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सं0 3/एच॰- 04/2011-सा॰-11577—चाँद दृष्टिगोचर होने की सूचना के अनुसार अधिसूचना संख्या 03/एच-04/2011-सा॰-3713, दिनांक 07.12.2011 के तहत् ईदुल-फित्र (ईद) के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दण्डाधिकारी के न्यायालयों में दिनांक 19.08.2012 (रविवार) को घोषित अवकाश के बदले में दिनांक 20.08.2012 (सोमवार) को कार्यापालक आदेश एवं एन॰आई॰ एक्ट के तहत् अवकाश घोषित किया जाता है। उपर्युक्त अधिसूचना संख्या- 03/एच॰- 04/2011-सा॰-3713, दिनांक 07.12.2011 की अनुसूची-1 का क्रमांक-17 एवं अनुसूची-3 का क्रमांक-10 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा। तदनुसार अधिसूचना संख्या- 3713 दिनांक 07.12.2011 की अनुसूची-2 के क्रमांक-10 के तहत् ईद के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दण्डाधिकारी के न्यायालयों के लिए दिनांक 20.01.2012 को घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर दिनांक 21.08.2012 (मंगलवार) को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 403-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in