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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 भाभाभाभािििि 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 444472727272) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 12121212 िसत*बिसत*बिसत*बिसत*बरररर 2012201220122012 जल संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 8 जून 2012
सं0 22/नि0सि0(सिवान)11-21/2010-590—श्री विश्वानाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिवान जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्व दरौैदा प्रखंड के किसी भी येाजना का निरीक्षण नहीं करने, जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद उनके द्वारा कुछ योजनाओं का निरीक्षण कर महज खानापूर्ति करने, गोरेयाकोढ़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीणोद्वार का कार्य नौतन प्रखण्ड में पदस्थापित कनीय अभियन्ता से तथा दरौदा प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य वास्तविक कार्यकत्र्ता के स्थान पर विचौलिए द्वारा कराये जाने माननीय विघायक/ जन प्रतिनिधि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 2456 दिनांक 29.2.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में निहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमण्डल,छपरा द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7258 दिनांक 8.7.10 द्वारा सारे अभिलेखों को अगे्रतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। श्री साह का पैत्रिक विभाग, जल संसाधन विभाग होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अगे्रतर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका जल सांसाधन विभाग को प्राप्त कराया गया। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी तथा पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री साह के विरूद्व गठित आरोप प्रमाणित पाया गया है तथा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 िसतम ्बर 2012 (1) तीन वार्षिक वेतनवृद्वि संचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) सख्त चेतावनी। समीक्षोपरान्त ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 16.3.11 द्वारा श्री साह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री साह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री साह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में उनके विरूद्व लगाये गये आरोपों को बिल्कुल मनगंठत एवं निराधार बताया गया है। श्री साह के द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में अंकित कारणों, जिसकी समीक्षा पूर्व में ही की जा चुकी है का ही उल्लेख द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में किया गया है उनके द्वारा अपने बचाव में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है। फलस्वरूप श्री साह के विरूद्व कार्यो में लापरवाही बरतने, कार्यो को लंबित रखने तथा स-समय पूर्ण नहीं करने, उच्चाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि श्री साह दिनांक 30.6.12 के अप0 सेवानिवृत होने वाले है फलस्वरूप पूर्व में प्रस्तावित दण्ड ''तीन वार्षिक वेतनवृ़द्वि संचयात्मक प्रभाव से रोक'' प्रभावी नहीं होगा। वर्णित स्थिति में सरकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः-
''कालमान वेतन के तीन वेतन प्रक्रम के नीचे सदैव के लिए अवनति''
अतएव एतद् द्वारा श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमण्डल, सिवान सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 472-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in