Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 August 2012

Published 28 August 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-08-28.431
Languages
English, Hindi

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बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2012

[foŒlŒfoŒ&11@2012]

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन ।- धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तैंतीस (33)" एवं "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तिरसठ (63)" एवं " साठ(60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 3. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन ।- धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तैंतीस (33)", एवं, "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं"साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012 उद्‌देश्य एवं हेतु इस संशोधन विधेयक का उद्‌देश्य बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के अधीन अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय एवं शिविर न्यायालय में दायर दाखिल-खारिज के वैसे आवेदन जिनमें आपत्ति प्राप्त हुई हो, के निष्पादन की समय सीमा 33 (तैंतीस) कार्य दिवस के स्थान पर 63 (तिरसठ) कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 60 कार्य दिवस एवं शुद्धि-पत्र निर्गत करने हेतु 03 कार्य दिवस) किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः-12(2) एवं 13(2) में आवश्यक संशोधन किया जाना है। आपत्ति प्राप्त मामलों में संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने, साक्ष्य ग्रहण करने एवं साक्ष्यों के विश्लेषण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान 33 कार्य दिवस भी समय-सीमा पर्याप्त नहीं पाया जा रहा है। अतः उक्त समय-सीमा को 63 कार्य दिवस के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य आपत्ति प्राप्त दाखिल खारिज मामलों में निष्पादन की समय-सीमा 33 कार्य दिवस से बढ़ाकर 63 कार्य दिवस किये जाने का प्रावधान करने हेतु धारा-12(2) एवं 13(2) में आवश्यक संशोधन करना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ठ है।

(रमई राम) भार साधक सदस्य पटनाः दिनांकः 06 अगस्त, 2012

लक्ष्मीकान्त झा, प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 431-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-08-28.431/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-08-28.431.