िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 आषाढआषाढआषाढआषाढ+ 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 348348348348) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 20202020 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2012201220122012 गन्ना उद्योग विभाग ----- कार्यालय आदेष 14 दिसम्बर 2011
का0 आ0 सं0-स्था॰-02-04/2008-2544—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पष्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-92, दिनांक 27.06.2011 में प्राप्त अनुषंसा के आधार पर स्व॰ अब्दूल अहद, भूतपूर्व जनसेवक कार्यालय सहायक निदेषक, ईख विकास, बेतिया के पुत्र श्री मंजर आलम को अनुकम्पा के आधार पर योगदान की तिथि से वर्ग-3 के लिपिक के पद पर पे बेंड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1900 में सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भााओं के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। 2. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उारदायित्व श्री मंजर आलम की होगी। 3. यदि श्री मंजर आलम द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। 4. गलत तथ्य एवं कागजात के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी को बाद में किसी भी समय गलत पाने पर कारण पृच्छा देते हुए बर्खास्त किया जा सकता है। 5. योगदान के समय तिलक दहेज लेना-देना संबंधी घोषणा पत्र तथा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. इन्हें ईख पदाधिकारी, पूर्णिया के अधीन पदस्थापित किया जाता है।
आदेश से, लक्ष्मेष्वर झा, ईखायुक्त।
—————
अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 348-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in