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पर्यावरण एवं वन विभाग
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संकल्प
9 जुलाई 2012
| 1. मुख्य सचिव, बिहार | अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त, बिहार | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | सदस्य |
| 4. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार | सदस्य |
| 5. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 6. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 7. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार | सदस्य |
| 8. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार | सदस्य |
| 9. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार | सदस्य |
| 10.पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11. वैज्ञानिक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, गंगा-समभूमि प्रादेषिक शाखा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारत सरकार, पटना | सदस्य |
| 12. डा0 शरदेन्दु, एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान-सह-समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग, पटना साईंस कॉलेज, पटना विष्वविद्यालय, पटना | सदस्य |
| 13. डा0 जुल्फीकार अहमद, एसोसियट प्रोफेसर, सिविल ई जीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी ं संस्थान, रूड़की | सदस्य |
| 14. श्री अरविन्द मिश्रा, मंदार नेचर क्लब, भागलपुर | सदस्य |
| 15. डा0 सतीष कुमार सिन्हा, सेवा-निवृत विभागाध्यक्ष, वनस्पतिषास्त्र विभाग बी0एन0कॉलेज, पटना, विष्वविद्यालय। | सदस्य |
| 16. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, बिहार | सदस्य |
| 17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार | सदस्य |
| 18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार | सदस्य सचिव |
2. समिति आवष्कतानुसार जल प्लावित क्षेत्रों से संबंधित विषेषज्ञों को विषेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।
3. समिति आवष्यकतानुसार अन्य पदाधिकारियों को विषेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।
4. इस समिति के गैर सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता के संबंध में प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जायेंगे और नियमानुसार उन्हें दैनिक भत्ता देय होगा।
इस व्यय का वहन गैर योजना मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-110 वन्य जीव परिरक्षण, मांग संख्या-19, उप शीर्ष-0003 अभयारण्य, विपत्र कोड-एन0-2406021100003, पर्यावरण एवं वन विभाग के यात्रा व्यय के अतंर्गत उचित इकाई से किया जायेगा।
आदेषः—आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार बिहार, पटना एवं सभी संबंधित सदस्यों को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,