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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 August 2012

Published 28 August 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-08-28.429
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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ÑÅÖâà=ÑçLâì=äeââz=ásìâ=^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2012

[वि॰स॰वि॰-13/2012]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2012-13 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 96,72,63,07,000 (छियानवे अरब बहत्तर करोड़ तिरसठ लाख सात हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 1 अप्रील, 2012 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 96,72,63,07,000 (छियानवे अरब बहत्तर करोड़ तिरसठ लाख सात हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होगें, निकाले जा सकेगेे ।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रील, 2012 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या सेवा से संबंधित सेवा से संबंधित सेवा से संबंधित सेवा से संबंधित मांग या विनियोग राजस्व पूंजी अनधिक राशियां
बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए अनुदान राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित निधि पर भारित योगयोगयोगयोग
1 2 3 4 5 6
1 कृषि विभाग राजस्व 10,85,40,01,000 10,85,40,01,000
पूंजी
2 पशु एवं मत्स्य स साधन विभाग ं राजस्व 4,46,98,49,000 4,46,98,49,000
पूंजी 7,32,00,000 7,32,00,000
3 भवन निर्माण विभाग राजस्व 61,00,000 61,00,000
पूंजी 1,93,00,50,000 1,93,00,50,000
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजस्व
पूंजी 25,00,00,000 25,00,00,000
5 राज्यपाल सचिवालय राजस्व
पूंजी
6 निर्वाचन विभाग राजस्व 37,66,000 37,66,000
पूंजी
7 निगरानी विभाग राजस्व
पूंजी
8 कला, संस्कृति एवं य वा विभाग ु राजस्व 9,10,02,000 9,10,02,000
पूंजी
9 सहकारिता विभाग राजस्व 26,26,01,000 26,26,01,000
पूंजी 16,00,00,000 16,00,00,000
10 उर्जा विभाग राजस्व 87,89,00,000 87,89,00,000
पूंजी
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राजस्व 7,42,00,00,000 7,42,00,00,000
पूंजी
12 वित्त विभाग राजस्व 15,43,81,000 15,43,81,000
पूंजी 22,50,99,00,000 22,50,99,00,000
13 स द भुगतान ू राजस्व
पूंजी
14 ऋण अदायगियां राजस्व
पूंजी
15 पेंशन राजस्व
पूंजी
16 पंचायती राज विभाग राजस्व 3,70,34,00,000 3,70,34,00,000
पूंजी
17 वाणिज्य-कर विभाग राजस्व 50,00,50,000 50,00,50,000
पूंजी
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राजस्व 17,63,25,000 17,63,25,000
पूंजी 10,00,00,00,000 10,00,00,00,000
19 पर्यावरण एवं वन विभाग राजस्व 7,04,000 7,04,000
पूंजी
20 स्वास्थ्य विभाग राजस्व 8,09,000 8,09,000
पूंजी 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000
21 शिक्षा विभाग राजस्व 15,33,06,90,000 15,33,06,90,000
पूंजी 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000
22 गृह विभाग राजस्व 7,13,58,000 7,13,58,000
पूंजी
23 उद्योग विभाग राजस्व 35,00,000 35,00,000
पूंजी
24 स चना एवं ू जनसंपर्क विभाग राजस्व
पूंजी
25 स चना प्रावैधिकी ू विभाग राजस्व
पूंजी
26 श्रम संसाधन विभाग राजस्व
पूंजी
27 विधि विभाग राजस्व 1,04,25,000 1,04,25,000
पूंजी
28 उच्च न्यायालय राजस्व 3,73,36,000 3,73,36,000
पूंजी
29 खान एवं भूतत्व विभाग राजस्व 1,00,00,000 1,00,00,000
पूंजी
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजस्व
पूंजी 15,00,00,000 15,00,00,000
31 स सदीय कार्य ं विभाग राजस्व
पूंजी
32 विधान मंडल राजस्व 2,67,00,000 2,67,00,000
पूंजी
33 सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व 11,72,22,000 11,72,22,000
पूंजी
34 बिहार लोक सेवा आयोग राजस्व
पूंजी
35 योजना एवं विकास विभाग राजस्व 2,04,00,000 2,04,00,000
पूंजी 3,25,05,00,000 3,25,05,00,000
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग राजस्व 54,84,71,000 54,84,71,000
पूंजी 1,58,20,00,000 1,58,20,00,000
37 ग्रामीण कार्य विभाग राजस्व
पूंजी 1,50,00,00,000 1,50,00,00,000
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व 1,53,59,000 1,53,59,000
पूंजी
39 आपदा प्रबंधन विभाग राजस्व 3,72,29,000 3,72,29,000
पूंजी
40 राजस्व एवं भूमि स धार विभाग ु राजस्व 36,69,39,000 36,69,39,000
पूंजी
41 पथ निर्माण विभाग राजस्व
पूंजी
42 ग्रामीण विकास विभाग राजस्व 4,33,72,000 4,33,72,000
पूंजी
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग राजस्व 3,03,75,000 3,03,75,000
पूंजी 1,23,00,00,000 1,23,00,00,000
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राजस्व 55,00,04,000 55,00,04,000
पूंजी
45 गन्ना उद्योग विभाग राजस्व 74,56,000 74,56,000
पूंजी 5,99,000 5,99,000
46 पर्यटन विभाग राजस्व 10,28,90,000 10,28,90,000
पूंजी 53,00,00,000 53,00,00,000
47 परिवहन विभाग राजस्व
पूंजी
48 नगर विकास एवं आवास विभाग राजस्व 82,04,01,000 82,04,01,000
पूंजी
49 जल संसाधन विभाग राजस्व 1,000 1,000
पूंजी
50 लघु जल संसाधन विभाग राजस्व 65,60,000 65,60,000
पूंजी 15,58,74,000 15,58,74,000
51 समाज कल्याण विभाग राजस्व 4,65,56,08,000 4,65,56,08,000
पूंजी 7,00,00,000 7,00,00,000
योग राजस्व य ा ग राजस्व े य य ा ा े े 51,29,68,48,000 3,73,36,000 51,33,41,84,000
योग पूंजी 45,39,21,23,000 45,39,21,23,000
महायोग 96,68,89,71,000 3,73,36,000 96,72,63,07,000
4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012 5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012 6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012 7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2012 के द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 96,72,63,07,000 (छियानवे अरब बहत्तर करोड़ तिरसठ लाख सात हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाए ।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक, सदस्य । iVuk% fnukad% 07 vxLr] 2012

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—————

अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 429-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-08-28.429/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-08-28.429.