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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 August 2012

Published 28 August 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-08-28.433
Languages
English, Hindi

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बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2012

[Ñç∫ä∫Ñç∫CNM]OMNO]

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(1) का खंड-(ग) विलोपित किया जाएगा। (ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

'' (2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्त्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रू0 20,000/-(बीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ''

3. व्यावृत्ति ।- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV, 1956) की धारा-6(1) (ग) केविलोपित होते हुए भी, धारा-6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अगःत 2012

उद्‌देश्य एवं हेतु

इस संशोधन विधेयक का उद्‌देश्य बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-6 (1) (ग), जिसमें वासभूमि मिलाकर 5 एकड़ से अनधिक भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने कृषि भूमि से सटे 10 डिसमिल लोक भूमि का अतिक्रमण कर कृषि कार्य हेतु उपयोग करने की स्थिति में लगान एवं भूमि के उपयोग में हुए नुकसान का भुगतान करने पर समाहर्त्ता द्वारा उस व्यक्ति के साथ बन्दोवस्ती करने का प्रावधान है, को विलोपित करने एवं धारा-6(2) में समाहर्त्ता के आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि अधिकतम 2000/- रू0 से बढ़ाकर अधिकतम रू0 20,000/-(बीस हजार) किया जाना है।

इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य वासभूमि मिलाकर 5 एकड़ से अनधिक भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने कृषि भूमि से सटे 10 डिसमिल लोक भूमि तक अतिक्रमण कर कृषि कार्य के लिए उपयोग करने की स्थिति में लगान एवं नुकसान के भुगतान पर उसके साथ वन्दोवस्त किये जाने के प्रावधान को समाप्त करने एवं समाहर्त्ता के आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम रू0 20,000/-(बीस हजार) किये जाने का प्रावधान करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जाना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ठ है।

(रमई राम)

भार साधक सदस्य पटनाः

लक्ष्मीकान्त झा, दिनांकः 06 अगस्त, 2012

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 433-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-08-28.433/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-08-28.433.