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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 September 2012

Published 12 September 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-09-12.475
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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अधिसूचना

28 जून 2012

सं0 नि0सि0(मोति0)-08-02/2007/699—वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल, गाड़ा, बेतिया में पदस्थापित रहे कार्यपालक अभियन्ता श्री सतीश कुमार सिंह, आई0डी0 1278 (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व प्रथम द्रष्टया प्रमाणित निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय संकल्प सं0-504 दिनांक 25.3.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गईः-

vkjksi (1) अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल, गाड़ा, बेतिया में वर्ष 2005-06 निर्मित पक्का प्रणाल के तीन अद्‌द प्रणालियों के एकत्रित नमूनों की जांच विशिष्टि से कम पाया गया।

(2). 2006-07 निर्मित पक्का प्रणाल क्षेत्र के तीन अद्‌द प्रणालियों के नमूनों की जांच में लक्ष्मीपुर पर निर्मित पक्का नाले के ईट जोड़ाई में प्रयुक्त सीमेंट मोर्टार विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को अांशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई जिसमें उक्त आरोपों के संदर्भ में पाया गया कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल, गाड़ा, बेतिया के अन्तर्गत पक्का प्रणाल में संपादित कार्यो को निर्धारित गुणवता एवं विशिष्टि के अनुरूप न कराये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा ''दस प्रतिशत पेंशन पर दो वर्ष के लिए रोक'' का दण्ड श्री सिंहके दिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 1672 दिनांक 18.11.10 द्वारा इस विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई कि प्रमाणित आरोपों के लिए क्यों नहीं उन्हें समुचित दण्ड दिया जाय। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 िसत+बर 2012 श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिस पर विचार किया जा सके।अतः उक्त आरोपों को प्रमाणित पाते हुए श्री सिंह को उनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती दो वर्षो तक करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

तदनुसार उक्त निर्णय श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप-सचिव।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 475-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-09-12.475/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-09-12.475.