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आर्द्रभूमि के बेहतर प्रबंधन एवं विकास हेतु राज्य आदर््रभूमि सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता
| 1 | प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना | - | उपाध्यक्ष |
| 3 | डा० आर०के० सिन्हा, प्रोफेसर एवं हेड ईनवायरमेंट साई स, एव डीन, स्कूल ऑफ ं अर्थ, बायोलॉजिकल एवं ईनवायरमेंट सार्इंस, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, बी०आई०टी० कैम्पस, पटना-14 | - | सदस्य |
| 4 | डा० बृज गोपाल, प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त), पर्यावरण विज्ञान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | - | सदस्य |
| 5 | श्री वी०के० सिन्हा, भा०व०से० (अवकाष प्राप्त) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केरल | - | सदस्य |
| 6 | श्री सिद्धार्थ कौल, परामर्शी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार | - | सदस्य |
| 7 | श्री पी०आर० सिन्हा, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून | - | सदस्य |
| 8 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मु ुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना | - | सदस्य सचिव |
(4) आदर््र भूमि हेतु प्रबंधन योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी। (5) यह समिति अपनी कार्य पद्धति को, जिसके अंतर्गत गणपूर्त्ति (कोरम) भी है, विनियमित करेगी। (6) समिति की बैठक कम-से-कम वर्ष में दो बार होगी। बैठक की तिथि एवं स्थान का निर्धारण सदस्य सचिव, सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर करेंगे।
(7) पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्ष का होगा। (8) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता आदि निम्न प्रकार देय होगा :-
(क) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं दैनिक यात्रा देय होगा।
(ख) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता, पर्षद के सदस्य सचिव-सह-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं भुगतेय होगा। (ग) इस व्यय का वहन बजट शीर्ष 2406-वानिकी और वन्यजीव, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0001 निदेशन एवं प्रशासन के यात्रा भत्ता मद से किया जायेगा।
आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए एवं उसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार/सभी सदस्यों को दी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ललन राय, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 415-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in