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सं0 I/एम1-148/2011-1958—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं0-A(1) के अधीन भुगतेय फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैंः -
| दस्तावेज का प्रकार | अधिकतम सीमा |
| औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिये जाने का करार हुआ हो | 5000 रु0 (पाँच हजार रुपए मात्र) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव।
- अगस्त 2012 सं0 I/एम{{^{{FOOTNOTE 1}}}}-148/2011-1958—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ↩
No. I/M1- 148/2011-1958—In exercise of the powers conferred under section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of the fee payable under Article-A(1) of the Table of fees payable under the Act as follows:—
| Kind of Instrument | Maximum fee |
| Mortgage deed when possession is not given or agreed to be given as aforesaid described under Article-40(b) of the schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans | Rs. 5000 (Rupees five thousand only) |
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to Government.
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 375-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in