Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 July 2012

Published 17 July 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-07-17.343
Languages
English, Hindi
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आपदा प्रबंधन विभाग

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संकल्प

11 जुलाई 2012

विषयः—वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में । 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा-48(1) अन्तर्गत गठित राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मार्गदर्शिका के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवातीय तूफान, सुनामी, बादल का फटना तथा कीट आक्रमण के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मापदण्ड निर्धारित है। वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। फलस्वरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।

2. दिनांक 10.05.2010 को सम्पन्न आपदा राहत कोष समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2009-10 में घटित वज्रपात से मृत्यु की घटनाओं एवं उसके बाद की अवधि के लिए मृतकों के आश्रितों को राज्य के बजट से प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार आपदा राहत कोष के अंतर्गत ही अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि आपदा राहत कोष का नाम परिवर्त्तित होकर अब राज्य आपदा रिस्पांस कोष हो गया है।3. उक्त निर्णय के अनुसरण में एक नया शीर्ष ''गैर योजना मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि - लघुशीर्ष -101- अनुग्रहित अनुदान उपशीर्ष 0010 -वज्रपात से मृत 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जुलाई 2012 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान'' खोला गया है। इसी शीर्ष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

4. अतः आदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं उसके बाद की अवधि में वज्रपात (आसमानी बिजली का गिरना) से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार राज्य कोष से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 343-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 July 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-07-17.343/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-07-17.343.