िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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18181818 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2020202011112222 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 5-6 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इ`याOद। ---
पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 18 जुलाई 2012भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
योजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 3 जुलाई 20123 जुलाई 20123 जुलाई 20123 जुलाई 2012
सं॰ यो03/3-16/99-2563/यो0वि0—श्री ए0एन0पी0 सिन्हा (भा0प्र0से0, से0नि0) पूर्व सचिव, भारत सरकार को बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के सदस्य के पद पर मनोनीत किया जाता है। 2. श्री सिन्हा को राज्य मंत्री की सुविधायें देय होंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय प्रकाश, प्रधान सचिव।
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5555 जुलाई 2012जुलाई 2012जुलाई 2012जुलाई 2012
सं0 यो0स्था0-1/3-3/12-2619/यो0वि0—वित्त विभाग के परिपत्र सं0 4685वि0(2) दिनांक 25 जून 2003 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 2444 दिनांक 17 अगस्त 2009 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 के अंतर्गत श्री विद्यासागर सिंह, सहायक निदेशक, सेवा-निवृत, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 10,000-15,200 में दिनांक 1 अप्रील 2008 से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन लाभ को समादेश याचिका सं0 10097/10 विद्यासागर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 4 नवम्बर 2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा 12 मई .2004 से प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी। 2. अधिसूचना सं॰ 2444 दिनांक 17 अगस्त .2009 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से मयंक भूषण पाठक, विशेष सचिव ।
——— गृह (कारा) विभाग ——— अधिसूचनाएं 25 जून 2012 सं॰ के0/कारा/रा0प्र0-37/07-2783—प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों को उनके वर्त्तमान पदस्थापित स्थान से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-
| क्र0 | नाम एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
| 1 | श्री मृत्युंजय कुमार, दरभंगा | जिला प्रोबेशन कार्यालय, पटना | जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय |
| 2 | श्री ललन कुमार, पटना | जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रतिनियुक्त कारा निरीक्षणालय) | जिला प्रोबेशन कार्यालय, दरभंगा |
2. उपर्युक्त क्रमांक 2 में अंकित श्री ललन कुमार को अगले आदेश तक के लिए कारा निरीक्षणालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। 3. उपर्युक्त प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में तुरंत नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0) ।
——— 25 जून 2012 सं॰ के0/कारा/रा0प्र0-37/07-2782—प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित प्रोबेशन पदाधिकारियों को उनके वर्त्तमान पदस्थापित स्थान से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-3 (cid:18)बहार गजट, 18 जुलाई 2012
| क्र0 | नाम एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
| 1 | श्री विक्रमादित्य राम सीवान | मुख्यालय, पटना (कारा निरीक्षणालय) | जिला प्रोबेशन कार्यालय, छपरा |
| 2 | श्री अजफर ईमाम आजाद हजारीबाग | मुख्यालय, पटना (कारा निरीक्षणालय) | जिला प्रोबेशन कार्यालय, गया |
| 3 | श्री वीरेन्द्र प्रसाद पटना | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, नवगछिया | जिला प्रोबेशन कार्यालय, बिहारशरीफ |
| 4 | श्री विजय प्रसाद पटना | जिला प्रोबेशन कार्यालय, बिहारशरीफ | मुख्यालय, पटना (कारा निरीक्षणालय) |
| 5 | श्री विनोद कुमार प्रभाष्कर, भागलपुर | अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, जहानाबाद | मुख्यालय, पटना (कारा निरीक्षणालय) |
| 6 | श्री संजय कुमार सिंह मु गेर ं | जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर | मुख्यालय, पटना (कारा निरीक्षणालय) |
योगदान करना सुनिश्चित करें।
3. उपर्युक्त क्रमांक 1,2 एवं 3 के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है, अतः उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0) ।
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26 twu 2012
एस॰ ओ॰ 144, दिनांक 18 जुलाई 2012—जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-1018 विधि दिनांक 3 मई 2012 के अनुसरण में नालन्दा जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नालन्दा, बिहार शरीफ जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री बच्चु प्रसाद पासवान को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की है।
2. इस अधिसूचना के निर्गत के पश्चात पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवाएॅं स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक का अनुमान्य शुल्क देय होगा।
¼l0ala0&lh0@,0,l0&3&33@2009&4867@tsŒ½
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, fouksn dqekj flUgk, सचिव ।
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2 tqykbZ 2012
सं॰ सं॰ ए0/ए0बी0-7/93/5039/जे0—बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) की धारा-5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय (पंजीयन सं0 1083/1995 ए0ओ0आर0 सं0 00562 को पत्र निर्गत की तिथि से बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैैं। श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता का सदस्य के रूप में कार्याकाल 4 वर्षों का होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट, 18 जुलाई 2012 नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 11 11 11 11 जुलाई 2012जुलाई 2012जुलाई 2012जुलाई 2012
सं॰ 2394/न॰वि॰एवं आ॰वि॰—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अधीन श्री संजय कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इसलामपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इसलामपुर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 राजीव कुमार,, उप-सचिव ।
ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट, 18Ñ571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 18 जुलाई 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमIA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।
ÑÑÑÑÑ मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, सिवान ——— कार्यालय आदेश 30 जून 2012 का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-106-89/सिवान—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण, छपरा के पत्रांक 207/स्था0 दिनांक 4 फरवरी 2012 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण, छपरा की दिनांक 3 जनवरी 2012 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राजेश कुमार, पिता स्व0 राम अशीष राम, भूतपूर्व चौकिदार, सारण नहर प्रमंडल मढौरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान सारण नहर अंचल, छपरा, के कार्यालय में दिनांक 26 जुलाई 2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।
2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।
3. स्व0 राम अशीष राम के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राजेश कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।
4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण, छपरा के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।
5. अगर श्री राजेश कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।
7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।
10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।
11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।
आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।6 (cid:18)बहार गजट, 18 जुलाई 2012
HOME (SPECIAL) DEPARTMENT
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Notification
12th July 2012
Reference:- (1) Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi letter No. 25022/46 /2011-Imm dated 28.02.2012.
(2) Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 25022/46/2011-Imm dated 28.02.2012 No. 6313—Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi has decided to take over management of Raxaul Land Immigration Check Post (ICP) from the State Government on 'as is where is' basis by the Bureau of Immigration (BOI). For this purpose Government of India has issued Notification dated 28.02.2012 under which the Central Government has appointed the 'Senior Immigration Officer' as 'Civil Authority' for the purpose of the Foreigners Order, 1948 for the jurisdiction of the Raxaul Land ICP falling under the District East Champaran in the State of Bihar.
On the basis of the above decision and notification of the Government of India, the Management of Raxual Land Immigration Check Post (ICP) is handed over from the State Government to the Bureau of Immigration (BOI) on 'as is where is' basis w.e.f.01.08.2012.
By order and in the name of the Governor of Bihar.
By order of the Governor of Bihar,
RAJIVA RANJAN SINHA,
Joint Secretary to the Government.
ÑÑÑÑ अधीIक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।
(cid:18)बहार गजट, 18Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।