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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 July 2012

Published 17 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-17.342
Languages
English, Hindi
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मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना

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आदेश

3 अप्रील 2012

सं0 439—श्री प्रियरंजन कुमार, पिता-स्व॰ रामदेव प्रसाद, भूतपूर्व बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक जिला मलेरिया कार्यालय, नालन्दा को दिनांक 21.02.11 को आहूत जिला अनुकम्पा समिति, नालन्दा की बैठक में लिए गये निर्णय एवं अध्यक्ष, अनुकम्पा समिति-सह- जिलाधिकारी, नालन्दा के ज्ञापांक 05/मू॰स्था॰ दिनांक 21.02.12 के द्वारा की गयी अनुशंसा (क्रमांक-1) के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 2822 दिनांक 27.04.95 में निहित प्रावधानों के तहत जिला मलेरिया कार्यालय, नवादा के अधीन वर्ग-3 निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान्‌ 3050-4590 (पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड-पे-1900) एवं सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ निम्नांकित शर्तों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा इनका पदस्थापन जिला मलेरिया पदाधिकारी, नवादा के अधीन किया जाता हैं।

1. योगदान के समय श्री प्रियरंजन कुमार को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। 3. योगदान के समय श्री कुमार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि मृत सरकारी सेवक (स्व॰ रामदेवप्रसाद) के आश्रितों का भरण-पोषण करने के लिए वे पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह कदाचार माना जायेगा एवं इसके लिए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायगी। प्रतिशपथ पत्र में इस 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जुलाई 2012 बात का उल्लेख होना चाहिए की इसकी अवहेलना करने पर परिलब्धियों में से 25 प्रतिशत अंश काट कर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेश नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। 4. दिनांक 01.09.05 से पेंशन की नई स्कीम लागू हो गयी है श्री कुमार के मामलों में वहीं पेंशन स्कीम लागू होगी।

5. श्री कुमार को दिनांक 20.04.12 तक योगदान कर लेना होगा अन्यथा मान्य नहीं होगा।

6. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहींं होगा एवं योगदान करने की तिथि से ही नियुक्ति मान्य होगी।

7. किसी भी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने पर तत्काल उनकी सेवा समाप्त कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

8. श्री कुमार का प्रथम वेतन विपत्र निदेशक प्रमुख, स्वा॰ सेवाएँ, बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त भुगतान होगा ।

आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

उप-निदेशक स्वा॰ सेवाएॅ-सह-

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,

मलेरिया कालाजार।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 342-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-17.342/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-17.342.