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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 August 2012

Published 22 August 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-08-22.410
Languages
English, Hindi
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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0-61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19 अक्तूबर 2006 को पारित न्याय-निर्णय तथा सदृश अन्य मामलों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर आँकड़े संग्रहित करने का निर्देश हैः- (i) Backwardness (ii) Inadequacy of representation (iii) Overall administrative efficiency

2. उक्त न्यायिक आदेशों के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार के आदेश सं0 125, दिनांक 22 जून 2012 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए संदर्भित आँकड़े के आधार पर राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के पिछड़ापन एवं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवेदन कार्यकारी सारांश सहित समर्पित किया गया है।

3. उक्त प्रतिवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित बिन्दुओं की समीक्षा आँकड़ों के आधार पर की गयी है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित निष्कर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा रखने की आवश्यकता बतायी गयी है।4. संदर्भित विभागीय प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सापेक्ष रूप में पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन, अपेक्षाकृत खराब आर्थिक स्थिति एवं उसके साथ अपेक्षित शैक्षणिक प्रगति न होने के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदाय के सदस्यों की प्रगति अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। आँकड़े देकर यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि स्वतंत्रता के छः दशकों के उपरांत भी इस समुदाय के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन तथा सीमित शैक्षणिक प्रगति का परिणाम सरकारी नौकरियों में अनुसूचित 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 अगःत 2012 जाति एवं जनजाति के कर्मियों की यथेष्ट संख्या नहीं होने के रूप में है। राज्य सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की गयी है, उदाहरणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का विकास, राजस्व संग्रहण इत्यादि । इस प्रगति में कहीं भी आरक्षण के कारण प्रशासनिक दक्षता के कुप्रभावित होने के उदाहरण नहीं मिले हैं, यद्यपि कि आरक्षण की सुविधा कई वर्षों से दी जा रही है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के क्रम में समर्पित प्रतिवेदन के सम्यक्‌ समीक्षोपरांत राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया जाता है। आदेश-आदेश-आदेश-आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विइसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विइसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विइसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी भाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी भाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी भाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाए।को उपलब्ध करायी जाए।को उपलब्ध करायी जाए।को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा , सरकार के संयुक्त सचिव ।

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अधी)क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 410-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-08-22.410/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-08-22.410.