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29 vxLr 2012
सं0 ए/विविध-(53)-12/2012-7743—Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धारा-43A द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना को एक व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं किसी भवन, वाहन अथवा स्थान की तलाषी के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिनियम के अधीन एक सषक्त पदाधिकारी अभिहित करती है।
2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।
29 vxLr 2012
सं0 ए/विविध-(53)-12/2012-7743 द्वारा अधिसूचित आदेष का निम्नलिखित अंग्रेजी भाशा में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
आमिर सुबहानी, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 अगःत 2012 The 29th August 2012 No. A/Misc.-(53)-12/2012-7743—In exercise of the powers conferred by section 43A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 the State Government of Bihar is pleased to designate the Inspector General of Police (Operations), Bihar, Patna an empowered officer for the purpose of arrest of a person and search of the building conveyance or place under the said Act.
2. This shall be applicable with immediate effect.
By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to Government.
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 439-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in