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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 July 2012

Published 12 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-12.330
Languages
English, Hindi

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(विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्‌ के कर्मचारियों के सेवा समायोजन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्‌ (निरसन) अधिनियम, 2007 की धारा-3 के उप-धारा (2) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 524, दिनांक 02.07.2007 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य के रूप में नामित हैं।

2. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्‌ (निरसन) अधिनियम, 2007 की धारा-3 के उप-धारा (2) के आलोक में भंग किये गये बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्‌ के कर्मचारियों के सेवा समायोजन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई किये जाने के संबंध में दिनांक 09.04.10 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय सचिव स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही में कर्मियों के समायोजन के लिए कार्य-योजना समर्पित की गयी, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा सामंजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में निम्नवत्‌ करने का निर्णय लिया गया :- I. कर्मियों की ऐसी श्रेणी जिनकी नियुक्ति के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के यथासंभव संगत रिक्त पदों पर समायोजन किया जाय। (क) नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो। (ख) नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो। (ग) नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया हो। (घ) धारित पद पर नियुक्ति की अर्हता पूर्ण करते हों। (ड.) नियुक्ति स्वीकृत एंव रिक्त पद के विरुद्ध की गयी हो।

II. उपर्युक्त श्रेणी में जो कर्मी नहीं आते हैं, उनके मामले में सिविल अपील संख्या-1968/2006 कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.04.20062 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 जुलाई 2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करने वाले कर्मियों का समायोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के यथासंभव संगत रिक्त पदों पर किया जायः- (क) नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो। (ख) नियुक्ति/निरसन की तिथि तक स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरुद्ध की गई होे। (ग) धारित पद पर नियुक्ति की अर्हता पूर्ण करते हों। (घ) न्यूनतम दस वर्षो की सेवा पूरी करते हों।

III. निरसित परिषद्‌ में अनियमित रूप से प्रोन्नत कर्मियों की नियुक्ति के मूल पद के आधार पर समायोजन की कार्रवाई की जायेगी। यदि वे उपर्युक्त शर्त्तों (कंडिका I एवं II) का पालन करते हों। IV. यदि मृतक कंडिका I अथवा II से आच्छादित हों तो उनके आश्रित की अनुकंपा की आधार पर की गई नियुक्ति हेतु समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

V. समायोजन के अवसर पर प्रवृत आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा वरीयता को दृष्टिपथ में रखते हुए समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

VI. निरसित परिषद्‌ के वैध एवं नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को Exit Settlement Plan का विकल्प दिया जायेगा। Exit Settlement Plan के तहत निम्नलिखित लाभ देय होगा - (क) पाँच वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को चार माह का वेतन। (ख) पाँच से दस वर्षो तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को छः माह का वेतन। (ग) दस वर्षो से अधिक तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को नौ माह का वेतन। इन कर्मियों के वेतन की गणना निरसन की तिथि को देय वेतन के आधार पर किया जायेगा। VII. तदर्थ रूप से नियुक्त वैसे कर्मी जिन्हें नियुक्त पत्र निर्गत नहीं है, परन्तु कालमान वेतनमान में वेतन एवं मँहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं/दैनिक मजदूरी/अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को एक माह के वेतन एवं मँहगाई भत्ता/पारिश्रमिक का भुगतान कर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

VIII. निरसित कर्मियों का समायोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में किया जायेगा। समायोजन के पश्चात्‌ उन पर समिति के कर्मियों के लिए प्रावधानित सेवाशर्त्त लागू होगा।

IX. निरसित परिषद्‌ के कर्मियों के बकाये वेतन-भत्ता का भुगतान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय द्वारा संबंधित कर्मियों को किया जायेगा।

X. संबंधित कर्मी को समायोजन की तिथि से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नियुक्त माना जायेगा तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मियों के लिए अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

XI. समायोजित होनेवाले कर्मियों का न्यूनतम वेतनमान के पद पर समायोजन होने की स्थिति में वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।

XII. समायोजित होने वाले कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना प्रभावी होगी जिसके अन्तर्गत भंग बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्‌ में कार्यरत जिन कर्मियों का सामंजन किया जायेगा, उनके मामले में पूर्व की तरह वेतन की 10% (दस प्रतिशत) राशि उनके वेतन से कटौती कर बैंक में संधारित उनके भविष्य निधि खाता में तथा इतनी ही राशि समिति द्वारा पेंशन फंड में जमा की जायेगी। XIII. समायोजित होने वाले कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना पेंशन एवं ए0सी0पी0 के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

XIV. निरसित परिषद्‌ के किसी भी कर्मी के विरुद्ध निरसन की तिथि के पूर्व यदि कोई विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायायिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तथा आरोपों का गठन कर दिया गया हो तो वैसी कार्यवाही समायोजन के पश्चात्‌ भी चलती रहेगी।

XV. समायोजन के पश्चात्‌ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबंधित कर्मियों की योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच कराने के पश्चात्‌ ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

XVI. समायोजन संबंधी आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर संबंधित कर्मी को समायोजित स्थान पर अपना योगदान निश्चित रूप से दे देना होगा। जो कर्मी निर्धारित अवधि के भीतर योगदान नहीं देंगे उनकी सेवा उक्त कार्यालय/ संस्थान द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

3. I. उपर की कंडिका 2 (I) एवं 2 (II) में वर्णित प्रावधानों में कंडिका 2 (I) से आच्छादित कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

II. दैनिक मजदूरी/अनुबंध पर नियोजित कर्मियों को एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

III. समायोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्तर्गत समान वेतनमान के समकक्ष पदों पर किया जायेगा। समान वेतनमान का समकक्ष पद अनुपलब्ध होने की स्थिति में निम्नतर वेतनमान के पद पर सामंजन किया जायेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 जुलाई 2012 आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 100 सौ प्रतियां शिक्षा विभाग को भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 330-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-12.330/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-12.330.