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पर्यटन निदेषालय
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संकल्प
27 जुलाई 2012
पर्यटन निदेषालय, बिहार ने होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने के लिए विभागीय नियम एवं शर्त के अधीन निम्न संषोधन किया गया है :- 1. होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को मान्यता देने के क्रम में इसे देा श्रेणियों में रखकर मान्यता शुल्क लिया जायेगा। श्रेणी A में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 ठहरने योग्य कमरों से अधिक हों तथा ए॰सी॰ कमरा उपलब्ध हो, ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 5000 रु॰ शुल्क निर्धारित किया जाता है।
श्रेणी B में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 या 15 कमरों से कम हो ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 3000 रु॰ शुल्क निर्धारित किया जाता है।
2. प्रथम बार मान्यता पूर्व की तरह तीन वर्षो के लिए दिया जायेगा तथा उपर्युक्त श्रेणियों के लिए कर्णांकित राषि अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के मामले में भी क्रमषः 5000 एवं 3000 रु॰ रखा गया है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 अगःत 2012 आदेश :- दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाषित की जाय एवं इस गजट की 100 प्रति निदेषालय को उपलब्ध कराया जाय। पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 156, दिनांक 17.01.2008 को इस हद तक संषोधित समझा जाय।
आदेश से,
धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
निदेशक, पर्यटन।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 382-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in