सुपौल) | 08.01.87 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बीरपुर अनुमण्डल |
(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-54/85/4130/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
25 मई 2012
एस0ओ0 127, एस0ओ 126, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-54/85/4130/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 25th May 2012
S.O. 126, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Mahto and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 134/J dated 08.01.87 to practice as notary again for the next five years from 08.01.2012.
5 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar Mahto | Advocate, Subdivisional Court Birpur (Supoul) | 08.01.87 | B.Sc L.L.B | Birpur Sub-division |
(File no. A/AB-54/85/4130/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
21 जून 2012
एस0ओ0 128, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-883/जे0, दिनांक 07.03.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मदन कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.03.2007 से 06.03.12 एवं 07.03.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत किया े गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मदन क मार ु | अधिवक्ता, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | 07.03.2002 | एल0एल0बी0 | अरेराज अनुमंडल |
(सं0 सं0 ए0/नोट-13/2007/4790/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
21 जून 2012
एस0ओ0 129, एस0ओ 128, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-13/2007/4790/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 21st June 2012
S.O. 128, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Madan Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law6 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012 Department Notification No. 883/J dated 07.03.2007 to 06.03.2012 to practice as notary again for the next five years from 07.03.12.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Madan Kumar | Advocate, Areraj, East Champaran, Motihari | 07.03.2002 | L.L.B | Areraj Sub-division |
(File no. A/Not-13/07/4790/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
27 जून 2012
एस0ओ0 130, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-13528/जे0, दिनांक 08.12.83 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री भरत प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.12. 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री भरत प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, नोटरी दरभंगा | 08.12.83 | बी0ए0 बी0एल0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/82/4950/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
27 जून 2012
एस0ओ0 131, एस0ओ 130, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-136/82/4950/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 27th June 2012
S.O. 130, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bharat Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13528/J dated 08.12.83 to practice as notary again for the next five years from 08.12.2011.
7 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bharat Prasad Singh | Advocate, Notary Darbhanga | 08.12.83 | B.A B.L | Darbhanga District |
(File no. A/AB-136/82/4950/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
27 जून 2012
एस0ओ0 132, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-822/जे0, दिनांक 24.02.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरिशचन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.02.10 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिशचन्द्र झा | अधिवक्ता, नोटरी मधुबनी | 24.02.94 | बी0ए0 बी0एल0 | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0 ए0/नोट-106/92/4951/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
27 जून 2012
एस0ओ0 133, एस0ओ 132, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-106/92/4951/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 27th June 2012
S.O. 132, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harishchandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 822/J dated 24.02.94 to practice as notary again for the next five years from 24.02.10.
8 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Harishchandra Jha | Advocate, Notary Madhubani | 24.02.94 | B.A B.L | Madhubani District |
(File no. A/Not-106/92/4951/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
27 जून 2012
एस0ओ0 134, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4119/जे0, दिनांक 18.09.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दयानन्द राय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 17.09.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दयानन्द राय | अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, सारण, छपरा | 18.09.92 | बी0ए0 बी0एल0 | सारण जिला |
(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-26/86/4952/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
27 जून 2012
एस0ओ0 135, एस0ओ 134, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/86/4952/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
——— The 27th June 2012 S.O. 134, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dayanand Roy and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4119/J dated 18.09.92 to practice as notary again for the next five years from 17.09.2011.
9 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dayanand Roy | Advocate, Notary Saran (Chapra) | 18.09.92 | B.A B.L | Saran District |
(File no. A/AB-26/86/4952/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.
———
27 जून 2012
एस0ओ0 136, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4173/जे0, दिनांक 02.12.98 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नलिनी रंजन, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक- 02.12.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नलिनी रंजन | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय प0 चम्पारण, बेतिया | 02.12.1998 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | प0 चम्पारण जिला बेतिया |
(सं0 सं0 ए0/नोट-32/95/4953/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
27 जून 2012
एस0ओ0 137-एस0ओ 136 दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-32/95/4953/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 27th June 2012
S.O. 136, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nalini Ranjan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4173/J dated 02.12.1998 to practice as notary again for the next five years from 02.12.2011.
10 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nalini Ranjan | Advocate, West Champaran Bettiah. | 02.12.1998 | B.A L.L.B | West Champaran District |
(File no. A/Not-32/95/4953/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
27 जून 2012
एस0ओ0 138, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2142/जे0, दिनांक 31.03.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सूर्यदेव तिवारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.03.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सूर्यदेव तिवारी | अधिवक्ता, नोटरी हथुआ गोपालगंज | 31.03.93 | बी0ए0 बी0एल0 | हथुआ अनुमंडल |
(सं0 सं0 ए0/नोट-36/94/4954/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
27 जून 2012
एस0ओ0 139, एस0ओ 138, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-36/94/4954/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । ———
The 27th June 2012
S.O. 138, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suryadeo Tiwary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2142/J dated 31.03.93 to practice as notary again for the next five years from 31.03.12.
11 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Suryadeo Tiwary | Advocate, Notary Hatua Gopalganj | 31.03.93 | B.A B.L | Hatua Subdivision |
(File no. A/Not-36/94/4954/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
25 मई 2012
एस0ओ0 140, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3409/जे0, दिनांक 12.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.09.03 से 11.09.08 एवं 12.09.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र झा | अधिवक्ता, नोटरी झंझारपुर | 12.09.2000 | बी0ए0 बी0एल0 | झंझारपुर अनुमंडल |
(सं0 सं0 ए0/नोट-22/98/4955/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
25 मई 2012
एस0ओ0 141, एस0ओ 140, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0 ए0/नोट-22/98/4955/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 27th June 2012
S.O. 140, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3409/J dated 12.09.2000 to practice as notary 12.09.03 to 11.09.08 and again for the next five years from 12.09.08.
12 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Jha | Advocate, Notary Jhanjharpur | 12.09.2000 | B.A B.L | Jhanjharpur Subdivision |
(File no. A/Not-22/98/4955/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
25 मई 2012
एस0ओ0 142, दिनांक 11 जुलाई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2275/जे0, दिनांक-01.07.96 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिवेन्द्र प्रताप, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01.07.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत किया गया े है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिवेन्द्र प ताप ्र | अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर | 01.07.96 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0 ए0/नोट-58/93/4956/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
25 मई 2012
एस0ओ0 143, एस0ओ 142, दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
(सं0 सं0 ए0/नोट-58/93/4956/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 27th June 2012
S.O. 142, dated 11th July 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shivendra Pratap and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2275/J dated 01.07.1996 to practice as notary again for the next five years from 01.07.2012.
13 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shivendra Pratap | Advocate, Notary Muzaffarpur | 01.07.96 | B.A L.L.B | Muzaffarpur District |
(File no. A/Not-58/93/4956/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
——— नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाएं 29 जून 2012
सं॰ 04/स्था/न0वि0-73/2008-2303230323032303----न॰वि॰एवं॰आ॰वि॰—पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंताओं को निम्न प्रकार से उनके नाम के सामने अंकित स्थान (कॉलम-3) पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
| क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 | कार्यपालक अभियंताओं का नाम | नव पदस्थापित स्थान |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री ओमप्रकाश सिंह | जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-1 (डूडा-1) |
| 2 | श्री पी0सी0 राय | जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार, अररिया-डूडा |
| 3 | श्री अमलेन्दु कुमार रंजन | बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना (बुडा) |
| 4 | श्री किशोरी प्रसाद देव | जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा |
| 5 | श्री अजय कुमार | नगर निगम, पटना। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 राजीव कुमार, उप-सचिव ।
———
29 जून 2012
सं॰ 01/स्था/न0वि0-1-11/2010-2304230423042304----न॰वि॰एवं॰आ॰वि॰—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अधीन प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थान (कॉलम-4) पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम | वर्त्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापित स्थान नव पदस्थ ापित स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री चन्द्रशेखर नारायण | कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम | नगर परिषद, लखीसराय |
| 2 | श्री राजेश्वर झा | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय | नगर परिषद, डेहरी-ऑन-सोन (डालमियांनगर) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 राजीव कुमार, उप-सचिव ।14 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ——— अधिसूचनाएं 30 जून 2012
सं॰ III/ई1-101/2012-3123—श्री दिलीप कुमार दास, जिला अवर निबंधक, बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
15 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012सं॰ III/ई1-102/2012-3141—श्री कामेश्वर सिंह, निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निरीक्षक उत्पाद, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
16 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
30 जून 2012
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5264/वा0क0—श्री कमल किषोर चौधरी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, औरंगावाद अंचल, औरंगाबाद को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, औरगांबाद अंचल, औरंगाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5265/वा0क0—श्री मनोज कुमार वर्मा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5266/वा0क0—श्री षषिभूषण कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5267/वा0क0—श्री ओम प्रकाष गुप्ता, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2408 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5268/वा0क0—श्री अमर नाथ चौधरी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, दरभंगा अंचल, दरभंगा को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2464 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5269/वा0क0—श्री फिरोज आलम, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, किषनगंज अंचल, किषनगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2443 दिनांक 25.06.12 को रद्द को किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5270/वा0क0—श्री राजीव रंजन प्रसाद, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, आरा के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2460 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5271/वा0क0—श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, जिला लेखा पदाधिकारी, गया को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जमुई अंचल जमुई के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2463 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5272/वा0क0—श्री राजीव कुमार झा, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुंगेर अंचल, मुंगेर के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2467 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5273/वा0क0—श्री विकास कुमार पाण्डेय, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2466 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5274/वा0क0—श्री दीपक कानन, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सासाराम अंचल, सासाराम के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2480 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5275/वा0क0—श्री अभिक अवतंस, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2483 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5276/वा0क0—श्री रंजीत कुमार रजक, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना पष्चिमी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2472 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5277/वा0क0—श्री नवीन कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, प्रभारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कदमकुँआ अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2465 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5278/वा0क0—श्री ओम प्रकाष सिन्हा, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, रक्सौल अंचल, रक्सौल के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2457 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5279/वा0क0—श्री राजेष पति ़त्रिपाठी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2442 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।17 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012 सं॰ 6/गो0-34-03/2012-5280/वा0क0—श्री नरेष कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी, को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2444 दिनांक 25.06.12 को रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो0 शमीम, उप-सचिव ।
——— गृह (विषेष) विभाग ——— अधिसूचनाएं 2 जुलाई 2012
सं॰ एल/एच॰जी॰-1525/2002-6047—बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित जिला समादेष्टा को स्तम्भ (3) में
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ | पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का पदाधिकारी का नाम/पदनाम | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार के अतिरिक्त प्रभार के जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री जयंत प्रताप सिंह जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, भागलपुर | जिला समादेष्टा, पटना | भोजपुर, बक्सर |
| 2 | श्री संदीप कुमार जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, सीतामढ़ी | जिला समादेष्टा, सारण | सिवान, गोपालगंज |
| 3 | श्री आमिर इसरार जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, नालंदा | जिला समादेष्टा, भागलपुर | बांका, नवगछिया |
| 4 | श्री त्रिलोक नाथ झा जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, बेगूसराय | जिला समादेष्टा, मोतिहारी | बगहा, बेतिया |
| 5 | श्री रेयाजुल हक जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टाय, वैषाली | जिला समादेष्टा, नालंदा | नवादा |
| 6 | श्री अनिल कुमार जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, मोतिहारी | जिला समादेष्टा, मुंगेर | लक्खीसराय, शेखपुरा, जमुई,, |
| 7 | श्री मो॰ खतीबुल्ला जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, पटना | जिला समादेष्टा, वैषाली | X |
| 8 | श्री कृष्ण कुमार पंडा जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, औरंगाबाद | जिला समादेष्टा, बेगूसराय | खगड़िया, समस्तीपुर |
| 9 | श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक, जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर | X | पूर्व के अतिरिक्त षिवहर, सीतामढ़ी |
| 10 | श्री रवीन्द्र कुमार सिंह जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, रोहतास | X | पूर्व के अतिरिक्त औरंगाबाद |
| 11 | श्री मनोज कुमार नट जिला समादेष्टा | जिला समादेष्टा, मुख्यालय | X | पूर्व के अतिरिक्त जहानाबाद, अरवल |
2. उपरोक्त जिला समादेष्टागण अपने नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिलों के अतिरिकत प्रभार में रहेंगे। 3. उपरोक्त जिला समादेष्टागण नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महाषंकर मिश्र, विषेष सचिव।
——— 2 जुलाई 2012
सं॰ एल/एच॰जी॰-1550/2001-6048604860486048—बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित प्रमंडलीय समादेष्टा/वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा को स्तम्भ (3) में अंंकित पद से स्थानांतरित करते हुए स्तंभ (4) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता हैः-
| क्रम सं॰ | पदाधिकारी का नाम/पदनाम | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री मुरारी मोहन मिश्र/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा | प्रमंडलीय समादेष्टा, मुजफ्फरपुर | प्रमंडलीय समादेष्टा, पटना |
| 2 | श्री जुलियन टेटे/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा | प्रमंडलीय समादेष्टा, भागलपुर | प्रमंडलीय समादेष्टा, मुजफ्फरपुर |
| 3 | श्री रंजीत कुमार सिन्हा/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा | प्रमंडलीय समादेष्टा पटना | केन्द्रीय प्रषिक्षण संस्थान, बिहटा |
| 4 | श्री हरिनाथ झा/ वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा | केन्द्रीय प्रषिक्षण संस्थान, बिहटा | प्रमंडलीय समादेष्टा, भागलपुर |
| 5 | श्री षिव प्रसाद मंडल/ प्रमंडलीय समादेष्टा | प्रमंडलीय समादेष्टा ,सहरसा | प्रमंडलीय समादेष्टा, दरभंगा |
| 6 | श्री तेजनारायण खेड़वार/ प्रमंडलीय समादेष्टा | प्रमंडलीय समादेष्टा दरभंगा | विषेषगण, बिहटा |
| 7 | श्री विमल कुमार शांडिल्य/ नव प्रोन्नत प्रमंडलीय समादेष्टा | जिला समादेष्टा, सारण | प्रमंडलीय समादेष्टा, सहरसा |
| 8 | श्री पवन कुमार सिंह/ नव प्रोन्नत प्रमंडलीय समादेष्टा | जिला समादेष्टा, मुंगेर | विषेषगण, भागलपुर |
2. वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा/प्रमंडलीय समादेष्टा नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महाषंकर मिश्र, विषेष सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 17Ñ571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in19 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयपाल और कायाJPयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
ÑÑÑÑÑ laŒ वन/पर्या०- 08/2012-364(ई॰)/प०व०, पर्यावरण एवं वन विभाग ——— संकल्प 28 जून 2012
पर्यावरण एवं वन विभाग में योजना बजट तैयार करने, इसके तहत योजनाओं का सूत्रण, सरकार से स्वीकृति, कार्यान्वयन एजेंसी को आवंटन, कार्यों का अनुश्रवण एवं इस विषय से संबंधित सभी अन्य कार्यों का दायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार को दिया गया है।
इन कार्यो के संतोषप्रद ढंग से सम्पादन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के कार्यालय में किसी प्रकार की तकनीकि संरचना सृजित नहीं है। हरियाली मिशन के तहत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बडे़ पैमाने पर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप योजनाओं का चयन, सूत्रण एवं अनुश्रवण का कार्य काफी अधिक हो जायेगा। अतएव,
(cid:1) क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं की जांच एवं योजनावार समेकन (cid:1) योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (cid:1) क्षेत्रीय कार्यान्वयन इकाईयों से समन्वय (cid:1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को योजना निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यों में सहयोग के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) कार्यालय के अधीन एक तकनीकि कोषांग के गठन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।
2. उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार कार्यालय के अधीन एक तकनीकि कोषांग परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (PPMU) के गठन का निर्णय लिया है। 3. कोषांग की संरचना-कोषांग की संरचना-कोषांग की संरचना-कोषांग की संरचना- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार कार्यालय में विभाग के कार्यो से सम्बंधित क्षेत्रों के तकनिकी रूप से दक्ष व्यक्तियों को अनुबन्ध के आधार पर नियोजित कर इस पी०पी०एम०यू० कोषांग का गठन किया जायेगा। यह कोषांग भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के पदाधिकारी के अधीन कार्य करेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार को प्रतिवेदित करेगा। इस पी०पी०एम०यू० कोषांग की संरचना निम्नवत् होगी :-
| क्र०क्र०क्र०क्र० | पदनाम | संख्या |
| 1 | परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी (Project Management officer) | 2 |
| 2 | कार्यक्रम प्रबंधक (Programme Manager) | 4 |
| 3 | तकनीकि पदाधिकारी (Technical officer) | 6 |
| 4 | आई0टी0 मेनेजर (IT Manager) | 1 |
| 5 | सिविल अभियन्ता (Civil Engineer) | 1 |
| 6 | सांख्यिकी (Statistician) | 1 |
| 7 | कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) | 2 |
| 8 | आशुलिपिक (Stenographer) | 1 |
जायेगी।20 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012 शैक्षणिक योग्यता, दायित्व एवं मानदेय का निर्धारण ः- इस कोषांग के विभिन्न 4444.... पी०पी०एम०यू० के सदस्यों कीपी०पी०एम०यू० के सदस्यों कीपी०पी०एम०यू० के सदस्यों कीपी०पी०एम०यू० के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, दायित्व एवं मानदेय का निर्धारण ः- शैक्षणिक योग्यता, दायित्व एवं मानदेय का निर्धारण ः- शैक्षणिक योग्यता, दायित्व एवं मानदेय का निर्धारण ः-
| क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या | पद का नाम | दायित्व | शैक्षणिक योग्यता | अ अ.... अ अ उम्रउम्रउम्रउम्र | मानदेय |
| 1 | परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी संख्या-2 | 1. हरियाली मिशन के सभी कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना। 2. हरियाली मिशन के विभिन्न अवयवों के बीच उदव्य का विभाजन। 3. मिशन क े अन्तर्गत प्रस्तावित सभी योजनओं का सुत्रण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन कार्य। | 1. भारतीय वन प ्रबंधन संस्थान भोपाल अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (Deemed University) से वानिकी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा 2 . परियोजना तैयार करने, अनुश्रवण करने में दो वर्षो का अनुभव वाले को प्राथमिकता | 40 वर्ष | 40000 प्रति माह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान । |
| 2 | परियोजना प्रबंधक संख्या-4 | 1. हरियाली मिशन के तहत चल रही सभी योजनाओं का अनुश्रवण । 2 . क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय बनाना, स चना ू संकलित करना एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को स चालित ं योजनओं के अनुश्रवण कार्य में सहयोग करना । | 1 1.... किसी मान्यता प्राप्त एवं 1 1 ख्यातिपूर्ण संस्थान से :- ( i) वित्तीय प ्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 ( ii) ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 ( iii) प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं मैनेजमेंट के स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा धारक संख्या-1 (iv) वानिकी/कृषि संभाग से एग्री बिजनेस में प्रबंधन की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा संख्या-1 . अपने क्षेत्र में 2222 परियोजनाओं का कार्य करने के संबंध में न्यूनतम एक वर्ष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता | 40 वर्ष | 30000/- प्रति माह मानदेय अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
| 3(क) | तकनीकि पदाधिकारी (वानिकी) संख्या- 3 | 1. मिशन के अन्तर्गत प्राप्त सभी योजनाओं की तकनीकि जाँच। 2 . मिशन क े अन्तर्गत | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से | 35 वर्ष | 20000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 |
| योजनाओं के सूत्रण का कार्य करना। | वानिकी में स्नातक की डिग्री। स्नाकोत्तर को प्रथमिकता दी जाएगी । | प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान | |||
| 3(ख) | तकनीकि पदाधिकारी (कृषि वानिकी) संख्या- 2 | 1. मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी से संबंधित प्राप्त योजनाओं की तकनीकि जाँच। 2 . मिशन क े अन्तर्गत योजनाओं का सूत्रण। | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में स्नातक के साथ-साथ कृषि वानिकी में विशिष्टता। स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जायेगी। | 35 वर्ष | 20000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
| 3(ग) | तकनीकि पदाधिकारी (पर्यावरण) संख्या-1 | परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं संबंधित विषयों पर कार्य की जिम्मेवारी। | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से इन्भारमेन्टल साईन्स में स्नातक। स्नातकोत्तर को प्रथमिकता दी जाएगी । | 35 वर्ष | 20000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
| 4 | आई०टी० (मैनेजर) संख्या-1 | विभागीय योजनाओं के सॉफ्टवेयर का निर्माण, प्रबंधन डाटा विश्लेषण, जी०पी०एस० सेल प्रबंधन, वेवसाईट प्रबंधन आदि विशिष्ट प ्रकृति क े कार्य। | बिहार प्रशासनिक सुधार मिषन से अधियाचना के आधार पर | 30 वर्ष | बिहार प ्रषासनिक सुधार मिषन स े निर्धारित मानदेय पर/वर्त्तमान में मानदेय 30000 प्रतिमाह निर्धारित है। |
| 5 | सिविल अभियन्ता संख्या-1 | विभाग से संबंधित सभी प्रकार के निर्माण एवं पूर्व से निर्मित संरचनाओं की मरम्मति एवं अनुरक्षण से संबंधित प्लान एवं प्राक्कलन तैयार करना, कार्यो का अनुश्रवण करना एवं ं गुणवत्ता नियंत्रण में विभागीय पदाधिकारियों की सहायता करना। | किसी मान्यता प्राप्त तकनीकि स स्थान ं से सिविल इन्जीनियरिंग मे 4 ं वर्षीय डिग्रीधारी स्नातक अथवा ि बहार सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता एवं ऊपर के स्तर के पदाधिकारी जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हों। | 30 वर्ष 65 वर्ष | 20000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान ि बहार सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त सहायक अभियन्ता एवं ऊपर के पदाधिकारी को उनके अंतिम व े तन से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान |
| 6 | सांख्यिकी (Statistician) संख्या-1 | योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। 2 . योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों का संधारण विश्लेषण एवं तदनुसार वार्षिक प्रतिवेदन | भारतीय सांख्यिकी संस्थान / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री | 30 वर्ष | 18000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
| तैयार करना। 3. बजट एवं आवंटन व्यय आदि विषयों से संबंधित जिम्मेदारी। | |||||
| 7 | कम्प्यूटर ऑपरेटर संख्या- 2 | कार्यालय में कम्प्यूटर से संबंधित कार्य। | न्यूनतम इन्टर उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान स े कम्प्यूटर ऑपरेशन में सार्टिफिकेट /MS EXCEL का ज्ञान अनिवार्य, किसी सरकारी कार्यालय में न्यूनतम दो वर्षो के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता | 40 वर्ष | 10000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
| 8 | आशुलिपिक संख्या-1 | आशुलेखन एवं टंकण कार्य। | न्यूनतम इन्टर उत्तीर्ण हिन्दी आशुलेखन का पूर्ण ज्ञान (80wpm) तथा टंकण का ज्ञान (30wpm) कम्प्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान अनिवार्य | 40 वर्ष | 12000/- प्रतिमाह मानदेय। अनुबन्ध के नवीकरण होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान |
5555.... सेवा की शर्तेसेवा की शर्तेसेवा की शर्तेसेवा की शर्ते
(1) चयन के पश्चात् प्रारम्भ में 12 (बारह) महीनों के लिये संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा। (2) नियोजनार्थी के काम काज की समीक्षा छः माह पर की जायेगी एवं असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में एक माह के नोटिस / मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। (3) संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अनुबंध को नवीकृत किया जा सकेगा। (4) कंडिका 4 में निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। (5) यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिये नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा। 6666.... चयन की प्रक्रिया-चयन की प्रक्रिया-चयन की प्रक्रिया-चयन की प्रक्रिया-चयन हेतु समाचार पत्रों एवं सरकार के वेवसाईट पर विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। इस साक्षात्कार एवं चयन के लिये निम्नवत् विभागीय समिति गठित की जायेगी :-
(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार - अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष (2) मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार - सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य (3) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार - सदस्य सचिवसदस्य सचिवसदस्य सचिवसदस्य सचिव समिति द्वारा विभिन्न कोटियों के योग्य व्यक्तियों के चयन के पश्चात मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार द्वारा उन्हें नियोजन सम्बंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अर्हता एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नहीं मिलने, इनके नियोजन या मानदेय निर्धारण से सम्बंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में विभाग द्वारा अर्हता, योग्यता एवं मानदेय निर्धारण के साथ-साथ अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। इस नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण सम्बंधी नियमों एवं आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
आई०टी०(मैनेजर) बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन द्वारा अनुमोदित पैनेल से लिया जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आषुलिपिक बेल्ट्रोन के माध्यम से भी लिया जा सकेगा। 7777.... अनुमानित व्यय- अनुमानित व्यय- अनुमानित व्यय- अनुमानित व्यय- एक वर्ष के लिये वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् होगा :-
| क्र०क्र०क्र०क्र० | पदपदपदपद | वेतन वेतनवेतन | कुलकुलकुलकुल |
| 1 | परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी (तकनीकि) (Project Management officer (Technical) | 2x40000x12 | 9.60 |
| 2 | कार्यक्रम प्रबंधक (Programme Manager) | 4x30000x12 | 14.40 |
| 3 | तकनीकि पदाधिकारी (Technical officer) | 6x20000x12 | 14.40 |
| 4 | आई०टी० (मैनेजर) I.T. (Maneger) | 1x30000x12 | 3.60 |
| 5 | सिविल अभियन्ता (Civil Engineer) | 1x20000x12 | 2.40 |
| 6 | सांख्यिकी (Statician) | 1x18000x12 | 2.16 |
| 7 | आशुलिपिक (Stenographer) | 1x12000x12 | 1.44 |
| 8 | कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) | 2x10000x12 | 2.40 |
| कुलकुलकुलकुल | 50.40 |
8888.... निधि का श्रानिधि का श्रानिधि का श्रानिधि का श्रोतेतेतेत- यह व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष- 01- वानिकी, लघु शीर्ष- 800- अन्य व्यय, मांग संख्या- 19, उप शीर्ष- 0101- नहर तट फार्म, विपत्र कोड- पी०2406018000101 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दीपक कुमार सिंह, सचिव ।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 17Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
24 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवJसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवJसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद।Nद।Nद।Nद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
अधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटन पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटनाााा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटन पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटन निविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचना सं॰ 8648—वर्ष 2012-2013 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में अन्तवार्सीय मरीजों के लिए आकास्मिक परिस्थिति में जो अस्पताल में दवा, सर्जिकल सामाग्री आदि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानीय बाजार से क्रय कर दवा की आपुर्ति की जाती है। इसलिए ड्रग लाईसेंसी दवा दुकान से क्रय हेतु बिहार वाणिज्य-कर एवं ड्रग लाईसेंस में निबंधित इच्छुक निविदादाता (आपूर्त्तिकर्ता/निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता) से मुहरबंद टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं॰-www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जो निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से न्यूनतम पाये जाने वाले निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा। जिन निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रहने का कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र देना होगा।
ं सामग्रियों की सूची :ःःः निविदा शर्त एवनिविदा शर्त एवनिविदा शर्त एवनिविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची ं सामग्रियों की सूची ं सामग्रियों की सूची
1. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा। 2. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य-कर से प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर में निबंधन एवं अद्ययत्तन अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 5. निविदादाता को ड्रग लाईसेंस में निबंधन एवं अद्ययत्तन अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 6. अग्रधन के रूप में 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये का एन॰एस॰सी॰/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा। तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। 7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। 8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से जिसका अधिक न्युनतम दर (प्रतिषत में) पाया जायेगा उनका निविदा पर विचार किया जायेगा।
10. जो निविदादाता का दर स्वीकृत किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रखने का शपथ-पत्र कार्यापलक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। उन्ही के निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. निविदादाता को दवा की आपूत्ति आदेष प्राप्त होने के दो घंटे के अंदर आपूर्त्ति करना होगा। 12. निविदादाता को व्यादेष उपलब्ध होने के उपरांत ससमय दवा आपूर्त्ति नहीं करने पर 500 (पांच सौ) रूपये प्रतिदिन आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।25 (cid:18)बहार गजट, 11 जुलाई 2012 13. जिस निविदादाता का दर अनुमोदित होगा एवं दवा की आपूर्त्ति करेगें उनके विपत्र का भुगतान प्रतिमाह दवा मद में उपलब्ध आवंटन रहने की स्थिति में की जायेगी।
14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. निविदादाता का फर्म/दुकान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के परिसर से दो किलोमीटर के अन्दर होना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
स्थान :- पटना
दिनांक :- 25 जून 2012
(ह॰)-अस्पष्ट, अधीक्षक।
——— सूचना
No. 1065—I, N.K. Verma, S/o Late Tilakdhari Prasad resident of Boring Road Patna declare that my daughter Soumya student of Class x of Notredame Academy will now ad title Verma in her name and henceforth will be called as Soumya Verma vide affidavit no. 926 dtd. 15- 06-2012.
N.K. VERMA.
ÑÑÑÑ
अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।
(cid:18)बहार गजट, 17Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।