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विा विभाग
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प्रेषक,
आर॰ के॰ खंडेलवाल,
सचिव (संसाधन)।
सेवा में,
सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
पटना, दिनांक 5 सितम्बर 2012 विषयः निलंबित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि के अस्थायी (प्रत्यर्पणीय) एवं स्थायी (अप्रत्यर्पणीय ) अग्रिम स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषयक सरकार के विभिन्न विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से विा विभागीय परामर्श के लिए संचिकाएँ प्राप्त होती है (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 िसत+बर 2012 2 अस्थायी/स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैै एवं वे आवश्यक प्रयोजनार्थ इस राशि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः मामले के समीक्षोपरांत निलंबित सरकारी सेवकों को अस्थायी (प्रत्यर्पणीय) एवं स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-
(i) निलंबित सरकारी सेवक को सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम -15 में वर्णित प्रावधानों के तहत उनके भविष्य निधि लेखा में संचित राशि के विरूद्ध अस्थायी (प्रत्यर्पणीय) अग्रिम सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाएँगे, बशर्ते कि सरकारी सेवक अपने जीवन निर्वाह अनुदान से अग्रिम की वापसी निर्धारित किस्तों में नियमित रूप से कराने के लिए अपनी सहमति दें।
(ii) निलंबित सरकारी सेवक यदि, अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति की अन्य शर्तें पूरी करते हों तो पूर्व निर्गत तदसंबंधी संकल्पों/पत्रों में वर्णित प्रावधान के तहत ऐसे सेवकों को उनके भविष्य निधि लेखा में संचित राशि के विरूद्ध अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाए।
(iii) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है- विा विभागीय संकल्प संख्या 242, दिनांक 12.02.2008 के संदर्भ में निर्गत परिपत्र संख्या 786, दिनांक 11.06.2008 एवं परिपत्र संख्या 1166, दिनांक 09.08.2012 में घोषित सक्षम प्राधिकारी। (iv) अस्थायी (प्रत्यर्पणीय) अग्रिम एवं स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम स्वीकृति संबंधी संकल्प संख्या 3318, दिनांक 03.
03.1958 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे ।
(v) अस्थायी (प्रत्यर्पणीय) अग्रिम एवं स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की अन्य शर्तें/बंधेज पूर्ववत रहेंगे।
विश्वासभाजन,
आर॰ के॰ खंडेलवाल,
सचिव (संसाधन)।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 461-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in