Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 August 2012

Published 22 August 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-08-22.411
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 31313131 ौावण ौावण ौावण ौावण 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444411111111) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, 22222222 अगःतअगःतअगःतअगःत 2012201220122012 सं0 11/आ0-2 आ0नी0 05/2010(खंड) सा0प्र0—11490

सामान्य प्रशासन विभाग

--------

पे्रषक,

अजय कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना

पटना-15, दिनांक 16 अगस्त 2012 विषयः-जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन एवं संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि लोकहित में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 673, दिनांक 08.03.2011 द्वारा विषयांकित मामले के संबंध में विस्तृत दिशा-निदेश जारी किए गये हैं। परन्तु, इस संदर्भ में होने वाली कठिनाईयों2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 अगःत 2012 की ओर विभिन्न स्रोताें से लगातार ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों/पत्रों/सुझावों आदि के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय कठिनाईयों को दूर करने हेतु पुनः एक विस्तृत स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/संशोधन पत्र परिचारित करने की आवश्यकता है। अतः इस संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिए जा रहे हैंः-

( 1) प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अवधि को कम करनाः-प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अधिकतम निर्धारित अवधि 21 (इक्कीस ) दिनों के स्थान पर 14 (चौदह) दिनों की अवधि निर्धारित की जाती है। परन्तु, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हर हालत में 14वें दिन ही प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें। आवश्यकतानुसार अल्पावधि में भी प्रमाण-पत्र निर्गत किए जायें, ताकि उम्मीदवार ससमय उसका उपयोग कर सकें।

( 2)(i) उच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जानाः-यथास्थिति अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने की स्थिति में सीधे संबंधित पदाधिकारी (अनुमंडल अथवा जिला पदाधिकारी) को प्रमाण-पत्र उपस्थापित किए जायेंगे, जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से (Through proper channel) उपस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) ''प्रतिहस्ताक्षरित'' का निहितार्थ मात्र इतना है कि राज्य से बाहर अथवा केन्द्रीय एवं अन्य संस्थानोें में संबंधित प्रमाण-पत्र की वैधता बनी रहे, अन्यथा राज्य के अन्दर उपयोग हेतु अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही यथेष्ट है। ( 3) राज्य से बाहर अथवा केन्द्रीय एवं अन्य संस्थानों में प्रयोजन हेतु विभागीय परिपत्र संख्या 673, दिनांक 08.03.2011 में विहित फार्म संख्या xviii (आवेदक/आवेदिका का क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र) प्राप्त कर पुराना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत किए जायें।

( 4) विषयांकित प्रमाण-पत्रों हेतु यथा स्थिति विहित प्रपत्रों में स्वयं शपथ पत्र देना ही यथेष्ट होगा।

इस निमित नोटरी पब्लिक/कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। ( 5) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं, परन्तु, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं हैै, बल्कि सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

( 6) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र में आवास एवं उम्मीदवार की जाति का भी उल्लेख रहता है। अतः यथास्थिति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र को जाति एवं आवास प्रमाण-पत्र के रूप में भी मान्य किया जा सकता है।

( 7) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करने संबंधी केन्द्र सरकार के दिशा निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जायें।

( 8) परिपत्र संख्या 673, दिनांक 08.03.2011 को निम्न संशोधनों के साथ पढ़ा जायः-

(i) उक्त परिपत्र के फार्म संख्या-I में -

''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आवेदन पत्र'' के स्थान पर ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन पत्र''।

(ii) उक्त परिपत्र के फार्म संख्या-I में -

''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति'' के स्थान पर ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग''।

(iii) उक्त परिपत्र के फॉर्म संख्या-xi में -

कंडिका-3 में - मेरे माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से ''कोई/कोई एक'' भारत सरकार/बिहार -------- गैर सरकारी सेवाओं में नहीं है'' के स्थान पर मेरे माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से ''दोनों'' भारत सरकार/बिहार सरकार------- गैर सरकारी सेवा में नहीं है। (iv) दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्राें में निवास करने वाले बिहार राज्य के प्रवासी नागरिकोंं की सुविधा हेतु बिहार भवन, नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त के कार्यालय से भी जाति/ आय/ आवासीय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था निम्न प्रक्रियानुसार लागू की जाती हैः-

(क) पूर्ववत्‌ Online आवेदन कहीं से भी दिया जा सकेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 अगःत 2012 (ख) आवेदन करते समय उन्हें यह विकल्प देना होगा कि वे प्रमाण-पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त करेंगे और/या बिहार भवन स्थित कार्यालय से।

(ग) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अंचलाधिकारी पूर्ववत्‌ उसे Download कर जाँच करेंगे एवं जाँचोपरांत प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित कर जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

(घ) जिला पदाधिकारी का कार्यालय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात Online verification record करेगा जिसके आधार पर स्थानिक आयुक्त का एक अधीनस्थ पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार एवं निर्धारित अवधि निम्नवत्‌ होगीः-

सेवा का नाम नामनिर्दिष्ट लोक सेवक सेवा हेतु समय सीमा अपीलीय प्राधिकार प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा पुनर्विलोक न प्राधिकार द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना। स्थानिक आयुक्त के सचिव-सह- संपर्क पदाधिकारी 28 कार्यदिवस उपस्थानिक आयुक्त- सह- मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी 15 कार्यदिवस अपर स्थानिक आयुक्त 15 कार्य दिवस

(9) परिपत्र संख्या 673, दिनांक 08.03.2011 एवं अन्य सुसंगत आदेश/परिपत्र/संकल्प आदि को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

अजय कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

————— अधी)क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 411-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-08-22.411/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-08-22.411.