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| वित्त विभागीय संकल्प संख्या-820 दिनांक 23.09. 2009 की कंडिका-2 (V) का प्रावधान । | संशोधित प्रावधान । |
| ''पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्र ड पे के योग में 50 प्रतिशत े से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/ पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।'' | ''पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/ पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैंड के प्रारंभिक वेतन तथा ग्रेड पे के योग से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी । परन्तु पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित सेवा ( 33 वर्ष ) से कम होने की अवस्था में पेंशन अनुपातिक रूप से कम कर परिगणित की जायेगी ।'' |
2. जहॉ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ विधान परिषद् से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से निर्गत किया जायेगा । आदेशः- आदेश दिया जाता हैै कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर0 के0 खंडेलवाल, सचिव (संसाधन)।