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अधिसूचनाएं
30 अगस्त 2012
सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेजः 383—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2012 [बिहार अधिनियम 16, 2012]
बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012
बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन ।- धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तैंतीस (33)" एवं "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तिरसठ (63)" एवं " साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन ।- धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तैंतीस (33)", एवं, " तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
30 अगस्त 2012
सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेजः 384—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 27th August 2012 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा। 3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2012 [Bihar Act 16, 2012]
The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012
AN
ACT
To amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011).
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement . - (1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Section-12 of the Bihar Land Mutation Act, 2011 . - In Sub- Section (2) of Section-12, the words, brackets and figures "thirty-three (33)" and "thirty (30)" shall be substituted by the words, brackets and figures "sixty-three (63)" and "sixty (60)" respectively.
3. Amendment in Section-13 of the Bihar Land Mutation Act, 2011. - In Sub-
(63)" and "sixty (60)" respectively.
By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 445-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in