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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 September 2012

Published 12 September 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-09-12.478
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-08/2009/837—श्री गिरधारी प्रसाद, (आई0डी0-0802) तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, शेखपुरा को दिनांक 14.11.06 को 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) रिश्वत लेने के आरोप के लिये (निगरानी थाना कांड सं0-077/06 के मामले में) गिरफ्‌तार किये जाने के कारण ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-14102 दिनांक 23.12.06 द्वारा दिनांक 14.11.06 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. तदुपरान्त ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना11784 दिनांक 30.11.07 द्वारा श्री प्रसाद, तत्कालीन निलंबित कार्यपालक अभियन्ता का निलंबन अवधि में मुख्यालय परिवर्तित करते हुए उनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

3. श्री प्रसाद के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के संचालन के पूर्व उनके दिनांक 31.1.08 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप मामले को श्री प्रसाद के पैतृक विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया। 4. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री प्रसाद सम्प्रति सेवानिवृत के सम्पूर्ण मामले की समीक्षा किये जाने के उपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-814 दिनांक 24.5.10 द्वारा श्री प्रसाद को उनके सेवानिवृति की तिथि, दिनांक 31.1.08 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने के पूर्व के निर्णय को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया गया तथा श्री प्रसाद के निलंबन अवधि के वेतन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही एवं माननीय न्यायालय के न्यायादेश के उपरान्त करने परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के लिये की जायेगी'' का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 823 दिनांक 26.5.10 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।5. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री राम बिलास चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 1332 दिनांक 18.4.11 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। फलतः विभागीय पत्रांक 978 दिनांक 8.8.11 द्वारा जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति पे्रषित करते हुए श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 िसत+बर 2012 6. वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्मारित किये जाने के उपरान्त भी श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरान्त नैसर्गिक न्याय के तहत अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों ''टाईम्स अॅाफ इंडिया'', ''प्रभात खबर'' एवं ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 31.12.11 को हुआ है, वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करने हेतु श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यापालक अभियन्ता को निदेशित किया गया।

7. उक्त पे्रस विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त भी श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप मामले की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया है तथा उक्त मामले में विभाग द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में पे्रस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेश दिये जाने के बावजूद श्री प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया जिससे उनके विरूद्व गठित आरोप के अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप भी उनके विरूद्व प्रमाणित होता है।

8. फलतः उपर्यक्त प्रमाणित आरोपों के लिये सरकार के स्तर पर श्री गिरधारी प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अघिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

(1) पचास प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिये रोक। (2) निलंबन अवधि (दिनांक 14.11.06 से 31.1.08) में प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि की गणना पेेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 678 दिनांक 20.6.12 द्वारा सहमति प्राप्त है। उपर्युकत कंडिका-''8'' में अंकित दण्ड श्री गिरधारी प्रसाद सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 478-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-09-12.478/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-09-12.478.