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सं0 I/एम1-148/2011-1959—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैंः -
| क्रम सं0 | दस्तावेजों के प्रकार | अधिकतम सीमा |
| (क) | औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-6(1)(a) के अधीन यथा वर्णित हक विलेखों के निक्षेप (deposit) से संबंधित एकरारनामा | 5000 रु0 (पाँच हजार रुपए मात्र)। |
| (ख) | औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक विाीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन यथा वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिया गया हो या दिये जाने का करार किया गया हो | 20,000 रु0 (बीस हजार रुपए मात्र)। |
सं0 I/एम1-148/2011-1959—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव।
The 1st August 2012
| Sl. No. | Kind of Instrument | Maximum limit |
| (a) | Agreement relating to deposit of title deeds as described under Article-6(1)(a) of Schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans | Rs. 5000 (Rupees five thousand only) |
| (b) Mortgage deed when | possession is not given or agreed to be given as aforesaid as described under Article-40(b) of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans | Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) |