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अधिसूचनाएं
30 अगस्त 2012
सं0 एल0जी0-1-09/2012/लेजः 380—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2012 [बिहार अधिनियम 17, 2012]
बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012
बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 का संशोधन।-
(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(1) का खंड-(ग) विलोपित किया जाएगा। (ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-
'' (2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्त्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रू0 20,000/-(बीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ''
3. व्यावृत्ति ।- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV, 1956) की धारा-6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा-6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
30 अगस्त 2012
सं0 एल0जी0-1-09/2012/लेजः 381—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमत बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा। 3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2012 [Bihar Act 17, 2012]
The Bihar Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2012
AN
ACT
To amend the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as the following:-
1. Short Title, Extent and Commencement. —(1) This Act may be called The Bihar Public Land Encroachment (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Section-6 of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956.—
(i) Clause (C) of Sub-Section-(1) of Section-6 of the said Act, 1956 shall be deleted.
(ii) Sub-section (2) of Section-6 of The Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 shall be substituted by the following :-
"(2) If any person does not comply with the orders passed by the Collector under this section, he shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine up to Rs. 20,000/-(twenty thousand) or with both."
3. Savings .—Notwithstanding the deletion of Section-6(1) (c) of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (Bihar Act XV, 1956) any thing done or any action taken in provisions were in force on the day on which such thing or action was done or taken.
By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 444-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in