Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 September 2012

Published 03 September 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-09-03.451
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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वित्त विभाग

---------

प्रेषक,

आर0 के0 खंडेलवाल

सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना, दिनांक 9 अगस्त 2012 विषयः- वित्त विभाग के संकल्प सं0 242 पें0को0, दिनांक 12.02.2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-सह-ज्ञापांक 242, दिनांक 12.02.2008 के संदर्भ मेंस्पष्टीकरण परिपत्र संख्या 786, दिनांक 11.06.2008 निर्गत किया गया था । जिसके अनुसार वत्र्तमान में प्रावधान है कि सचिवालय कार्यालयों के मामले में सचिवालय कर्मी जिस विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत है, वे विभागाध्यक्ष, इस परिपत्र 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 िसत+बर 2012 के प्रसंग में 'कार्यालय प्रधान' होंगे तथा विभागीय सचिव उनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे । यदि विभाग में कोई पदाधिकारी विभागाध्यक्ष घोषित नहीं हो तथा कर्मी सीधे विभागीय सचिव के अधीन कार्यरत हो, तो विभागीय सचिव ही 'कार्यालय प्रधान' समझे जायेंगे । ऐसी स्थिति में विभागीय सचिव अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों ही स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे ।

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संकल्प संख्या-सह-ज्ञापांक 511, दिनांक 22.02.2011 के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन पदों को पुनवर्गीकृत किया गया है । इस कारण सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई है । उक्त के प्र्रसंग में सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण निदेशानुसार परिचारित किया जाता है :-

(i) वर्ग 'ग' एवं 'घ' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे #0 1300 से #0 1650 एवं #0 1800 से #0 2800 के बीच रखा गया है, के संबंध में अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके कार्यालय प्र्रधान/स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्र्रदान की जायेगी ।

(ii) वर्ग 'ख' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे #0 4200 से #0 5400 के बीच रखा गया है, को अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान (न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी) या विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(iii) वर्ग 'ख' के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मी जिनका ग्रेड पे #0 4200 से #0 5400 के बीच रखा गया है, को स्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(iv) अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को छोड़कर वर्ग 'क' के राज्यकर्मियों के अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(v) सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त, विभागीय सचिव तथा प्रधान सचिव को अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

आर0 के0 खंडेलवाल,

सचिव (संसाधन) ।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 451-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-09-03.451/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-09-03.451.